उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों और अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए दरें

  चूककर्ता एजेंसियों की सूची

  दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, पीपीसी (नार्थ ईस्ट) (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, पोढिगै (रेट कार्ड)

  वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए संहिता

  दूरदर्शन केन्द्र, पांडिचेरी (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, रांची (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, सिल्चर (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, शिमला (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, तुरा (रेट कार्ड)

  दूरदर्शन केन्द्र, वाराणसी (रेट कार्ड)

  राष्ट्रीय दर सूची

  तकनीकी सुविधा, समाचार तथा पुरालेख सम्बन्धी दर सूची

  निविदा सूचना विज्ञापन


दूरदर्शन भवन,
कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली- 110001
ईमेल:
webadmin@dd.nic.in



वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए संहिता

वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए संहिता

 

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए संहिता

 

परिभाषाएं : इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो:-

(i)     "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है

(ii)     "महानिदेशक" से महानिदेशक, दूरदर्शन या उसके द्वारा उसकी ओर से सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र भी शामिल हैं

(iii)          "विज्ञापनकर्ता" से ऐसा व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है जिसने दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए किसी विज्ञापन का प्रस्ताव किया है। इसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी शामिल है।

(iv)          "विज्ञापन देने वाली एजेंसी" से कोई संगठन अभिप्रेत है जो इसके लिए दूरदर्शन के पास प्रत्यायित या पंजीकृत है

(v)           "विज्ञापन" में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से समाविष्ट वस्तुओं या सेवाओं के प्रचार की कोई मद शामिल है

(vi)          "स्पॉट विज्ञापन" से वह सीधा विज्ञापन अभिप्रेत है जिसमें उत्पादों/सेवाओं, उनके गुणों और अन्य संबंधित ब्यौरों का उल्लेख हो

(vii)  "विज्ञापन एसोसिएशन" से कोई एसोसिएशन या सोसाइटी या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है जिसके संघटक सदस्य विज्ञापन देने वाली ऐसी एजेंसियां हैं जो दूरदर्शन के पास पंजीकृत या प्रत्यायित हैं। 

 

कार्यक्षेत्र

 

()    महानिदेशक, दूरदर्शन प्रसारण के लिए किसी विज्ञापन की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के अनन्य निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा

()    दूरदर्शन का समय निर्धारित दरों के अनुसार महानिदेशक, दूरदर्शन के अनन्य विवेक पर विज्ञापनकर्ताओं/विज्ञापन देने वाली एजेंसियों को बेचा जाएगा

()    विज्ञापन को उपयुक्त वाइप्स/ब्लैंक का उपयोग करके कार्यक्रम से स्पष्ट रूप से अलग किया जाएगा ताकि कार्यक्रम के संदेश को विज्ञापन में दिए जा रहे संदेश और इमेज के साथ मिल जाने से बचाया जा सके

 

1.भूमिका

 

       किसी विक्रेता के लिए अपने माल और सेवाओं के प्राति रुचि बढ़ाने हेतु विज्ञापन एक महत्वपूर्ण और न्यायसंगत साधन है विज्ञापन की सफलता लोगों के विश्वास पर निर्भर है अत: ऐसे किसी व्यवहार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो इस विश्वास को कम करती हो यहां अधिकथित मानक स्वीकार्यता के न्यूनतम मानक के रूप में समझे जाने चाहिएं, जिन्हें समय-समय पर दर्शकों की भावनाओं के विद्यमान मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया जाएगा

 

       दूरदर्शन में विज्ञापन की स्वस्थ पद्धितयों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए आचार के निम्नलिखित मानक निर्धारित किए जाते हैं इन नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी दोनों की समान रूप से है

 

       उन सभी से, जो विज्ञापन कार्य में लगे हुए हैं, यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि वे देश में विज्ञापनों पर प्रभाव डालने वाले विधान से और विशेष रूप से निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों की अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें:-

1.                    औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940

2.                   औषधि नियंत्रण अधिनियम, 1950

3.                   औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954

4.                   प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957

5.                   व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958

6.                   खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

7.                   भेषजी अधिनियम, 1948

8.                   पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955

9.                   संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950

10.                उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

11.                 महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

12.                आकाशवाणी / दूरदर्शन संहिता

13.                भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी की गई भारत में विज्ञापन के लिए आचार संहिता

