राष्ट्रीय दर कार्ड
1. प्रायोजित कार्यक्रम
(क) सामान्य
(i) किसी ग्राहक या किसी उत्पाद/सेवा की बुकिंग स्वीकार की जाती है। किसी उत्पाद के मामले में नि:शुल्क विज्ञापन समय का उपयोग उस उत्पाद/सेवा के विज्ञापन के लिए ही किया जा सकता है ।
(ii) प्रायोजक (प्रायोजकों)/ग्राहक (ग्राहकों) को देय विज्ञापन समय में कितने भी उत्पादों का विज्ञापन देने की अनुमति है ।
(iii) सभी कार्यक्रमों में दिए जाने वाले वाणिज्यिक विराम निम्नानुसार हैं :-
(क) 30 मिनट के स्लॉट में तीन, 45 मिनट के स्लॉट में चार तथा 60 मिनट के स्लॉट में छ: वाणिज्यिक विरामों की अनुमति दी जाएगी ।
(ख) बाहरी व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में नि:शुल्क विज्ञापन समय निर्माता द्वारा समाविष्ट किया जाएगा ।
(ग) दूरदर्शन के पास 30 मिनट के प्रत्येक स्लॉट में 60 सेकंड तथा 60 मिनट के प्रत्येक स्लॉट में 120 सेकंड के समय को कार्यक्रम के बीच में विज्ञापनों, चैनल प्रोमोशन, लोक सेवा संदेशों के लिए उपयोग करने का अधिकार रहेगा। इसके लिए निर्माता द्वारा कार्यक्रम के मध्याह्न में दूरदर्शन की ओर से विज्ञापन आदि की सामग्री को समाविष्ट करने हेतु एक बंपर विराम उपलब्ध कराया जाएगा ।
(iv) किसी धारावाहिक/कार्यक्रम विशेष के पात्र कलाकारों के विज्ञापन भी उसी कार्यक्रम के साथ प्रसारित करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
(ख) क्रेडिट लाइनें
चैनल-1/चैनल-2/क्षेत्रीय चैनलों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यक्रमों के संबंध में प्रायोजक (प्रायोजकों) को नि:शुल्क विज्ञापन समय के अलावा कार्यक्रम के प्रारंभ तथा कार्यक्रम के अंत में 20-20 सेकंड की क्रेडिट लाइनों की अनुमति भी दी जाती है । फीचर फिल्म, स्पोर्ट्स आदि जैसे लम्बे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों के मामले में, जिनमें 30-30 मिनट के प्रत्येक स्लॉट के अलग-अलग प्रायोजक होते हैं, 20 सेकंड की क्रेडिट लाइनें प्रत्येक स्लॉट में इस प्रकार से समाहित की जाएंगी कि उनसे कार्यक्रम को देखने में कोई रुकावट न आए।
क्रेडिट लाइनों का प्रसारण निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:-
(1) ग्राहक (कंपनी) के नाम से प्रायोजित कार्यक्रम
क्रेडिट लाइनों में निम्नलिखित शामिल हो सकता है:-
(क) किसी भी शैली/मनपसंद स्टाइल में कंपनी के नाम का दृश्य प्रस्तुतिकरण और/या ऑडियो में नाम (यदि चाहें तो संगीत सहित) ।
(ख) यदि चाहें तो कंपनी के मानक लोगो का दृश्य प्रस्तुतिकरण, और
(ग) दृश्य प्रस्तुतिकरण के लिए कंपनी की कोई भी कलर स्कीम और यदि ऐसा है तो स्पेशल इफेक्ट सहित ।
(2) उत्पाद के नाम पर प्रायोजित कार्यक्रम
क्रेडिट लाइनों में उत्पाद का नाम किसी भी शैली में, संगीत सहित या संगीत के बिना, लिखा हुआ या बोला हुआ शामिल हो सकता है । उत्पादों को पंचलाइन सहित दिखाया जा सकता है । स्पॉन्सर/ पंचलाइन का समय अधिकतम 05 सेकंड हो सकता है।
टिप्पणी:- क्रेडिट लाइनों के अनुमोदन की कार्यविधि भी वही है जो विज्ञापनों के लिए है ।
II अनुमत प्रायोजकों की संख्या
1. किसी कार्यक्रम के लिए प्रायोजकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है ।
2. प्रायोजक का टैग ऑन उत्पाद की पंचलाइन भी हो सकता है। तथापि, इसकी अवधि 5 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
III बैंकिंग
