राष्ट्रीय दर कार्ड
1. प्रायोजित कार्यक्रम
(क) सामान्य
(i) किसी ग्राहक या किसी उत्पाद/सेवा की बुकिंग स्वीकार की जाती है। किसी उत्पाद के मामले में नि:शुल्क विज्ञापन समय का उपयोग उस उत्पाद/सेवा के विज्ञापन के लिए ही किया जा सकता है ।
(ii) प्रायोजक (प्रायोजकों)/ग्राहक (ग्राहकों) को देय विज्ञापन समय में कितने भी उत्पादों का विज्ञापन देने की अनुमति है ।
(iii) सभी कार्यक्रमों में दिए जाने वाले वाणिज्यिक विराम निम्नानुसार हैं :-
(क) 30 मिनट के स्लॉट में तीन, 45 मिनट के स्लॉट में चार तथा 60 मिनट के स्लॉट में छ: वाणिज्यिक विरामों की अनुमति दी जाएगी ।
(ख) बाहरी व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में नि:शुल्क विज्ञापन समय निर्माता द्वारा समाविष्ट किया जाएगा ।
(ग) दूरदर्शन के पास 30 मिनट के प्रत्येक स्लॉट में 60 सेकंड तथा 60 मिनट के प्रत्येक स्लॉट में 120 सेकंड के समय को कार्यक्रम के बीच में विज्ञापनों, चैनल प्रोमोशन, लोक सेवा संदेशों के लिए उपयोग करने का अधिकार रहेगा। इसके लिए निर्माता द्वारा कार्यक्रम के मध्याह्न में दूरदर्शन की ओर से विज्ञापन आदि की सामग्री को समाविष्ट करने हेतु एक बंपर विराम उपलब्ध कराया जाएगा ।
(iv) किसी धारावाहिक/कार्यक्रम विशेष के पात्र कलाकारों के विज्ञापन भी उसी कार्यक्रम के साथ प्रसारित करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
(ख) क्रेडिट लाइनें
चैनल-1/चैनल-2/क्षेत्रीय चैनलों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यक्रमों के संबंध में प्रायोजक (प्रायोजकों) को नि:शुल्क विज्ञापन समय के अलावा कार्यक्रम के प्रारंभ तथा कार्यक्रम के अंत में 20-20 सेकंड की क्रेडिट लाइनों की अनुमति भी दी जाती है । फीचर फिल्म, स्पोर्ट्स आदि जैसे लम्बे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों के मामले में, जिनमें 30-30 मिनट के प्रत्येक स्लॉट के अलग-अलग प्रायोजक होते हैं, 20 सेकंड की क्रेडिट लाइनें प्रत्येक स्लॉट में इस प्रकार से समाहित की जाएंगी कि उनसे कार्यक्रम को देखने में कोई रुकावट न आए।
क्रेडिट लाइनों का प्रसारण निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:-
(1) ग्राहक (कंपनी) के नाम से प्रायोजित कार्यक्रम
क्रेडिट लाइनों में निम्नलिखित शामिल हो सकता है:-
(क) किसी भी शैली/मनपसंद स्टाइल में कंपनी के नाम का दृश्य प्रस्तुतिकरण और/या ऑडियो में नाम (यदि चाहें तो संगीत सहित) ।
(ख) यदि चाहें तो कंपनी के मानक लोगो का दृश्य प्रस्तुतिकरण, और
(ग) दृश्य प्रस्तुतिकरण के लिए कंपनी की कोई भी कलर स्कीम और यदि ऐसा है तो स्पेशल इफेक्ट सहित ।
(2) उत्पाद के नाम पर प्रायोजित कार्यक्रम
क्रेडिट लाइनों में उत्पाद का नाम किसी भी शैली में, संगीत सहित या संगीत के बिना, लिखा हुआ या बोला हुआ शामिल हो सकता है । उत्पादों को पंचलाइन सहित दिखाया जा सकता है । स्पॉन्सर/ पंचलाइन का समय अधिकतम 05 सेकंड हो सकता है।
टिप्पणी:- क्रेडिट लाइनों के अनुमोदन की कार्यविधि भी वही है जो विज्ञापनों के लिए है ।
II अनुमत प्रायोजकों की संख्या
1. किसी कार्यक्रम के लिए प्रायोजकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है ।
2. प्रायोजक का टैग ऑन उत्पाद की पंचलाइन भी हो सकता है। तथापि, इसकी अवधि 5 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
III बैंकिंग
