प्रसार भारती
दूरदर्शन महानिदेशालय
विषय: दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण के लिए कमीशंड कार्यक्रमों पर विचार करने, कार्रवाई करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए दिशा-निर्देश ।
इन-हाउस निर्माण के प्रयासों से निर्मित कार्यक्रमों की कमी को पूरा करने और उनमें वृद्धि करने तथा कार्यक्रमों में विविधता लाने के लिए दूरदर्शन अपने चैनलों की आवश्यकताओं के अनुसार बाह्य निर्माताओं से कार्यक्रमों को कमीशन करता है । प्रसार भारती द्वारा बाह्य निर्माताओं के माध्यम से कार्यक्रमों की कमीशनिंग समय-समय पर निधि की उपलब्धता के अधीन दूरदर्शन महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा की जाएगी ।
कमीशन करने की पद्धतियां
1. प्रसार भारती निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति से कार्यक्रम कमीशन कर सकता है:-
(क) एक स्तरीय प्रक्रिया (एसएसपी): प्रसार भारती विज्ञापन देकर पात्र निर्माताओं से निर्धारित विषय-वस्तुओं/विषयों पर कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है तथा प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद कार्यक्रम सौंपने के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।
(ख) सीधे सौंपने की प्रक्रिया (डीएपी): प्रसार भारती प्रतिष्ठित निर्माताओं/निर्देशकों/निर्माण गृहों से उन क्षेत्रों में ऐसे विषयों पर और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे सीधे ही कार्यक्रम कमीशन कर सकता है जिन क्षेत्रों में इन प्रतिष्ठित निर्माताओं/निर्देशकों/निर्माण गृहों का प्रामाणिक रिकार्ड रहा हो ।
2. जब कभी ब्राह्य निर्माताओं से कार्यक्रम कमीशन करने का निर्णय लिया जाएगा, प्रसार भारती कमीशन करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में निर्णय लेगा । सीधे सौंपने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा । समिति में महानिदेशक, दूरदर्शन, एक कार्यक्रम उप महानिदेशक, मीडिया/टीवी/कला/फिल्म/साहित्य/प्रबंधन/समाज विज्ञान का एक विशेषज्ञ शामिल होगा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विशेषज्ञों के एक पैनल में से नामित किया जाएगा । पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा । तत्पश्चात सीधे सौंपने के ऐसे सभी मामले बोर्ड को सूचित किए जाएंगे ।
3. एक स्तरीय प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यक्रमों को कमीशन करने की पद्धति आगामी पैराग्राफों में दी गई है । सीधे सौंपने की प्रक्रिया के अधीन कमीशन करने की पद्धति का निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा ।
एक स्तरीय प्रक्रिया
कार्यक्रम के प्रस्ताव आमंत्रित करना
4. महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा विषय-वस्तु/फार्मेट का पता लगाया जाएगा और विषय-वस्तुओं की यह सूची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी । यह सूची वित्तीय वर्ष के आरंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी । यदि सूची में कोई परिवर्तन/अभिवृद्धि करना अपेक्षित हो तो यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा ।
5. दूरदर्शन महानिदेशालय में केन्द्रीय कमीशनिंग यूनिट (सीसीयू) द्वारा दूरदर्शन के नेटवर्क पर समुचित घोषणाएं करके, इसकी वेबसाइट पर विज्ञापन देकर, दूरदर्शन केन्द्रों के नोटिस बोर्डों पर नोटिस लगाकर तथा यदि अपेक्षित हो तो समाचारपत्रों में भी विज्ञापन देकर अभिज्ञात विषय-वस्तुओं पर कार्यक्रमों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे (कशीर, नॉर्थ ईस्ट, भारती, उर्दू और क्षेत्रीय चैनल अलग से आवेदनपत्र आमंत्रित करेंगे) । नोटिस में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रमों की श्रेणियों, शैली, विषय-वस्तु, विषय और कार्यक्रम के लिए अपेक्षित कड़ियों की संख्या/समय का ब्यौरा दिया जाएगा । नोटिस में आवेदक के लिए पात्रता संबंधी मापदंड का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।
6. प्रसार भारती को किसी भी समय कमीशन किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या, उनकी किस्म/शैली, विषय-वस्तु/विषय तथा कड़ियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा ।
बजट
7. प्रसार भारती कार्यक्रमों को नियत बजट के आधार पर अथवा निर्धारित बजट के आधार पर कमीशन कर सकता है । नियत बजट पद्धति में आवेदक से प्रसार भारती द्वारा विनिर्दिष्ट कड़ी की कीमत के अंदर कार्यक्रम निर्मित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आशा की जाएगी जबकि निर्धारित बजट पद्धति में कड़ी की कीमत लागत निर्धारण समिति द्वारा तय की जाएगी । सार्वजनिक घोषणा में बजट पद्धति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।
कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना
8. कार्यक्रम संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव में निम्नलिखित सूचना दी जानी चाहिए:-
आवेदक/निर्माता के बारे में
क) अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण के साथ आवेदक का निर्माण संबंधी टरैक रिकार्ड दर्शाते हुए पूरा बायोडाटा ।