सभी कार्यक्रमों में उनकी समाप्ति तक शत-प्रतिशत सतत बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी । प्रत्येक कड़ी में अनुमत नि:शुल्क विज्ञापन समय +60 सेकंड के जमा (बैंक्ड) नि:शुल्क विज्ञापन समय (प्रति आधा घंटा) से अधिक के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे। किसी भी तरह के क्रॉस कार्यक्रम/ क्रॉस चैनल बैंकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी । कार्यक्रम की समाप्ति के साथ ही बैंकिंग भी समाप्त हो जाएगी । दूरदर्शन उपयुक्त मामलों में अपने विवेकानुसार बैंकिंग की सीमा को और 60 सेकंड तक बढ़ा सकता है बशर्ते कि संबंधित निर्माता/एजेंसी का भुगतान व्यवहार संतोषजनक रहा हो ।
IV पुन: प्रसारित (रिपीट) कार्यक्रम
किसी चैनल विशेष के लिए अनुमोदित कार्यक्रम का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह दूरदर्शन के अन्य चैनल के लिए भी स्वत: अनुमोदित हो गया है। विद्यमान नीति के अनुसार कार्यक्रम को चैनल के लिए नए सिरे से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा । किसी चैनल विशेष पर पुन: प्रसारित किए जा रहे किसी कार्यक्रम के लिए निम्नानुसार प्रसारण शुल्क वसूल किया जाएगा:-
(क) यदि किसी कार्यक्रम का उसी चैनल पर पुन: प्रसारण किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 50 % प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(ख) यदि कार्यक्रम को डीडी-1 से क्षेत्रीय केन्द्र/हिंदी भाषी क्षेत्र में पुन: प्रसारित किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 25% प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(ग) यदि किसी कार्यक्रम को एक क्षेत्रीय केन्द्र/हिंदी भाषी क्षेत्र से दूसरे केन्द्र/हिंदी भाषी क्षेत्र में पुन: प्रसारित किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 10% प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(घ) यदि किसी कार्यक्रम को डीडी-इंडिया से दूरदर्शन के किसी भी अन्य चैनल पर पुन: प्रसारित किया जाता है तो नए स्लॉट के प्रसारण शुल्क 10% प्रीमियम वसूल किया जाएगा ।
(ङ) यदि किसी कार्यक्रम को दूरदर्शन के किसी अन्य चैनल से डीडी-इंडिया पर पुन: प्रसारित किया जाता है तो कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाएगा । इसी तरह यदि किसी कार्यक्रम को दूरदर्शन के किसी चैनल से क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल पर तथा विलोमत: पुन: प्रसारित किया जाता है और उस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों में पुन: प्रसारित किया जाता है तो कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जाएगा।
V ब्रांडिंग (सभी कार्यक्रमों के लिए)
उस कार्यक्रम के लिए लागू पूरी स्पॉट बाइ दर वसूल की जाएगी । यह क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भी लागू होगी । ब्रांडिंग के प्रयोजन के लिए उत्पाद के पंचलाइन के उपयोग की अनुमति ब्रांडिंग के वायॅस ओवर में दी जाएगी । ब्रांडिंग के प्रयोजन के लिए निर्माता/विपणन एजेंसी को वॉयस ओवर में उत्पाद के पंचलाइन के उपयोग हेतु 5 सेकंड से अधिक के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
ब्रांडेड प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, साक्षात्कार पर आधारित कार्यक्रमों और जिन कार्यक्रमों में कैमरा फ्रेम में माइक्रोफोन दिखाई देता है, उनके लिए निर्माता उत्पाद के ब्रांड को कार्यक्रम के नाम के साथ माइक्रोफोन की क्यूब पर दिखा सकता है ।
VI पुरस्कार योजना और/या प्रतियोगिता योजना
पुरस्कार योजना/प्रतियोगिता योजना नि:शुल्क विज्ञापन समय का अंग हो सकती है लेकिन यदि यह देय नि:शुल्क विज्ञापन समय से अधिक हो जाए तो निर्माता/एजेंसी को निम्नलिखित एक समान दरों पर भुगतान करना होगा:-
दूरदर्शन-1
(i) प्राइम टाइम 10,000/- रुपये
(ii)नॉन-प्राइम टाइम 7,500/- रुपये
यदि पुरस्कार योजना/प्रतियोगिता देय नि:शुल्क विज्ञापन समय का अंग न हो तो यह अधिकतम एक मिनट का हो सकता