सभी कार्यक्रमों में उनकी समाप्ति तक शत-प्रतिशत सतत बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी । प्रत्येक कड़ी में अनुमत नि:शुल्क विज्ञापन समय +60 सेकंड के जमा (बैंक्ड) नि:शुल्क विज्ञापन समय (प्रति आधा घंटा) से अधिक के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे। किसी भी तरह के क्रॉस कार्यक्रम/ क्रॉस चैनल बैंकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी । कार्यक्रम की समाप्ति के साथ ही बैंकिंग भी समाप्त हो जाएगी । दूरदर्शन उपयुक्त मामलों में अपने विवेकानुसार बैंकिंग की सीमा को और 60 सेकंड तक बढ़ा सकता है बशर्ते कि संबंधित निर्माता/एजेंसी का भुगतान व्यवहार संतोषजनक रहा हो ।
IV पुन: प्रसारित (रिपीट) कार्यक्रम
किसी चैनल विशेष के लिए अनुमोदित कार्यक्रम का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह दूरदर्शन के अन्य चैनल के लिए भी स्वत: अनुमोदित हो गया है। विद्यमान नीति के अनुसार कार्यक्रम को चैनल के लिए नए सिरे से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा । किसी चैनल विशेष पर पुन: प्रसारित किए जा रहे किसी कार्यक्रम के लिए निम्नानुसार प्रसारण शुल्क वसूल किया जाएगा:-
(क) यदि किसी कार्यक्रम का उसी चैनल पर पुन: प्रसारण किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 50 % प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(ख) यदि कार्यक्रम को डीडी-1 से क्षेत्रीय केन्द्र/हिंदी भाषी क्षेत्र में पुन: प्रसारित किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 25% प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(ग) यदि किसी कार्यक्रम को एक क्षेत्रीय केन्द्र/हिंदी भाषी क्षेत्र से दूसरे केन्द्र/हिंदी भाषी क्षेत्र में पुन: प्रसारित किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 10% प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(घ) यदि किसी कार्यक्रम को डीडी-इंडिया से दूरदर्शन के किसी भी अन्य चैनल पर पुन: प्रसारित किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 10% प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(ङ) यदि किसी कार्यक्रम को दूरदर्शन के किसी अन्य चैनल से डीडी-इंडिया पर पुन: प्रसारित किया जाता है तो कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाएगा । इसी तरह यदि किसी कार्यक्रम को दूरदर्शन के किसी चैनल से क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल पर तथा विलोमत: पुन: प्रसारित किया जाता है और उस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों में पुन: प्रसारित किया जाता है तो कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाएगा।
V ब्रांडिंग (सभी कार्यक्रमों के लिए)
उस कार्यक्रम के लिए लागू पूरी स्पॉट बाइ दर वसूल की जाएगी । यह क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भी लागू होगी । ब्रांडिंग के प्रयोजन के लिए उत्पाद के पंचलाइन के उपयोग की अनुमति ब्रांडिंग के वायॅस ओवर में दी जाएगी । ब्रांडिंग के प्रयोजन के लिए निर्माता/विपणन एजेंसी को वॉयस ओवर में उत्पाद के पंचलाइन के उपयोग हेतु 5 सेकंड से अधिक के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
ब्रांडेड प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रमों और जिन कार्यक्रमों में कैमरा फ्रेम में माइक्रोफोन दिखाई देता है, उनके लिए निर्माता उत्पाद के ब्रांड को कार्यक्रम के नाम के साथ माइक्रोफोन की क्यूब पर दिखा सकता है ।
VI पुरस्कार योजना और/या प्रतियोगिता योजना
पुरस्कार योजना/प्रतियोगिता योजना नि:शुल्क विज्ञापन समय का अंग हो सकती है लेकिन यदि यह देय नि:शुल्क विज्ञापन समय से अधिक हो जाए तो निर्माता/एजेंसी को निम्नलिखित एक समान दरों पर भुगतान करना होगा:-