ख) आवेदक/निर्माता की वित्तीय स्थिति, बैंक खाते का नवीनतम विवरण, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र (असाधारण गुणता के कार्यक्रमों के साथ आने वाले नए आवेदकों के मामले में इस अथवा उपर्युक्त अपेक्षाओं में छूट दी जा सकती है) ।
ग) पैन नं., पैन कार्ड की सत्यापित प्रति, पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणियां ।
कार्यक्रम के बारे में
घ) कार्यक्रम का विषय, शीर्षक, भाषा, विषय-वस्तु, श्रेणी, शैली (अर्थात् कथा-साहित्य, वृत्तचित्र, क्विज आदि) ।
ङ) धारावाहिकों के मामले में विस्तृत स्टोरी लाइन । एक कड़ी वाले कार्यक्रमों के मामले में कहानी/विषय, प्रतिपादन की विस्तृत रूप-रेखा और स्क्रिप्ट ।
च) 4 कड़ियों तक के लघु धारावाहिक के मामले में संकल्पना और प्रतिपादन सहित सभी कड़ियों की विस्तृत पटकथा, दृश्य योजना स्क्रिप्ट, स्क्रीनप्ले । लंबे धारावाहिकों के मामले में सभी कड़ियों अथवा 26 कड़ियों, इनमें से जो भी कम हो, का संक्षिप्त कथासार तथा उसके साथ चार कड़ियों की विस्तृत पटकथा, दृश्य विधान और स्क्रीनप्ले ।
छ) निर्माण दल का ब्यौरा जिसमें निर्देशक, शोधकर्ता, पटकथा लेखक, फोटोग्राफी निर्देशक और संगीत निर्देशक के नाम, बायोडाटा और पते दिए गए हों तथा उसके साथ प्रत्येक से इस बात की लिखित पुष्टि कि वे कार्यक्रम के निर्माण कार्य में लगे रहने के लिए सहमत हैं । एक बार सूचित करने के बाद प्रसार भारती की पूर्व सहमति के बिना निर्माण दल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
ज) पिछले कुछ समय के दौरान आवेदक/निर्माता द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की शो रील ।
-झ) निर्माण की लागत जिसमें निर्माण-पूर्व, निर्माण और निर्माणोपरांत अवस्थाओं पर बजट का पूरा ब्यौरा दिया गया हो (इसे मुख्य लिफाफे के अंदर एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिस पर "प्रस्तावित बजट" लिखा होगा) ।
ञ) क्विकीज, स्पॉट आदि के निर्माण के लिए पूरी कहानी और निर्माणोपरांत ब्यौरे के साथ यही ब्यौरा दिया जाएगा ।
प्रत्येक प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ पर एक विषय सूची दी जाएगी जिसमें उपर्युक्त सभी दस्तावेज और उनकी पृष्ठ संख्या दी जाएगी । समस्त दस्तावेज/शपथ-पत्र प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे । इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा । प्रसार भारती/दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे ।
9. आवेदक/निर्माता इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि निर्मित एवं प्रसारित कार्यक्रमों, वित्तीय स्थिति तथा अन्य सुसंगत पहलुओं के बारे में दी गई सूचना सही है तथा यदि दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो सौंपे गए कार्यक्रम को निरस्त करने पर आवेदक/पैनल में शामिल निर्माता को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
10. जो आवेदक/निर्माता प्रसार भारती का चूककर्त्ता है/जिसकी ओर कोई राशि बकाया है उसको कोई कार्यक्रम सौंपे जाने से पूर्व उसे या तो देय राशियों का भुगतान करना होगा अथवा भुगतान की योजना को अनुमोदित कराना होगा ।
11. प्रसार भारती, आवेदक/निर्माता से उसके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के प्रस्ताव के संबंध में प्रेजेंटेशन देने का अनुरोध कर सकता है । ऐसी स्थिति में, आवेदक/निर्माता को सर्जनात्मक दल के उतने अपेक्षित सदस्यों के साथ, जितने के लिए सूचित किया गया हो, स्वयं मूल्यांकन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और प्रेजेंटेशन (कार्यक्रम पायलट के साथ जहां अपेक्षित हो) देना होना । आवेदक/निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रेजेंटेशन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
12. आवेदक/निर्माता को प्रसार भारती द्वारा यथा अपेक्षित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और अन्य कोई सूचना उपलब्ध करानी होगी जैसेकि भागीदारी करार/संस्था की बहिर्नियमावली, संस्था के अन्तर्नियम, संस्थापन प्रमाणपत्र आदि ताकि आवेदक की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके ।
प्रक्रिया शुल्क
13. प्रत्येक कार्यक्रम के प्रस्ताव के साथ नीचे दिए गए मूल्य के अनुसार प्रक्रिया शुल्क संलग्न किया जाएगा :-
(क) राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय चैनल के लिए प्रस्ताव के मामले में 25.000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए); तथा
(ख) क्षेत्रीय चैनल, राज्य नेटवर्क अथवा क्षेत्रीय/स्थानीय सेवा के लिए प्रस्ताव के मामले में 10.000/- रुपये (दस हजार रुपए) ।
14. प्रक्रिया शुल्क पीबीबीसीआई, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली को देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।
15. प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय है ।
मूल्यांकन
16. प्राप्त हुए प्रत्येक प्रस्ताव का प्रारंभिक मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए गठित उपयुक्तता समिति द्वारा चैनल की आवश्यकता की दृष्टि से इसकी उपयुक्तता के लिए प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा । संक्षिप्त सूचीबद्ध प्रस्तावों में से, जिनके बारे में 13 अथवा अधिक कड़ियों के धारावाहिकों के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे इस प्रकार निर्धारित निच फार्मेटों के मामले को छोड़कर अपनी लागत और जोखिम पर एक पायलट निर्मित करने के लिए कहा जाएगा । संक्षिप्त सूचीबद्ध प्रस्तावों को मूल्यांकन समिति के पास भेज दिया जाएगा ।