14.                औषधियों और उपचारों से संबंधित विज्ञापन के संबंध में मानक संहिता (देखें अनुबंध-I)

15.                विज्ञापन एजेंसियों के लिए मानक पद्धति (देखें अनुबध - II)

       (यह सूची विस्तृत है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं है)

 

2. संहिता

 

विज्ञापन में आचार के सामान्य नियम

 

1.      विज्ञापन इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह देश की विधि के अनुरूप हो और लोगों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक भावनाओं पर आक्षेप करता हो

2.     किसी भी ऐसे विज्ञापन के लिए अनुमति नही दी जाएगी जो:

 

(i)     किसी प्रजाति, जाति, रंग, धर्म और राष्ट्रीयता का उपहास करता है; राष्ट्रीय

(ii)     भारत के संविधान के किसी निर्देशक सिद्धांत या किसी अन्य उपबंध के विरुद्ध है;

(iii)    लोगों को अपराध की ओर बढ़ावा देता है या अशान्ति, हिंसा या कानून भंग करने को बढ़ावा देता है अथवा किसी भी प्रकार से हिंसा या अश्लीलता को महिमामंडित करता है; 

(iv)    आपराधिक भावना को वांछनीय बतलाता है;

(v)     विदेशी राज्यों के साथ् मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(vi)          राष्ट्रीय प्रतीक या संविधान के किसी भाग या किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्रीय नेता या राज्य के उच्चाधिकारी के व्यक्तित्व का अनुचित लाभ उठाता हो;

(vii)    सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों, मदिरा, शराब और अन्य मादक पदार्थों के बारे में है या उन्हें बढ़ावा देता है;

 

(viii) महिलाओं के चित्रण में सभी नागरिकों की स्थिति एवं अवसर की समानता तथा व्यक्तिगत मान मर्यादा की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है विशेषकर, किसी भी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत की गई हो महिलाओं का चित्रांकन इस ढंग से कदापि नहीं किया जाना चाहिए जो निष्क्रियता एवं दब्बु स्वभाव पर बल देता हो और परिवार एवं समाज में उनकी अधीनस्थ और गौण भूमिका को प्रोत्साहित करता हो पुरुषों और महिलाओं के चित्रांकन में परस्पर निरादर की भावना को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए विज्ञापनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि महिला के स्वरूप का चित्रांकन सुरुचिपूर्ण एवं सौंदर्यपरक हो तथा सुऱूचि एवं शालीनता के सुस्थापित मापदंडों के अंतर्गत हो

3.     विज्ञापन के किसी संदेश को किसी भी प्रकार से समाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया  जाएगा   

4.     किसी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका उद्देश्य पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति का हो विज्ञापन में किसी धार्मिक या राजनैतिक लक्ष्य की ओर संकेत नहीं किया जाना चाहिए या किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित नहीं होना चाहिए

5.     निम्नलिखित से संबंधित सेवाओं के विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएंगे:-

(i)      बिना लाइसेंस वाली रोजगार सेवाएं,

(ii)      भविष्यवक्ता आदि और जो लोग सम्मोहन विद्या का दावा करते हैं,

 (iii)     घुड़दौड़ अथवा दांव लगाने वाले अन्य खेलों के संबंध में बाजी लगाने की युक्तियां और गाइड   बुक आदि।

6.             दूरदर्शन शैक्षिक संस्थाओं/कॉलेजों के विज्ञापन स्वीकार करता है। परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्था/कॉलेज प्रमाणिक है ताकि छात्र दिशा भ्रमित हों

दूरदर्शन होलिडे रिजार्ट्स और होटलों के संबंध में भी विज्ञापन स्वीकार  करता है

दूरदर्शन भू-सम्पदा से सबंधित विज्ञापन भी स्वीकार करता है जिसमें फ्लैटों/भू-खंड की बिक्री, वाणिज्यिक एवं आवासीय दोनों प्रयोजनों के लिए फ्लैट किराए पर देना आदि शामिल है परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि दर्शक झूठे दावों से भ्रमित हों यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के सभी विज्ञापनों के अन्त में निम्नलिखित सुपर इम्पोजिशन अथवा कैप्शन के रूप में एक सांविधिक संदेश अवश्य दिया जाना चाहिए :-

"दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे किए गए दावों की प्रमाणिकता की जांच कर लें।" 

 

       दूरदर्शन निम्नलिखित के बारे में भी प्रसारण की अनुमति देता है :-

  (i)       विदेशी उत्पाद और वित्तीय सेवाओं सहित विदेशी बैंक,

  (ii)      आभूषण तथा बहुमूल्य रत्न,

  (iii)      सेबी द्वारा अनुमोदित म्युचुअल फंड,

(iv)      हेयर डाइज,

(v)      वैवाहिक एजेंसियां

 

7.                   जिन मदों का विज्ञापन दिया गया है उनमें कोई खराबी अथवा कमी नहीं होनी चाहिए, जैसाकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उल्लेख किया गया है

8.                   किसी भी विज्ञापन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया जाएगा जिससे जनता द्वारा यह अनुमान लगाए जाने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद अथवा उसके किसी संघटक में कोई विशिष्ट या अद्भुत या अलौकिक गुण या विशेषता है जिसे प्रमाणित करना कठिन है जैसेकि गंजेपन का उपचार, त्वचा का निखार आदि

 

9.     किसी विज्ञापन में गारंटी अथवा गारंटीड आदि शब्दों का इस्तेमाल तब तक नहीं होगा जब तक कि गारंटी की पूरी शर्तें महानिदेशक, दूरदर्शन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हों तथा विज्ञापन में उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो तथा बिक्री के समय अथवा सामान के साथ लिखित रूप में खरीददार के लिए उपलब्ध हों सभी मामलों में शर्तों में खरीददार के पास उपलब्ध सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा शामिल होना चाहिए किसी भी विज्ञापन में किसी गारंटी के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे खरीददार के विधिक अधिकार खत्म होने अथवा कम होने का आभास मिलता है

10.    तकनीकी साहित्य आदि से वैज्ञानिक अथवा सांख्यिकी उद्धरणों का उपयोग सामान्य दर्शक के प्रति समुचित जिम्मेदारी की भावना को ध्यान में रख कर ही किया जा सकता है ऐसे अप्रासंगिक आंकड़ों और वैज्ञानिक विशिष्ट शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसमें यह प्रतीत होता हो कि किए गए दावों का आधार वैज्ञानिक है जबकि ऐसा नहीं होता है सीमित वैधता वाले आंकड़े इस ढंग से प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिएं जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि वे सार्वभौम रूप से सही हैं

11.     विज्ञापनकर्ताओं या उनके एजेंटों को किसी दावे या दृष्टांत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए महानिदेशक के पास ऐसे साक्ष्य मांगने का और अपनी पूर्ण संतुष्टि तक उनकी जांच कराने का अधिकार है अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के मामले में विज्ञापनकर्ता इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा

12.     विज्ञापन में दूसरे उत्पादों अथवा सेवाओं के प्रति अपमानजनक अथवा निन्दात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

13.     ऐसी नकल से बचा जाएगा जिससे दर्शकों के भ्रमित होने की सम्भावना हो।

14.     वास्तविक और तुलनात्मक कीमत और लागत का दृश्य और मौखिक प्रस्तुतीकरण सही होना चाहिए और अनावश्यक जोर या मिथ्यावर्णन के कारण भ्रामक नहीं होना चाहिए

15.           प्रमाणपत्र सही हों और उनका उपयोग इस ढंग से किया जाए कि दर्शक भ्रमित न हों विज्ञापनकर्ताओं और विज्ञापन एजेंसियों को किए गए दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

16.        विज्ञापन का चित्र और श्रव्य सामग्री बहुत अधिक "चटकीली एवं तीव्र" नहीं होनी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यक्रम और विज्ञापन के बीच एक सुचारू चेंज ओवर हो ताकि दर्शकों को झटका या आघात सा लगे

17.     उपभोक्ताओं को यदि उत्पादों के वजन, गुणवत्ता या मूल्य की जानकारी दी जाए तो यह जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए

18.     जिन विज्ञापनों में कीमतों की तुलना अथवा कमी का उल्लेख किया गया हो उनमें संबंधित कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए

19.     ऐसे किसी भी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण संहिता का उल्लंघन करता हो, जिस नीचे पुन: उद्धृत किया गया है:-

 

आकाशवाणी/दूरदर्शन की सामान्य संहिता

 

1.      मित्र देशों की आलोचना,

2.     धर्मों अथवा सम्प्रदायों पर आक्षेप,

3.     किसी भी प्रकार की अश्लीलता या विऱूपता

4.     हिंसा उत्तेजित करना अथवा ऐसी कोई बात जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के प्रतिकूल है,

5.     ऐसी कोई बात जिससे न्यायालय की अवमानना होती है,

6.             राष्ट्रपति महोदय और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा की निन्दा,

7.     ऐसी कोई बात जिससे राष्ट्र की अखण्डता प्रभावित होती है, और

8.     किसी व्यक्ति की नामत: आलोचना  

 

20.  किसी ऐसे प्रभाव को विज्ञापन में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो दर्शकों के लिए चौंका देने वाले हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर तथा कार्यक्षेत्र को सीमित किए बिना निम्नलिखित ध्वनि प्रभावों की अनुमति नहीं दी जाएगी:-

                तीव्र गोलीबारी अथवा राइफल के शॉट के सायरन

     बमबारी

     चीख-पुकार

            कर्कश हंसी तथा इसी प्रकार की अन्य आवाजें

21.           विज्ञापन की प्रति में किसी भी प्रकार का छल-कपट/ढोंग नहीं होना चाहिए तथा इस प्रकार की प्रति दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी वाणिज्यिक उत्पादों के लिए विज्ञापनों के संबंध में किसी विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति या आवाज की नकल करना भी तब तक निषिद्ध है जब तक कि इस बात का वास्तविक प्रमाण हो कि उस विशिष्ट व्यक्ति ने नकल करने के लिए अनुमति दे दी है और जब तक कि यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाए कि ऐसी उदघोषणाओं का प्रसारण करने वाले केन्द्रों को विज्ञापनकर्त्ता या विज्ञापन एजेंसी द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है

 

विज्ञापन और बच्चे

 

22.   किसी वाणिज्यिक उत्पाद या सेवा के लिए ऐसे विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिनमें बच्चों से कोई ऐसी अपेक्षा की गई है कि यदि वे स्वयं उस उत्पाद या सेवा का क्रय नहीं करते या अन्य लोगों को उक्त सेवाएं या उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते तो वे अपने कर्त्तव्य का पालन करने में या किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति निष्ठावान बने रहने में असफल रहते ।

23.   ऐसे विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बच्चों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता हो कि यदि वे विज्ञापित उत्पाद नहीं लेते या उसका उपयोग नहीं करते तो वे अन्य बच्चों की तुलना में किसी किसी रूप में हीनता आएगी या उन्हें निन्दित किया जा सकता है या उसे रखने के लिए उनका उपहास किया जा सकता है

24.   किसी ऐसे विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालता है या उनमें किसी अहितकर आचरण के लिए रुचि पैदा करता है, उदाहरण के लिए, सड़क के बीच में खेलना, खिड़की से खतरनाक तरीके से झांकना, माचिस की डिब्बी या ऐसी किसी अन्य वस्तु के साथ खेलना, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं

25.   बच्चों को भीख मांगते हुए या अन्य किसी अशोभनीय या लज्जास्पद स्थिति में नहीं दिखाया  जाएगा ।

26.   ऐसे विज्ञापन के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे विज्ञापन के तिरस्कार या अपकीर्ति की संभावना हो विज्ञापन को लोगों के अन्धविश्वास या अज्ञान का लाभ नहीं उठाना चाहिए

27.   ताबीज, तंत्रमंत्र या चित्रों से चरित्र बताने वाले या ऐसे अन्य विषयों से संबंधित और साथ ही साथ आम जनता के अन्धविश्वास पर व्यापार करने वाले विषयों से संबंधित विज्ञापनों को अनुमति नहीं दी जाएगी