दूरदर्शन-1
(i) प्राइम टाइम 10,000/- रुपये
(ii)नॉन-प्राइम टाइम 7,500/- रुपये
यदि पुरस्कार योजना/प्रतियोगिता देय नि:शुल्क विज्ञापन समय का अंग न हो तो यह अधिकतम एक मिनट का हो सकता है । पुरस्कार योजना में निर्माता/ विपणन एजेंसी को पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे ब्रांडेड उत्पादों की घोषणा करने और उन्हें दिखाने की अनुमति होगी ।
VII रद्द करने संबंधी (स्पॉट बुकिंग के लिए)
प्रसारण तिथि से पहले 7 दिन या अधिक का नोटिस देकर एजेंसी संविदा को रद्द कर सकती है । यदि नोटिस प्रसारण तिथि से 7 दिन से कम का हो तो प्रस्तुत संविदा के अनुसार बिल भेजा जाएगा । तथापि, यदि विपणन एजेंसी/निर्माता कार्यक्रम आबंटन के समय प्रायोजित शाखा के साथ हस्ताक्षर किए गए करार को वापस लेना चाहता है तो करार के मुताबिक नोटिस देना अनिवार्य होगा ।
VIII विज्ञापन अवधि
05 सेकंड या उसके गुणांक अवधि के विज्ञापन स्वीकार किए जाएंगे । 05 सेकंड से कम समय के विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाएंगे । यदि स्पॉट की अवधि 5 सेकंड से अधिक और 10 सेकंड से कम हो तो उसके लिए 10 सेकंड की दर वसूल की जाएगी ।
IX समाचार से पहले टाइम चैक
उत्पाद या ग्राहक के नाम के साथ 05 से 10 सेकंड के मूक विज्ञापन को दिखाने की अनुमति होगी । लोगो उत्पाद शॉट या उत्पाद के विज्ञापन की अनुमति दी जाती है/स्वीकार्य है ।
X (क) दूरदर्शन प्रत्येक तिमाही या 13 कड़ियों के प्रसारण के बाद कार्यक्रम की श्रेणी की समीक्षा करेगा । समीक्षा उस तिमाही के टीआरपी रेटिंग के अनुसार कार्यक्रम की गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी ।
(ख) कार्यक्रम के लिए प्रारंभ में लागू श्रेणी, प्रसारण शुल्क एवं नि:शुल्क विज्ञापन समय उस कार्यक्रम के अंत तक जारी रहेंगे । उदाहरण के लिए यदि कोई धारावाहिक रात्रि 9.30 शुरू होता है तथा रात्रि 11.30 बजे तक जारी रहता है तो रात्रि 11.3.0 बजे तक प्रत्येक आधा घंटे का प्रसारण शुल्क वही रहेगा जो रात्रि 9.30 बजे के स्लॉट पर लागू है । दूरदर्शन के पास प्रत्येक मामले के आधार पर इस प्रकार के प्रसारणों की श्रेणी को अपग्रेड/डाउनग्रेड करने का अधिकार है ।
XI सभी विज्ञापन दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा विनियमित होंगे। दूरदर्शन विज्ञापन सेवा द्वारा अनुमोदित विज्ञापनों को ही प्रसारण की अनुमति दी जाएगी । यदि कोई विज्ञापन बिना अनुमोदन के प्रसारित किया जाता है तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तथा जिस कार्यक्रम में ऐसा विज्ञापन प्रसारित किया जाएगा उस कार्यक्रम के लिए लागू सामान्य स्पॉट बाइदर की राशि का पांच गुणा दंड भी वसूल किया जाएगा ।
XII रेट कार्ड में दर्शाए गए सभी मूल्य सकल हैं ।
XIII स्पॉट बाइ रेट यूनिट - 10 सेकंड
प्रायोजकता शुल्क दर यूनिट - 30 मिनट
दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए स्वीकार किए गए सभी कार्यक्रम सामान्यत: आधा घंटे की अवधि के होंगे । तथापि, लोक सेवा प्रसारण श्रेणी, समाचार एवं सामयिकी तथा बाल श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम कम या विषम अवधि के भी हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में 5 मिनट, 10 मिनट तथा विषम अवधि आदि के कार्यक्रमों के लिए यथानुपातिक आधार पर फीस वसूल की जाएगी जिसे 5 मिनट की निकटतम यूनिट तक पूर्ण किया जाएगा । लोक सेवा प्रसारण श्रेणी (नॉन प्राइम टाइम तथा मिड प्राइम टाइम स्लॉट में) के कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध नि:शुल्क विज्ञापन समय भी सुसंगत स्लॉट के यथानुपातिक आधार पर होगा । लोक सेवा प्रसारण श्रेणी के लिए नि:शुल्क विज्ञापन समय यथानुपातिक मात्रा का दुगना होगा ।