17. प्रत्येक दूरदर्शन चैनल के लिए, जहां तक संभव होगा, महानिदेशक दूरदर्शन द्वारा नियुक्त की गई एक अलग मूल्यांकन समिति होगी । इस मूल्यांकन समिति में उप निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के 5 (पांच) से अधिक सरकारी सदस्य नहीं होंगे । इस समिति में, सरकारी सदस्यों के अलावा, तीन (3) बाह्य विशेषज्ञ हो सकते हैं । बाह्य विशेषज्ञ फिल्म/टीवी निर्माण, अभिनय कला, प्रसारण, पत्रकारिता, साहित्य, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्रों से होंगे । बाह्य विशेषज्ञों का यह पैनल महानिदेशालय द्वारा तैयार किया जाएगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।
18. क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन समिति में कार्यक्रम निष्पादक और उससे ऊपर के स्तर के 4 से अधिक सरकारी सदस्य नहीं होंगे । क्षेत्रीय उप महानिदेशक के अनुमोदन से इस समिति का गठन केन्द्र के निदेशक द्वारा किया जाएगा । क्षेत्रीय स्तर पर बाह्य विशषज्ञों के नाम क्षेत्रीय उप महानिदेशक के अनुमोदन के लिए केन्द्र निदेशक द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे ।
19. समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन मुख्य रूप से पायलट कड़ी, प्रस्तुतीकरण और कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुत सूचना के आधार पर करेगी । समिति प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सिफारिश करेगी । अस्वीकार करने के मामले में, अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा । स्वीकार करने के मामले में समिति द्वारा कमीशन की जाने वाली कड़ियों की संख्या तय की जाएगी ।
लागत निर्धारण
20. राष्ट्रीय चैनलों के मामले में, लागत निर्धारण समिति, जिसमें उप निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, निर्धारित बजट के कार्यक्रम(मों) के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत बजट की जांच करेगी तथा पूर्व-निर्धारित लागत निर्धारण पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्रति कड़ी दी जाने वाली लागत की सिफारिश करेगी । क्षेत्रीय स्तर पर, लागत निर्धारण समिति में कार्यक्रम निष्पादक और उससे ऊपर के स्तर के तीन से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे ।
अनुमोदन
21. राष्ट्रीय चैनलों के मामले में, मूल्यांकन समिति (नियत बजट पद्धति के मामले में) तथा मूल्यांकन एवं लागत निर्धारण समितियों (निर्धारित बजट पद्धति के मामले में) की सिफारिश अनुमोदन के लिए महानिदेशक, दूरदर्शन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी । क्षेत्रीय चैनलों, राज्य नेटवर्क, क्षेत्रीय/स्थानीय सेवाओं के मामले में समितियों की सिफारिश इसी प्रकार अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय उप महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
22. अनुमोदन के संबंध में महानिदेशक, दूरदर्शन/क्षेत्रीय उप महानिदेशक द्वारा निर्णय लिया जाएगा । प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने संबंधी सूचना आवेदकों को निर्णय लेने के तीस दिवस के अंदर दे दी जाएगी ।
करार
23. कार्यक्रम, अनुमोदित हो जाने के बाद दूरदर्शन महानिदेशालय/क्षेत्रीय केंद्र निदेशक आवेदक के साथ एक करार निष्पादित करेगा । करार में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम का निर्माण करने और उसे दूरदर्शन को प्रस्तुत करने की समयावधि का उल्लेख किया जाएगा (करार का नमूना संलग्न है) ।
गुणता नियंत्रण
24. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान उच्च स्तर की गुणता बनाए रखी जाती है, प्रसार भारती एक निर्माण सहयोगी सम्मिलित कर सकता है जो अनुमोदित कार्यक्रम की कड़ियों के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेगा । निर्माता को प्रसार भारती द्वारा नामित निर्माण सहयोगी द्वारा की गई टिप्पणियों का अनिवार्यत: पालन करना होगा । भुगतान जारी करने की प्रत्येक अवस्था तथा रफ-कट एवं निर्माण की अंतिम अवस्था पर गुणता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए गठित पूर्वावलोकन समिति भुगतान जारी करने से पहले अपेक्षित प्रमाणपत्र देगी । जब कभी आवश्यक होगा, प्रसार भारती द्वारा नामित निर्माण सहयोगी किसी भी निर्माण कार्य का निर्माण स्थल पर ही मूल्यांकन कर सकता है ताकि गुणता का समुचित मानक स्तर तथा निर्माता द्वारा प्रस्तुत योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।
निर्माण
25. कार्यक्रम, महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा (क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक द्वारा) समय-समय पर अनुमोदित एवं अधिसूचित तकनीकी फार्मेटों और तकनीकी मानकों के अनुरूप होगा ।
26. निर्माता कार्यक्रम का निर्माण करेगा और हर दृष्टि से पूरी तरह तैयार कड़ियों की आपूर्ति करेगा । कार्यक्रम की समस्त कड़ियों की आपूर्ति करार में निर्धारित समय-सीमा के अंदर की जाएगी ।