28.   विज्ञापन सच्चाई पर आधारित होने चाहिएं, तथ्यों को तोड़मरोड़ या बढ़ाकर या घटाकर लोगों को भ्रम में डालने की स्थिति से बचना चाहिए उदाहरण के लिए निम्नलिखित के बारे में गलत कथन द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रम में नहीं डाला जाना चाहिए:-

i)    माल के गुण, जैसे उसकी उपयोगिता, सामग्री, संघटक, मूल आदि

ii)         माल की कीमत, उसका मूल्य, उसकी उपयुक्तता और खरीद की शर्तें

iii)        खरीद के साथ दी जाने वाली सेवाएं, जिनमें डिलीवरी, विनिमय, वापसी, मरम्मत, अनुरक्षण, आदि शामिल हैं

iv)       वस्तु या सेवा के बारे में व्यक्तिगत सिफारिशें । अन्य लोगों द्वारा प्रतियोगी सामान की गुणता या मूल्य या विश्वसनीयता के संबंध में दिए गए वक्तव्य

29.   सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानकीकरण एजेंसियों के अलावा अन्य विशेषज्ञों के किसी भी प्रकार के प्रमाणपत्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी

30.  ऐसे विज्ञापन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसमें कोई दावा इतना बढ़ा-चढ़ा कर किया गया हो कि लोगों के मन में निराशा की भावना पैदा हो जाए

31.   उपभोक्ताओं के मन में एक निर्माता द्वारा तैयार किए गए माल और दूसरे निर्माता द्वारा तैयार किए गए माल के बीच भ्रम पैदा करने के लिए बनाए जाने वाले विज्ञापन की पद्धतियां ठीक नहीं हैं और उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ऐसी पद्धतियां निम्नलिखित हो सकती हैं: 

()  व्यापार चिन्ह या प्रतियोगी का नाम या माल को पैक करने या उस पर लेबल लगाने का अनुकरण, या

()  विज्ञापन की युक्तियों, प्रतिलिपि, लेआउट या नारों का अनुकरण

 

32.   सभी विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, विचारोत्तेजक, विकर्षक या आपराधिक विषय वस्तु या व्यवहार से बचना चाहिए। यह ऐसे विज्ञापनों पर भी लागू होता है, जो ऊपर वर्णित परिभाषा के अनुसार अपने आपमें आपत्तिजनक नहीं हैं किन्तु जो आपत्तिजनक पुस्तकों, फोटोग्राफ या अन्य सामग्री का विज्ञापन करते हैं और उसके द्वारा अपनी बिक्री और परिचलन बढ़ाते हैं

33.   औषधियों और उपचारों के संबंध में किसी ऐसे विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो अनुबन्ध-I के अनुसार औषधियों और उपचारों के विज्ञापन के मानकों से संबंधित संहिता का उल्लंघन करता है

  टिप्पणी: 1. अन्य सभी मामलों में, दूरदर्शन पर वाणिज्यिक प्रसारण के संबंध में महानिदेशक दूरदर्शन, समय-समय पर यथासंशोधित भारत में विज्ञापन की आचार संहिता करेगी ।

टिप्पणी: 2. इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह संहिता ऐसे संशोधनों/निर्देशों के अध्यधीन है जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर दिए/जारी किए जाएंगे

टिप्पणी: 3. सभी विज्ञापन एजेंसियां भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन बम्बई द्वारा यथानिर्धारित पद्धति के मानकों का अनुपालन करेंगी ये मानक अनुबंध - II में दिए गए हैं

 

III.                 संहिता को लागू करने की कार्यविधि

 

1.      संहिता के उल्लंघन के संबंध में दूरदर्शन को प्राप्त शिकायतों या रिपोर्टों को आरंभ में महानिदेशक द्वारा उपयुक्त कारवाई के अनुरोध के साथ विज्ञापनकर्ता की संबंधित एसोसिएशन (एसोसिएशनों) के पास भेजा जाएगा

2.     यदि एसोसिएशन (एसोसिएशनों) द्वारा शिकायत का संहिता के तहत संतोषजनक रूप से निपटारा नहीं किया जा सकेगा तो उसकी सूचना महानिदेशक को दी जाएगी जो उपयुक्त कार्रवाई करने पर विचार करेंगे