XIV लोक सेवा प्रसारण, समाचार एवं सामयिकी तथा बाल श्रेणी के तहत श्रेणीकृत कार्यक्रमों को नॉन-प्राइम टाइम बैंड में रियायत दी जाएगी । तथापि, इन श्रेणियों के कार्यक्रमों को प्राइम टाइम/मिड-प्राइम टाइम में कोई रियायत नहीं दी जाएगी । नॉन-प्राइम टाइम में इन कार्यक्रमों के लिए स्लॉट शुल्क का 75% वसूल किया जाएगा तथा उस स्लॉट के लिए देय नि:शुल्क विज्ञापन समय दिया जाएगा ।
XV "ऑन मेकिंग ऑफ द फिल्म" कार्यक्रम के लिए डीडी-। पर उस स्लॉट पर लागू सामान्य शुल्क का चार गुणा प्रसारण शुल्क होगा तथा डीडी-।। पर प्रसारण शुल्क का तीन गुणा होगा । ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई नि:शुल्क विज्ञापन समय नहीं दिया जाएगा ।
XVI टेली-शॉपिंग के लिए प्रसारण शुल्क डीडी-1 पर उस स्लॉट के विद्यमान शुल्क का छ: गुणा, डीडी-लल पर चार गुणा तथा क्षेत्रीय केन्द्रों पर दुगना होगा जिस पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाना है । ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई नि:शुल्क विज्ञापन समय नहीं दिया जाएगा ।
XVII जिन कार्यक्रमों/धारावाहिकों का प्रसारण सप्ताह में एक से ज्यादा बार होता है, वाणिज्यिक शर्तों की दृष्टि से उनकी एक सप्ताह में प्रसारित की गई कड़ियों को एक कड़ी माना जाएगा । उदाहरण के लिए ऐसे धारावाहिक जिनका प्रसारण सप्ताह में 5 बार होता है विज्ञापन शर्तों के प्रयोजन हेतु उसकी 130 कड़ियों को 26 कड़ी के बराबर और 260 कड़ियों को 52 कड़ियों के बराबर गिना जाएगा ।
XVIII कार्यक्रम प्रोमो/ब्रांडेड प्रोमो के लिए कोई प्रसारण प्रभार नहीं होगा । दूरदर्शन निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोमो (ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों) के नि:शुल्क प्रसारण की अनुमति दे रहा है:-
(क) दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों और निकट भविष्य में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड प्रोमो दिखाने की अनुमति दी जाती है ।
(ख) चूंकि दूरदर्शन ऐसे प्रोमो के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है, अत: उनका प्रसारण दूरदर्शन के विवेकाधिकार पर निर्भर है ।
(ग) प्रोमो की अवधि 20 सेकंड होगी । ब्रांडेड प्रोमो के मामले में ब्रांडिंग के लिए अधिकतम 5 सेकंड का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन प्रोमो की कुल अवधि 20 सेकंड से अधिक नहीं होगी ।
(घ) ब्रांडिंग हेतु उत्पाद अथवा सेवा के पैक शॉट तथा पंचलाइन का प्रयोग किया जा सकता है । तथापि, एकरूपता के लिए सभी ब्रांडेड/क्रेडिट लाइन प्रोमोज का प्रसारण एक विंडो (कुल स्क्रीन के लगभग दो तिहाई आकार के बराबर) में दिखाए जा रहे पैक शॉट के अनुसार होगा । विज्ञापन के वास्तविक पंचलाइन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी । क्रेडिट लाइन एक अलग स्वर............ के द्वारा प्रस्तुत..........के रूप में होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में पैक शॉट एक अलग विंडो में दिखाया जाना चाहिए तथा पंचलाइन प्रयोग किए गए वायॅस ओवर का प्रयोग प्रोमोज में नहीं किया जाना चाहिए ।