27. यदि कार्यक्रम की आपूर्ति में विलम्ब होने की संभावना हो तो निर्माता प्रसार भारती से समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करेगा । प्रसार भारती अपने विवेकानुसार जितना उचित समझे उतना समय बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है अथवा अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है । यदि समय बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की जाती है तो बढ़ाए गए समय की अवधि के बारे में निर्णय महानिदेशक, दूरदर्शन/क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र के निदेशक द्वारा लिया जाएगा ।
28. मंजूर किए गए उपर्युक्त मूल समय/बढ़ाई गई अवधि के बाद विलम्ब होने पर निर्माता को भुगतान की गई राशि पर विलम्ब की अवधि के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा ।
29. निर्माता कार्यक्रम के प्रोमो (वीडियो, ऑडियो और प्रिंट)/ प्रचार सामग्री उपलब्ध कराएगा ।
30. निर्माता द्वारा प्रस्तुत की गई पटकथाओं और टेपों (रफ-कट, अंतिम टेप) का पूर्वावलोकन समिति द्वारा पूर्वावलोकन किया जाएगा जिसमें 3 से अधिक सरकारी सदस्य नहीं होंगे, इनमें एक तकनीकी सदस्य और दो बाह्य विशेषज्ञ शामिल होंगे ।
31. यदि पूर्वावलोकन समिति कार्यक्रमों में संशोधन करने का सुझाव देती है तो निर्माता उन्हें अपनी लागत पर कम से कम संभावित समय के अंदर संशोधित करेगा ।
32. सभी कार्यक्रम/कड़ियां प्रसार भारती के प्रसारण कोड के अनुरूप होंगी ।
33. कार्यक्रम/अंतिम कड़ी पूरी हो जाने के बाद निम्नलिखित वस्तुएं दूरदर्शन की संपत्ति हो जाएंगी तथा कार्यक्रम का अंतिम रूप से भुगतान किए जाने से पूर्व इन्हें दूरदर्शन को हस्तांतरित तथा/अथवा सौंप दिया जाएगा:-
(क) कार्यक्रम की समस्त पटकथाएं और रूपांतरण
(ख) कार्यक्रम/कड़ी डिलीवर करने के साथ-साथ कार्यक्रम/कड़ी से संबंधित सभी मास्टर टेपें, शूटिंग टेपें और उनके साथ-साथ संपादित नहीं की गई सामग्री, पूर्वावलोकन केसेटें, प्रचार सामग्री, फोटोग्राफ, प्रोमो सामग्री और गानों की रिकार्डिंग, यदि कोई हो, दूरदर्शन को सौंप दी जाएंगी ।
निर्माण मानक
34. निर्माण प्रक्रिया के दौरान उच्चतम तकनीकी मानक बनाए रखे जाएंगे ताकि डिलीवर किया गया कार्यक्रम अपेक्षित स्तर का हो । निर्धारित की गई तकनीकी विनिर्दिष्टियों को निर्माण की समस्त प्रक्रिया अर्थात् निर्माण, निर्माणोपरांत और डिलीवरी के दौरान बनाए रखा जाएगा ताकि फार्मेट की संगतता और अभिलेखीय मानक बनाए रखना सुनिश्चित हो सके ।
(क) ग्राफिक्स, कैप्शन्स और एक्शन सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर होंगे ।
(ख) निर्माण में प्रयुक्त टेपें उच्चतम व्याव्सायिक गुणता की होनी चाहिए और हाल ही में विनिर्मित होनी चाहिएं । विनिर्दिष्ट फार्मेट का प्रथम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ।
(ग) प्रोग्राम लीडर के रूप में अनुक्रम में मास्टर टेप में 10 सेकंड ब्लैक, 30 सेकंड कलर बार डब्ल्यू/टी 1 किलोहर्ट्ज टोन, 10 सेकंड ब्लैक और उसके बाद 10 सेकंड कांउटडाउन होंगे ।
35. प्रसार भारती तकनीकी गुणता के लिए सभी प्रसारण मास्टर टेपों की जांच करेगा तथा यदि प्रसार भारती द्वारा तकनीकी दृष्टि से टेपें अस्वीकृत कर दी जाती हैं तो निर्माता अपनी लागत पर यथासंभव कम से कम समय में प्रसार भारती द्वारा यथावांछित संशोधन करेगा । आवश्यक संशोधनों के बाद प्रस्तुत की की गई प्रसारण मास्टर टेपों की तकनीकी गुणता की दृष्टि से पुन जांच की जाएगी तथा यदि दूसरी बार अथवा परवर्ती जांच के बाद टेपें तकनीकी गुणता में सफल नहीं हो पाती तो निर्माता को प्रत्येक बार अस्वीकृति के लिए कड़ी की कीमत के एक प्रतिशत के बराबर दण्ड का भुगतान करना होगा ।
भुगतान
36. कार्यक्रम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :
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क्रम सं. |
भुगतान कब किया जाएगा |
भुगतान की जाने वाली राशि |
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करार निष्पादित हो जाने और स्क्रिप्ट अनुमोदित हो जाने पर |
बजट की कुल राशि का 50%
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-
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सभी कड़ियों के रफ-कट अनुमोदित हो जाने पर |
बजट की कुल राशि का 30% |
-
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अंतिम रूप से कार्यक्रम अनुमोदित हो जाने पर (सभी कड़ियां) |
बजट की कुल राशि का 20% |
37. राशि का भुगतान 100% अटल बैंक गारंटी के विरुद्ध ही किया जाएगा । बैंक गारंटी संचयी राशियों की होगी । बैंक गारंटी की वैधता प्रसार भारती की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए करार में विनिर्ष्दट अवधि के छह महीने बाद तक होगी । यदि कार्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा हो जाता है तो कार्यक्रम तथा अन्य अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर बैंक गारंटी रिलीज कर दी जाएगी ।
38. यदि निर्माता सहमत समय-सीमा के अंदर, बढ़ाए गए समय के अंदर या उसके बिना कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो प्रसार भारती अपने विवेकानुसार तथा कोई अन्य कार्रवाई करने के अलावा, निर्माता को नोटिस दिए बिना बैंक गारंटी को भुना सकता है ।
