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अधिनियम तथा दिशा-निर्देश

प्रसार भारती अधिनियम और नियम : -

 

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25)

(12 सितम्बर, 1990)

      भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबंध करने, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उससे संबद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

 

      भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

     

(1)    परंतु प्रति वर्ष कम से कम छह अधिवेशन होंगे और एक अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच तीन मास का अंतर नहीं होगा ।

 

            (2)  यदि कोई बोर्ड सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो ऐसे बोर्ड सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है

 

            (3) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यदि वह किसी कारण से किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो कार्यपालक बोर्ड सदस्य और दोनों की अनुपस्थिति में, ऐसे अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य बोर्ड सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा

 

            (4) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले बोर्ड सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा

 

9.     निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

 

        (1)  ऐसे नियंत्रण, निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निगम, भर्ती बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् महानिदेशक (आकाशवाणी), महानिदेशक (दूरदर्शन) और ऐसे अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगा

 

        (2)  ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और उससे संबद्ध सभी अन्य विषय तथा ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जिनका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए

 

 

 

10.   भर्ती बोर्डों की स्थापना

 

            (1)  निगम दिन के पश्चात् यथाशीघ्र और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 9 के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक भर्ती बोर्डों की स्थापना करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो निगम के सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी नहीं हैं :

 

            परंतु ऐसे पदों पर, जिनके वेतनमान केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं हैं, नियुकित के प्रयोजनों के लिए, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष, अन्य बोर्ड सदस्य, पदेन बोर्ड सदस्य, नामनिर्दिष्ट बोर्ड सदस्य और निर्वाचित बोर्ड सदस्यों से मिलकर बनेगा

 

        (2)  भर्ती बोर्ड गठित करने वाले सदस्यों की अर्हताएं और सेवा की अन्य शर्तें और वह अवधि, जिसके लिए वे पदधारण करेंगे ऐसी होंगी जो विहित की जाएं

 

11.   विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का निगम को अंतरण

 

        (1)  जहां केंद्रीय सरकार ने किन्हीं ऐसे कृत्यों का, जो धारा 12 के अधीन निगम के कृत्य हैं, पालन करना समाप्त कर दिया है वहां केंद्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा और ऐसी तारीख या तरीखों से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे किन्हीं अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को, जो आकाशवाणी या दूरदर्शन में सेवारत हैं और उन कृत्यों का संपादन करने में लगे हुए हैं, निगम को अंतरित कर दें :

 

        परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश आकाशवाणी या दूरदर्शन के किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के संबंध में नहीं किया जाएगा जिसने ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को निगम को अंतरित किए जाने की केंद्रीय सरकार की प्रस्थापना की बाबत, निगम का कर्मचारी बनने का अपना आशय ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रज्ञापित कर दिया है

 

        (2)  उपधारा (1) के उपबंध भारतीय सूचना सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा को या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन बाह्य काडरों के ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होंगे, जो नियत दिन से ठीक पूर्व आकाशवाणी या दूरदर्शन में कार्य कर रहे हैं :

 

        परंतु जहां कोई ऐसा सदस्य, निगम का कर्मचारी बनने का और प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का अपना आशय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रज्ञापित करता है वहां उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार, जो विहित की जाएं, प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा

 

        (3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय केंद्रीय सरकार, यथाशक्य उन कृत्यों पर, जिनका पालन करना, यथास्थिति, आकाशवाणी या दूरदर्शन ने समाप्त कर दिया है या समाप्त कर देता है और उन क्षेत्रों पर जिनमें ऐसे कृत्यों का पालन किया गया है या किया जाता है, विचार करेगी

 

        (4) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अंतरित कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अंतरण की तारीख से ही केंद्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रह जाएगा और ऐसे पदनाम सहित, जो निगम अवधारित करे, निगम का कर्मचारी हो जाएगा और उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत, जिनके अंतर्गत पेंशन, छुट्टी और भविष्य निधि भी है, ऐसे विनियमों द्वारा शासित होगा जो बनाए जाएं और तब तक निगम का अधिकारी या अन्य कर्मचारी बना रहेगा जब तक उसका नियोजन निगम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है

 

        (5) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अंतरित प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अंतरण की तारीख से छह मास के भीतर अपने इस विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में करेगा कि वह -