XIX टैम पर किसी कार्यक्रम की रेटिंग कम हो जाने पर उस कार्यक्रम को तत्काल हटा दिया जाएगा या उसे प्राइम टाइम से दूसरे स्लॉट में शिफ्ट कर दिया जाएगा । किसी कार्यक्रम की 26 कड़ियां ही स्वीकृत की जाएंगी तथा केवल उन कार्यक्रमों की कड़ियां ही बढ़ाई जाएंगी जिनकी संबंधित स्लॉट में टीआरपी अच्छी होगी । टैम आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम प्रसारण के दो सप्ताह के अन्दर टीआरपी प्राप्त हो जाती हैं तथा उन्हें मॉनिटर किया जाएगा । यदि 13वें सप्ताह तक कार्यक्रम अपने आपको स्थापित नहीं कर पाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मार्केट में ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है तथा उस कार्यक्रम को हटा कर उसके स्थान पर नया धारावाहिक शुरू कर दिया जाएगा ।
XX दूरदर्शन के प्रत्येक टाइम बैंड में टीआरपी रेटिंग के लिए एक बुनियादी बेंचमार्क होगा जिसका प्रयोग टीआरपी की मॉनिटरिंग करने तथा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए सभी टीवी घरों और एसईसी एबीसी की 15 महिलाओं की टीआरपी को मॉनिटर किया जाएगा । विश्लेषण के अनुसार, डीडी-। के विभिन्न टाइम स्लॉटों के लिए बेंचमार्क निम्नानुसार होगा:
प्राइम टाइम : 6 और अधिक के बीच रेटिंग
मिड प्राइम टाइम: : 3-6 के बीच
3 से कम रेटिंग देने वाले टाइम स्लॉट
प्रात: सुबह 11.00 बजे तक और रात्रि 11.00 बजे बाद के देर रात के स्लॉट ।
XXI जहां तक विभिन्न चैनलों के लिए फिल्म आधारित और गैर फिल्म आधारित कार्यक्रमों के वर्गीकरण का संबंध हैं, इस वर्गीकरण का निर्णय मूल्यांकन समिति कार्यक्रम की फिल्म सामग्री को देखते हुए करेगी और प्रसारण शुल्क/दरें संबंधित स्लॉट के प्रसारण शुल्क का 20% अधिक होंगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि "फिल्म आधारित कार्यक्रम" की परिभाषा में एलबम गाने भी शामिल हैं ।
XXII वाणिज्यिक आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन कार्यक्रम की वाणिज्यिक शर्तों को संशोधित कर सकता है जिसमें केवल कार्यक्रम की श्रेणी को अपग्रेड अथवा डाउनग्रेड करने तक सीमित न रहकर बाह्य निर्मित कार्यक्रमों तथा दूरदर्शन निर्मित/प्राप्त कार्यक्रमों के मामले में नि:शुल्क विज्ञापन समय तथा स्पॉट बाइ दर दोनों को संशोधित करना भी शामिल है ।
XXIII रेट कार्ड के संबंध में उठे किसी भी विवाद या व्याख्या के मामले में दूरदर्शन का निर्णय अंतिम होगा ।
XXIV रेट कार्ड में दिए गए रेट प्रत्येक स्लॉट के संबंध में वसूल की जाने वाली न्यूनतम दरें हैं । यदि किसी स्लॉट के लिए दो से अधिक धारावाहिक उपलब्ध हों तो अधिक प्रसारण शुल्क देने के लिए तैयार निर्माता को अनुमत नि:शुल्क विज्ञापन समय के साथ स्लॉट आबंटित कर दिया जाएगा ।
श्रेणीकरण
राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी-1)
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प्राइम टाइम |
(i) रात्रि 8.00 बजे से 11.00 बजे तक (सोमवार से रविवार)
(ii) प्रात : 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (रविवार) |
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मिड प्राइम टाइम |
(i) दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
(ii) दोपहर 1.00 बजे से अपराह्न 2.30 बजे तक (रविवार) |
|
नॉन प्राइम टाइम |
(i) प्रात : 6.00 बजे से 7.00 बजे तक (रविवार)
(ii) प्रात : 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
(iii) प्रात : 6.00 बजे से सायं 6.30 बजे तक (शनिवार)
(iv) अपराह्न 2.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक (रविवार)
(v) रात्रि 11.00 बजे से 12.30 बजे तक |