अधिकार
39. इस योजना के तहत प्रसार भारती द्वारा कमीशंड और निर्माता द्वारा निर्मित कार्यक्रम के समस्त कापीराइट, चाहे वह विहित, आकस्मिक या भावी हों, जिसमें प्रसारण अधिकार तथा नए मीडिया अधिकार, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, स्थायी रूप से प्रसार भारती के पास रहेंगे । निर्माता कार्यक्रम के संबंध में सभी दावों, मांगों, कार्रवाइयों, लागतों आदि की प्रसार भारती को क्षतिपूर्ति करेगा ।
40. उक्त अधिकारों में, अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-
(क) सभी प्रकार के टेलीविजन प्रसारण के लिए जिसमें प्रसारण/रिसेप्शन के लिए अब ज्ञात और भविष्य में पता लगाए जाने वाले किसी माध्यम, रीति, तथा/अथवा प्रौद्योगिकी के जरिए उपग्रह, स्थलीय, फ्री-टु-एयर, पे-टेलीविजन, डीटीएच, आईपीटीवी, डीवीबी (एच) आदि सम्मिलित हैं, मास्टर टेप/नेगेटिव/रशेज अधिकार ।
(ख) वीडियो, केबल, रेडियो, वेबसाइट, इंटरनेट, ऑडियो, प्रकाशन, मर्चेंडाइजिंग और समग्र रूप से पूरे भाषा अधिकारों के साथ फीचर फिल्म, सीडी, डीवीडी फार्मेटों में रूपान्तरण के लिए एक्सक्लूसिव सार्वभौम अधिकार ।
41. प्रसार भारती अपने चैनलों पर और/अथवा अन्य चैनलों पर बहुविध (मल्टिपल) प्रसारणों के लिए स्थायी तौर पर सार्वभौम रूप से कार्यक्रम का एकमात्र स्वामी होगा ।
42. प्रसार भारती को कार्यक्रम का पूरे विश्व में किसी भी और समस्त प्रकार से तथा किसी भी या समस्त माध्यमों में उपयोग करने का अधिकार होगा तथा कार्यक्रम को सम्पादित करने, काटने, अनुवाद करने, डब करने, पैकेज अथवा परिवर्तित करने तथा अपने विवेकानुसार किसी अन्य सामग्री के साथ जोड़ने का अधिकार होगा । प्रसार भारती को कार्यक्रम में विज्ञापन जोड़ने का अधिकार होगा ।
43. कार्यक्रम का उपयोग करने के दौरान विज्ञापनों के जरिए या किसी अन्य प्रकार से प्रसार भारती द्वारा अर्जित राजस्व पर निर्माता का कोई अधिकार नहीं होगा ।
44. जिस साहित्यिक सामग्री/स्क्रीनप्ले पर कार्यक्रम आधारित है उसके अधिकार, जिसमें निर्माता के सभी अधिकार, हक एवं हित शामिल हैं, कार्यक्रम/कड़ी की डिलीवरी देते समय स्वत: ही प्रसार भारती को अंतरित हो जाएंगे ।
45. यदि कमीशंड कार्यक्रम को कोई अंतर्राष्टरीय या राष्टरीय पुरस्कार प्राप्त होता है तो पुरस्कार की राशि निर्माता और प्रसार भारती के बीच 50:50 के आधार पर बांटी जाएगी ।
दंड
46. यदि निर्माता प्रचार करने के लिए प्रोमो उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो दूरदर्शन 50,000 रुपये का दंड लगा सकता है और यदि निर्माता कड़ी से संबंधित प्रोमो/प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो दूरदर्शन प्रत्येक कड़ी, जिसके लिए ऐसी सामग्री प्राप्त नहीं होगी, के लिए 5000 रुपये का दंड लगा सकता है ।
47. दंड और ब्याज की राशि निर्माता को देय कड़ी के मूल्य में से काट ली जाएगी ।
पैरा 28, 35 और 38 भी देखे जाएं ।
अपील
48. जिस आवेदक का कार्यक्रम सौंपने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है, यदि वह चाहे तो वह जिस आधार पर प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जाना है, उसका उल्लेख करते हुए अपने प्रस्ताव पर पुन: विचार करने हेतु राष्ट्रीय चैनल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को और क्षेत्रीय चैनलों के लिए महानिदेशक, दूरदर्शन को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है ।
49. आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्ताव के अस्वीकार की सूचना देने वाला पत्र जारी होने की तारीख के एक माह के अंदर दिया जाएगा ।
50. प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के आवेदन के साथ पीबीबीसीआई, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यक्रम प्रस्ताव की प्रक्रिया शुल्क के बराबर अप्रतिदेय शुल्क संलग्न करना होगा ।
51. राष्ट्रीय चैनलों के कार्यक्रम के संबंध में पुनर्विचार हेतु आवेदन पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा गठित पुनर्विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । पुनर्विचार समिति अपनी सिफारिशें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगी । इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा । इसके बाद प्रस्ताव पर पुनर्विचार हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
52. क्षेत्रीय चैनल के कार्यक्रम के संबंध में पुनर्विचार हेतु आवेदन पत्र महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा गठित पुनर्विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । पुनर्विचार समिति अपनी सिफारिशें महानिदेशक, दूरदर्शन को प्रस्तुत करेगी । इस मामले में महानिदेशक, दूरदर्शन का निर्णय अंतिम होगा । इसके बाद प्रस्ताव पर पुनर्विचार हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
53. पुनर्विचार के संबंध में लिया गया निर्णय उक्त निर्णय लेने के 30 दिन के अंदर निर्माता को सूचित कर दिया जाएगा ।
सामान्य