            ()  उस वेतनमान से, जो अंतरण की तारीख से ठीक पूर्व आकाशवाणी या दूरदर्शन में उसके द्वारा धारित पद को लागू था या उस वेतनमान से, जो निगम के अधीन उस पद को जिस पर उसे अंतरित किया गया है, लागू है, शासित होगा;        

 

            () समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सरकार के नियमों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति या सेवांत प्रसुविधाओं से, या विनियमों के अधीन निगम के कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी, भविष्य निधि या अन्य सेवांत प्रसुविधाओं से, शासित होगा,

 

            और ऐसा विकल्प इस अधिनियम के अधीन एक बार प्रयुक्त किए जाने पर अंतिम होगा:

 

            परंतु किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा खंड () के अधीन प्रयुक्त विकल्प निगम के अधीन केवल उस पद की बाबत लागू होगा जिस पर ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अंतरित किया गया है और निगम के अधीन किसी उच्चतर पद पर नियुक्त होने पर वह केवल उस वेतनमान का पात्र होगा जो उस उच्चतर पद को लागू है:    

 

            परंतु यह भी कि यदि अपने अंतरण की तारीख से ठीक पूर्व ऐसा कोई अधिकारी या अन्य अधिकारी सरकार के अधीन या तो छुट्टी के कारण हुई किसी रिक्ति में या विनिर्दिष्ट अवधि की किसी अन्य रिक्ति में किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है, तो अंतरण होने पर उसका वेतन ऐसी रिक्ति की अनवसित अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और तत्पश्चात वह उस वेतनमान का, जो सरकार के अधीन उस पद को लागू है जिस पर वह परिवर्तित होता या उस वेतनमान का, जो निगम के अधीन उस पद को लागू है जिस पर उसे अंतरित किया गया है, इन दोनों में से जिसके लिए भी वह अपने विकल्प का प्रयोग करे, हकदार होगा:

 

            परंतु यह भी कि जब कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो संघ के सूचना और प्रसारण मंत्रालय या उसके किसी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों में सेवारत है, ऐसे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के, जो उस मंत्रालय या कार्यालय में ऐसे अंतरण के पूर्व उससे ज्येष्ठ था, निगम को अंतरित किए जाने के पश्चात््, उस मंत्रालय या कार्यालय में किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया जाता है, तो वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया जाता है, निगम को अंतरित किए जाने पर, केवल उस वेतनमान का, जो उस पद को लागू है जिसे वह, यदि प्रोन्नति हुई होती तो, धारित करता या उस वेतनमान का, जो निगम के अधीन उस पद को लागू है जिस पर अंतरित किया गया है, इन दोनों में से जिसके लिए भी वह अपने विकल्प का प्रयोग करे, हकदार होगा            

 

        (6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अंतरित कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी -       

 

            ()  निगम के अधीन वैसी ही या समतुल्य नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के, जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा;

 

            ()  ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और इन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति से अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

 

            परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगा और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

 

            परंतु यह और कि खंड () वहां लागू नहीं होगा जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति से अवनत किया जाता है जिससे कि आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है

 

12.   निगम के कृत्य और शक्तियां

 

        (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह जनता को जानकारी देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने के लिए और रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करे

 

        स्पष्टीकरण-- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के उपबंध भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के उपबंधों के अतिरिक्त, कि उनके अल्पीकरण में, होंगे

 

        (2) निगम अपने कृत्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्दश्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, अर्थात्:-

 

                ()  देश की एकता और अखंडता तथा संविधान में दिए गए मूल्यों को अक्षुण्ण रखना,

 

                () सार्वजनिक हित के सभी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषयों की निष्पक्ष, सत्य और        उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखना और सूचना    को, जिसके अंतर्गत अपनी कोई राय या विचारधारा का पक्षपोषण किए बिना परस्पर विरोधी विचारों को प्रस्तुत करना भी है, उचित तथा संतुलित रूप से प्रस्तुत करना,

 

                () शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार      कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना,

 

                () समुचित कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों और         भाषाओं के पर्याप्त कार्यक्रम देना,

 