3.             दूरदर्शन द्वारा संहिता के तहत यदि किसी ऐसी पार्टी के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है जो विभिन्न सदस्य एसोसिएशनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो महानिदेशक ऐसी पार्टी का ध्यान उस शिकायत की ओर आकर्षित करेंगे तथा जिस मामले में आवश्यक होगा स्वयं समुचित कार्रवाई करेंगे

 

अनुबन्ध - I

 

औषधियों और उपचारों से संबंधित विज्ञापनों के संबंध में मानक संहिता

 

       यह संहिता विज्ञापनकर्ताओं, विनिर्माताओं, वितरकों, विज्ञापन एजेन्टों, प्रकाशकों और आपूर्तिकर्ताओं या विभिन्न विज्ञापन माध्यमों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई है बढ़ा-चढ़ाकर, भ्रामक या बिना गारण्टी वाले दावों से किसी व्यक्ति को नुकसान हो, इसलिए संहिता में ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही उच्च मानक का अंगीकरण और पर्याप्त ब्यौरे का समावेश करना औचित्यपूर्ण है जो इस प्रकार के विज्ञापन से जुड़े हुए हैं समाचार पत्रों और अन्य विज्ञापन माध्यमों से अनुरोध है कि वे किसी भी उत्पाद या उपचार की बाबत किसी ऐसे विज्ञापनकर्ता या विज्ञापन एजेन्ट से विज्ञापन स्वीकार करें जो उस उपचार या उत्पाद के संबंध में विज्ञापन या प्रचार के किसी भी रूप में इस संहिता के उपबन्धों का पालन नहीं करता है इस संहिता के उपबन्ध किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होते हैं जो सरकार, मंत्रालय, विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रकाशित किया जाता है या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायिओं, पंजीकृत दन्त चिकित्सकों, पंजीकृत भेषज्ञों या पंजीकृत नर्सों के बीच प्रचालन के लिए किसी जनरल में प्रकाशित होते हैं

खंड - I

 

सामान्य सिद्धान्त

1.     रोग मुक्ति

      किसी भी विज्ञापन में किसी बीमारी या बीमारी के लक्षणों का उपचार किए जाने के दावे का समावेश नहीं होना चाहिए और किसी विज्ञापन में किसी शब्द या किसी अभिव्यक्ति का ऐसे रूप या संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसका सकारात्मक भाव में किसी व्याधि, बीमारी या रोग के मूलोच्छेदन का अर्थ हो

 

2.    बीमारी आदि जिनके लिए उचित रूप से चिकित्सीय परिचर्या अपेक्षित है

      किसी भी विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे यह समझा जा सके कि वह किसी गम्भीर रोग, कष्ट, हालत, संकेत या रोग लक्षण के लिए किसी दवा या उत्पाद का प्रस्ताव है या उनके संबंध में परामर्श है क्योंकि इन पर किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सही तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए (खण्ड-2 भी देखें)

 

3.    भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण दावे

      किसी भी विज्ञापन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो प्रत्यक्षत: या विवक्षा द्वारा संरचना, विज्ञापित औषधि या उपचार के लक्षण या कार्य के बारे में या उस प्रयोजन के लिए, जिसके बारे में उसकी सिफारिश की गई है, किसी सच्चाई के बारे में भ्रम पैदा करता हो या उससे अलग हो

 

4.    भय के प्रति अपील

      किसी भी विज्ञापन में पाठकों के मन में यह भय पैदा करने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि वह बीमार है या ऐसे उपचार के बिना किसी व्याधि, बीमारी या रोग से ग्रस्त हो सकता है

 

5.    पत्राचार द्वारा निदान या उपचार

      किसी भी विज्ञापन में पत्राचार द्वारा किसी मानव में रोग, कष्ट या बीमारी के लक्षणों का निदान करने का या किसी व्यक्ति से उसके या किसी अन्य व्यक्ति की अस्वस्थता के लक्षणों का विवरण विज्ञापन के विचार से मंगाने या अस्वस्थता की ऐसी दशा में पत्राचार द्वारा उपचार करने का  प्रस्ताव नहीं होना चाहिए किसी विज्ञापन में पत्राचार द्वारा किसी