54. राष्ट्रीय चैनलों के मामले में पुनर्विचार समिति के अलावा सभी समितियां महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा नियुक्त की जाएंगी । केन्द्रों में पुनर्विचार समिति के अलावा इन समितियों की नियुक्तियां क्षेत्रीय उप महानिदेशक के अनुमोदन से संबंधित केन्द्र के निदेशक द्वारा की जाएगी । पुनर्विचार समिति की नियुक्ति महानिदेशक द्वारा की जाएगी ।
समितियों का न्यूनतम कोरम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया जाएगा ।
55. विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में शामिल अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ को यह वचनबंध देना होगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई सगा/निकट संबंधी आवेदक है तथा वह विचाराधीन प्रस्ताव के साथ किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है ।
56. इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी को निर्माता के रूप में आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । प्रसार भारती (दूरदर्शन/आकाशवाणी सहित) के अधिकारियों के परिवार के निकट संबंधियों पर निर्माता के रूप में आवेदन करने पर प्रतिबंध है ।
57. भारत में प्रचलित किसी प्राइवेट टीवी चैनल के किसी नियमित कर्मचारी को प्रसार भारती के लिए कोई कार्यक्रम निर्मित करने की अनुमति नहीं है ।
58. यदि कोई निर्माता प्रसार भारती द्वारा आरंभ किए गए कमीशंड कार्यक्रम के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराता है और उसकी शिकायत असत्य या शरारतपूर्ण पाई जाती है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए कमीशंड कार्यक्रम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । जिन निर्माताओं को आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दिया गया है, जिन्हें प्रसार भारती द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।
59. समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक ही परिवार, निर्माणगृह/निर्माता के सदस्यों से सामान्यत: एक से अधिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।
60. इन दिशा-निर्देशों में किसी बात के होते हुए, दूरदर्शन अधिकार-प्राप्त समिति के पूर्व अनुमोदन से, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक दूरदर्शन और महानिदेशक, आकाशवाणी तथा बोर्ड के दो अंशकालिक सदस्य होंगे:-
i) इन दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए, इस योजना के तहत टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए कोई भी प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है ।
ii) चैनल और कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार किसी प्रस्ताव को उसके गुण-दोषों के आधार पर अपने आप स्वीकार कर सकता है ।
61. खंड 60 के अनुसरण में लिए गए सभी निर्णय अभिपुष्टि के लिए प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।
इन दिशा-निर्देशों में मोटे तौर पर सामान्य कमीशनिंग की नीति और कार्यविधि दी गई है । कमीशनिंग की विशिष्ट आवश्यकताओं का सही-सही ब्यौरा जब भी विज्ञापन जारी किया जायेगा उसमें दिया जाएगा । कशीर चैनल और नॉर्थ-ईस्ट चैनल के लिए कमीशनिंग के दिशा-निर्देश अलग से अधिसूचित किए गए हैं ।
(प्रसार भारती बोर्ड की 4 अगस्त, 2007 को हुई 78वीं बैठक में अनुमोदित तथा दिनांक 21.09.2007 के कार्यवृत्त के अनुसार जिसे फा. सं. बीएम-78/ओएसडी/पीबीबी/2007 के तहत परिचालित किया गया) ।
कमीशंड कार्यक्रम के लिए करार
यह करार दिनांक को नई दिल्ली में, प्रथम पक्षकार के रूप में महानिदेशक, दूरदर्शन के माध्यम से, जिसका कार्यालय दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक निगमित संस्था है जिसे इसमें आगे "प्रसार भारती" कहा गया है, और इसके अंतर्गत उसके सभी अधिकारी, उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी शामिल हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है
और
द्वितीय पक्षकार के रूप में मैसर्स , जिसे इसमें आगे "निर्माता" कहा गया है और इसमें इसके वारिस, निष्पादक, उत्तरवर्ती और समनुदेशिती शामिल हैं जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपजिर्त या उसके विरुद्ध नहीं है
के बीच किया जाता है ।
प्रसार भारती अनुसूची "क" में दिए गए ब्यौरे के अनुसार" "नामक कार्यक्रम/धारावाहिक की कमीशनिंग करना चाहता है ।
निर्माता कार्यक्रमों/धारावाहिकों के व्यवसाय में लगा हुआ है तथा अपने जोखिम और लागत पर इस करार के अनुसार प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण " " नामक कार्यक्रम/धारावाहिक (जिसे इसमें आगे कार्यक्रम कहा गया है) का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया है, जो दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार पूर्व निर्धारित विषय-वस्तु तथा/अथवा संकल्पना के फार्मेट, स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले के अनुरूप ऑडियो-विजुअल माध्यम में प्रसार भारती के विवेकानुसार केवल दूरदर्शन के चैनल (चैनलों) पर प्रदर्शित करने के लिए होगा ।
उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्माता की पेशकश प्रसार भारती द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद दोऩों पक्षकार एतद्द्वारा इसमें आगे दी गई शर्तों एवं निबंधनों पर यह करार निष्पादित करते हैं ।