         () क्रीड़ा और खेलकूद के पर्याप्त कार्यक्रम देना जिससे कि स्वस्थ स्पर्धा और खेलकूद की भावना को प्रोत्साहन मिले,

 

              () युवकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित कार्यक्रम देना,

 

         () महिलाओं की प्रास्थिति और समस्याओं के संबंध में सूचना देना, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना तथा महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष ध्यान देना,

 

         () सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि करना तथा शोषण, असमानता और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों का सामना करना तथा समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण को अग्रसर करना,

 

            () श्रमजीवी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को अग्रसर करना,

 

            ()  ग्रामीण जनता और जनता के दुर्बल वर्गों तथा सीमावर्ती प्रदेशों, पिछड़े या दूरस्थ क्षेत्रों                        के निवासियों की सेवा करना,        

 

            () अल्पसंख्यकों और जनजाति समुदायों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्यक्रम देना,

 

            ()  बालकों, अंधों, वृद्धों, विकलांगों तथा अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय करना,

 

            () भारत की भाषाओं में संप्रेषण में वृद्धि करते हुए इस प्रकार प्रसारण करना जिससे  राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि हो, और प्रत्येक राज्य में उस राज्य की भाषाओं में प्रादेशिक             सेवाओं का विस्तार करना,

 

           () समुचित प्रौद्योगिकी को चुनकर और उपलब्ध प्रसारण आवृत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करके व्यापक प्रसारण कार्यक्रम देना और यह सुनिश्चित करना कि ग्राह्यता उच्च कोटि की हो,

 

        () रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण प्रौद्योगिकी को निरंतर अद्यतन बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और

 

        () विभिन्न स्तरों पर पारेषण के अतिरिक्त चैनल स्थापित करके  प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना

 

        (3) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम निम्नलिखित कार्य करने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो यह ठीक समझे, अर्थात् :-

 

             () यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों को देने और बनाने के लिए प्रसारण का संचालन लोक सेवा के रूप में हो रहा है,

 

             () रेडियो और दूरदर्शन के लिए समाचार-संग्रह प्रणाली की स्थापना करना,

 

             () प्रसारण के लिए खेलकूद और अन्य आयोजनों, फिल्मों, धारावाहिकों, अवसरों,        अधिवेशनों, समारोहों या सार्वजनिक रुचि की अन्य घटनाओं की बाबत कार्यक्रमों और      अधिकारों या विशेषाधिकारों का क्रय करना या अन्यथा अर्जित करने के लिए बातचीत करना और सेवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के आबंटन की प्रक्रिया स्थापित करना,

 

             () रेडियो, दूरदर्शन और अन्य सामग्री के पुस्तकालय या पुस्तकालयों की स्थापना        करना और उनका अनुरक्षण करना,

 

             () समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम, श्रोता अनुसंधान, विपणन या तकनीकी सेवा संचालित करना या कराना जो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी रीति से तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए दिए जा सकें जो निगम ठीक समझे,

 

             ()  ऐसी अन्य सेवाओं की व्यवस्था करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं

 

        (4)  उपधारा (2) और  उपधारा (3) की कोई बात निगम को केंद्रीय सरकार की ओर से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विदेश सेवा के प्रसारण का प्रबंध करने और केंद्रीय सरकार द्वारा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए ठहरावों के आधार पर भारत के बाहर के संगठनों द्वारा किए गए प्रसारणों का अनुश्रवण करने से निवारित नहीं करेगी

 

        (5)  यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए इस धारा में उपवर्णित उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध किया जाए, केंद्रीय सरकार को विज्ञापनों के बारे में प्रसार-समय की अधिकतम सीमा अवधारित करने की शक्ति होगी

 

        (6)  निगम किसी सिविल दायित्व के अधीन केवल इस कारण नहीं होगा कि वह इस धारा के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहा है

 

        (7) निगम को विज्ञापनों और ऐसे कार्यक्रमों के लिए या उनकी बाबत, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, फीस और अन्य सेवा प्रभार अवधारित और उद्गृहीत करने की शक्ति होगी :

 

        परंतु इस उपधारा के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत फीस तथा अन्य सेवा प्रसार ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं

 

13.   संसदीय समिति

 

        (1) एक समिति का गठन किया जाएगा जो संसद के बाईस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, लोक सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित लोक सभा के पंद्रह सदस्य और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सात सदस्य होंगे जो इस बात की निगरानी रखेंगे कि निगम अपने कृत्यों का निर्वहन इस अधिनियम के उपबंधों और विशेष रूप से धारा 12 में उपवर्णित उसके उद्देश्यों के अनुसार करता है और वह उस पर संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

 

        (2) समिति ऐसे नियमों के अनुसार कार्य करेगी जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा बनाए जाएं

 

    प्रसारण परिषद् की स्थापना, उसके सदस्यों की पदावधि और उनका हटाया जाना, आदि

 

नियत दिन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, प्रसारण परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना की जाएगी जो धारा 15 में निर्दिष्ट परिवादों को ग्रहण करेगी और उन पर विचार करेगी और धारा 12 में उपवर्णित उद्देश्यों के अनुसार निगम को उसके कृत्यों के निर्वहन में सलाह देगी

 

(2)             प्रसारण परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी --

 

()           एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक जीवन में          विख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे,

 

 () संसद के चार सदस्य, जिनमें से लोक सभा के दो सदस्य उसके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए     जाएंगे और राज्य सभा के दो सदस्य उसके सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे

 

        (3)  प्रसारण परिषद् का अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य होगा और प्रत्येक अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होगा तथा अध्यक्ष या अंशकालिक सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा

 

        (4)  प्रसारण परिषद् उतनी प्रादेशिक परिषदें गठित कर सकेगी जितनी वह परिषद् की, उसके कृत्यों के निर्वहन में, सहायता करने के लिए आवश्यक समझे

 

        (5)  प्रसारण परिषद् का अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और छुट्टी, पेंशन (यदि कोई हों), भविष्य निधि और अन्य विषयों की बाबत सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विहित की जाएं:

 

         परंतु प्रसारण परिषद् के अध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों और सेवा की शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा

 

        (6)  प्रसारण परिषद् के अन्य सदस्य और उपधारा (4) के अधीन गठित प्रादेशिक परिषदों के सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं

 

15.   प्रसारण परिषद् की अधिकारिता और उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

 

(1)                       प्रसारण परिषद् निम्नलिखित से परिवाद ग्रहण करेगी और उन पर विचार करेगी, अर्थात्:-

 

() कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो यह अभिकथित करता है कि कोई कार्यक्रम या प्रसारण या निगम का विनिर्दिष्ट मामलों में या साधारणतया कार्यकरण उन उद्देश्यों के अनुसार नहीं है जिनके लिए निगम स्थापित किया गया है,

 

() कोई व्यक्ति (निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न) जो यह दावा करता है कि निगम के किसी कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में उसके साथ किसी रीति से अन्यायपूर्ण या अनुचित व्यवहार किया गया है (जिसके अंतर्गत उसकी एकांतता का अनधिकृत अतिक्रमण, दुर्व्यपदेशन, विकृति या वस्तुनिष्ठता का अभाव है)

 

        (2)  उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के  भीतर किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए

 

        (3)  जो परिवाद प्रसारण परिषद् को प्राप्त होते हैं उन्हें निपटाने के लिए परिषद् ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो वह ठीक समझे

 

        (4) यदि परिवाद पूर्णत: या भागत: न्यायोचित पाया जाता है तो प्रसारण परिषद् कार्यपालक बोर्ड सदस्य को समुचित कार्रवाई करने के लिए सलाह देगी

 

        (5)  यदि कार्यपालक बोर्ड सदस्य प्रसारण परिषद् की सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो वह ऐसी सिफारिश को बोर्ड के समक्ष विनिश्चय के लिए रखेगा

 

        (6)  यदि बोर्ड भी प्रसारण परिषद् की सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और तदनुसार प्रसारण परिषद् को सूचित करेगा

 

उपधारा (5) और उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रसारण परिषद् यह समुचित समझे, वहां वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, निगम से किसी परिवाद के बारे में अपनी सिफारिशों का प्रसार ऐसी रीति में करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी परिषद् ठीक समझे


 

अध्याय 3

आस्तियां, वित्त और लेखे

 

17.       केंद्रीय सरकार की कतिपय आस्तियों, दायित्वों, आदि का निगम को अन्तरण-नियत दिन से