प्रथम और द्वितीय पक्ष के पक्षकार एतद्द्वारा पारस्परिक रूप से नीचे दिए गए अनुसार सहमत हैं:
1. परिभाषाएं और अर्थ निरूपण
(i) "करार" से यह करार तथा इसके साथ संलग्न अथवा संदर्भ के द्वारा इसमें समाविष्ट कोई भी और सभी अनुसूचियां, अनुबंध एवं प्रदर्श अभिप्रेत है और साथ ही इसमें इस करार का विस्तार/अनुरोध (अडेंडम)/संशोधन, यदि कोई हो, भी शामिल है ।
(ii) "कड़ी (कड़ियों)"से कड़ियों की संख्या शामिल अभिप्रेत है जिसमें 30 मिनट के स्लॉट और उसकी बढ़ाई गई अवधि में प्रत्येक कड़ी की अवधि 22½ मिनट की होगी ।
(iii) "डिलीवरी सामग्री" से टेप और अन्य प्रचार सामग्री, जिसकी व्याख्या नीचे की गई है, अभिप्रेत है ।
(iv) "वाणिज्य अधिकार" से कार्यक्रम अथवा कार्यक्रम के चरित्रों के संबंध में सभी किस्म की वस्तुओं का निर्माण, बिक्री तथा/अथवा अन्यथा वितरण करना अभिप्रेत है, जिसका अर्थ है कार्यक्रम या दृश्यों में चरित्रों के मुखड़ों तथा परिसीमा रहित पोशाकों, पादुकाओं, ब्रोशरों, पोस्टरों, एल्बमों, क्रियाकलाप पुस्तकों, खिलौनो, खेलों और कंप्यूटर खेलों, अऩूठी वस्तुओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं और किन्हीं अन्य वस्तुओं, जो प्रसार भारती द्वारा उपयुक्त समझी जाएं, पर कार्यक्रम में प्रयुक्त प्रतीकों को पुन: प्रस्तुत करना, चित्रित या अलंकृत करना और इसमें ये सभी शामिल हैं ।
(v) "पैकेजिंग" से टाइटल ट्रैक, ओपनिंग टाइटल्स, मिड-बंपर और क्लोजिंग टाइटल्स तथा उसमें शामिल किए जाने वाले अन्य ग्राफिक एलिमेंट या संगीत एलिमेंट अभिप्रेत हैं और उसमें ये सभी शामिल हैं ।
(vi) "कार्यक्रम" से इस करार के अनुसार और प्रसारण कोड के अनुरूप द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्मित किए जाने वाले “ " नामक धारावाहिक की कड़ियां अभिप्रेत और शामिल हैं तथा इसमें इसकी सभी बढ़ाई गई कड़ियां भी अभिप्रेत और शामिल हैं ।
(vii) "प्रचार सामग्री" से कार्यक्रम के बारे में कोई भी जीवन संबंधी टिप्पणी, प्रैस विज्ञप्ति, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री या फोटोग्राफ तथा कार्यक्रम से संबंधित कोई या सभी कलाकृतियां और पैकेजिंग सामग्री जिसमें पारदर्शी चित्र, पोस्टर, फोटोग्राफ, कथासार आदि शामिल हैं, अभिप्रेत है ।
(viii) "तकनीकी विशिष्टियों" से कार्यक्रम के संबंध में ऐसी तकनीकी विशिष्टियां अभिप्रेत हैं जिनकी प्रसार भारती द्वारा अपेक्षा की जाएगी अथवा जो अनुसूची "ग" में विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।
(ix) इस करार में किसी संविधि या सांविधिक प्रावधानों का अर्थ यह माना जाएगा कि उक्त संविधि या सांविधिक प्रावधान का संदर्भ समय-समय पर यथा संशोधित, परिवर्तित, विस्तारित या पुन: अधिनियमित रूप में है चाहे ये इस करार की तारीख से पहले अथवा बाद में किए गए हैं तथा साथ ही इसमें तत्समय लागू सभी सांविधिक लिखत, आदेश और विनियम भी शामिल हैं ।
(x) जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो, एकवचन वाले शब्दों के अर्थ में बहुवचन तथा बहुवचन वाले शब्दों के अर्थ में एकवचन शामिल होगा तथा व्यक्तियों के अर्थ वाले शब्द के अर्थ में निकाय कारपोरेट, गैर-निगमित एसोसिएशन और साझेदारियां शामिल होंगी ।
(xi) "कापीराइट'' अभिव्यक्ति से भारत के नियमों के तहत आने वाले समस्त कापीराइट और डिजाइन राइट तथा समस्त विश्व के न्यायाधिकार क्षेत्र के नियमों के तहत आने वाले इसी प्रकार के अधिकार अभिप्रेत हैं ।
(xii) जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इस करार के तहत कार्यनिष्पादन एवं दायित्वों को पूरा करने में समय को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा ।
2. निर्माण, डिलीवरी और आवश्यक तत्व
i. निर्माता संकल्पना, सामान्य विशिष्टियों और तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार, जिनका अधिक विस्तृत विवरण क्रमश: अनुसूची "क", "ख'' और "ग'' में दिया गया है, कार्यक्रम की कड़ी (कड़ियों) की रचना, कंपोज, शूट, निर्माण करने, निर्माणोत्तर कार्रवाई करने, सम्पादित करने और प्रसार भारती को डिलीवर करने के लिए सहमत है । यदि पक्षकारों द्वारा उपयुक्त समझा जाता है तो उक्त अनुसूचियों को समय-समय पर लिखित रूप में परस्पर सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।
ii. निर्माता अनुबद्ध समय सीमा (अनुसूची "ख'') के अंदर कार्यक्रम का निर्माण करके सभी मायनों में पूरी तरह से तैयार कड़ियों की आपूर्ति करेगा ।
iii. यदि कायर्क्रम की आपूर्ति में विलंब होने की संभावना हो तो निर्माता, प्रसार भारती से समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करेगा । प्रसार भारती अपने विवेकानुसार जितनी वह उचित समझे, उतनी अवधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है अथवा अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है ।
iv. मूल/बढ़ाई गई अवधि से अधिक विलंब की अवधि के लिए प्रतिवर्ष निर्माता को भुगतान की गई राशि पर 18% की दर से ब्याज लगाया जाएगा । प्रसार भारती को निर्माता को देय भुगतानों में से ब्याज की राशि काटने का अधिकार होगा ।
v. प्रसार भारती को कड़ियों तथा इसके समस्त तत्वों के संबंध में, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई भी आउटलाइन, स्केच, ट्रीटमेंट, स्क्रिप्ट, स्टोरीबोर्ड और मेकेनिकल कार्य शामिल हैं, रचनात्मक और तकनीकी अनुमोदन के पूरे अधिकार हैं। निर्माता को प्रसार भारती की प्रसारण संहिता और दिशा-निर्देशों का अनिवायर्त: अनुपालन करना होगा ।
vi. निर्माता प्रसार भारती द्वारा अनुबद्ध समयावधि के अंदर कार्यक्रम की विस्तृत स्क्रिप्ट की आपूर्ति करेगा ।
vii. निर्माता प्रसार भारती द्वारा स्क्रिप्ट का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद कार्यक्रम का निर्माण कार्य शुरू करेगा । कार्यक्रम पूर्ण रूप से अनुमोदित स्क्रिप्ट और प्रसारण संहिता के अनुरूप होना चाहिए ।
viii. निर्माता द्वारा प्रस्तुत टेपों का पूर्वावलोकन प्रसार भारती द्वारा गठित पूर्वावलोकन समिति द्वारा किया जाएगा । यदि पूर्वावलोकन समिति कार्यक्रम में किसी संशोधन का सुझाव देती है तो निर्माता प्रसार भारती द्वारा अनुबद्ध समयावधि के अंदर अपनी निजी लागत से उस संशोधन को करेगा । अनुबद्ध अवधि के बाद विलंब के लिए ऊपर उप-खंड-IV में उल्लिखित शास्ति लगाई जाएगी ।
ix. कार्यक्रम/अंतिम कड़ी पूरी हो जाने के बाद निम्ऩलिखित वस्तुएं प्रसार भारती की संपत्ति हो जाएंगी तथा उन्हें प्रसार भारती को अंतरित कर दिया जाएगा अथवा सौंप दिया जाएगा :-
(क) कार्यक्रम के सभी स्क्रिप्ट और रूपांतरण ।
(ख) कार्यक्रम/कड़ी से संबंधित सभी मास्टर, शूटिंग टेप और उनके साथ गैर संपादित सामग्री, पूर्वावलोकन केसेट, प्रचार सामग्री, फोटोग्राफ, प्रोमो सामग्री और गाऩों की रिकार्डिंग, यदि कोई हो, कार्यक्रम/कड़ी की डिलीवरी करते समय दूरदर्शन को सौंप दी जाएंगी ।
x. निर्माण प्रक्रिया के दौरान उच्चतम तकनीकी मानक बनाए रखे जाएंगे ताकि डिलीवर किया गया कार्यक्रम अपेक्षित स्तर का हो । पूरी निर्माण प्रक्रिया अर्थात् निर्माण, निर्माणोत्तर और डिलीवरी के दौरान अनुबद्ध तकनीकी विशिष्टियों को बनाए रखा जाएगा जिससे फार्मेट की संगतता और दीर्घकालिक अभिलेखीय मानक सुनिश्चित किए जा सकें । तकनीकी मानक और विशिष्टियां अनुसूची "ग" में दी गई हैं।
xi. प्रसार भारती तकनीकी गुणता की दृष्टि से सभी प्रसारण मास्टरों की जांच करेगा और यदि प्रसार भारती द्वारा तकनीकी दृष्टि से टेप अस्वीकृत कर दी जाती हैं तो निर्माता अपनी लागत से न्यूनतम संभावित समय के अंदर प्रसार भारती द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक संशोधन करेगा ।
xii. निर्माता निर्माण के उत्कृष्ट तकनीकी और सौंदर्यपरक मानकों को बनाए रखते हुए कार्यक्रम एवं कड़ियों की आपूर्ति करने के लिए सहमत है । प्रसार भारती की पूर्व सहमति के बिना कार्यक्रम में किसी तीसरे पक्षकार की सामग्री नहीं होगी अथवा किसी पण्य सामान या सेवाओं का पहचान में आने योग्य कोई दिखाई देने वाला संदर्भ नहीं होगा तथा निर्माता किसी उत्पाद को रखने लिए किसी तीसरे पक्षकार से कोई व्यवस्था नहीं करेगा अथवा कार्यक्रम के संबंध में कोई टाई-अप या प्रायोजकता की व्यवस्था नहीं करेगा ।
xiii. यह सुनिश्चित करना निर्माता का दायित्व होगा कि प्रसार भारती द्वारा सप्लाई किए गए क्लिप्स के अलावा कार्यक्रम में उपयोग किए गए सभी क्लिप्स ऐसे विधि-सम्मत स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे जिनका क्लिप के संबंध में अधिकार हो ताकि प्रसार भारती कार्यक्रम में उसके अधिकारों का उपयोग कर सके ।
xiv. निर्माता प्रसार भारती के अनुमोदन के बिना कार्यक्रम की कथा-वस्तु, स्टार कास्ट, सर्जनात्मक दल या तकनीकी कर्मियों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा ।
xv. निर्माता कार्यक्रम की कड़ी (कड़ियां) दूरदर्शन को अनुसूची "ख" में दी गई रीति से घोषित पते पर अथवा समय-समय पर सूचित किए गए पते पर सौंपेगा ।
xvi. निर्माता प्रसार भारती के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यथापेक्षित/उल्लिखित डिलीवरी अनुसूची के अनुसार बिना किसी विलंब के प्रसार भारती द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित प्रचार सामग्री, अर्थात् ट्रांसपेरेंसीज (स्लाइड्स), स्टिल फोटो, कथासार आदि उपलब्ध कराने के लिए सहमत है ।
xvii. पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान गुणता के उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रसार भारती एक निर्माण सहयोगी सम्मिलित कर सकता है जो स्वयं को अनुमोदित कार्यक्रम की कड़ियों के निर्माण में सहयोजित कर सकता है । निर्माता को प्रसार भारती द्वारा नामित निर्माण सहयोगी द्वारा की गई टिप्पणियों का अनिवार्यत: पालन करना होगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भुगतान के प्रत्येक चरण पर तथा रफ-कट एवं उत्पाद के अंतिम चरण पर गुणता नियंत्रण संबंधी कार्रवाई की जाती है । भुगतान जारी करने से पहले इस प्रयोजन के लिए गठित पूर्वावलोकन समिति इस बारे में अपेक्षित प्रमाणपत्र देगी । जब कभी आवश्यक होगा, प्रसार भारती द्वारा नामित निर्माण सहयोगी किसी भी निर्माण कार्य का निर्माण स्थल पर ही मूल्यांकन कर सकता है ताकि गुणता के समुचित मानकों तथा निर्माता द्वारा प्रस्तुत योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।
xviii. निर्माता कार्यक्रम के प्रोमो (वीडियो, ऑडियो और प्रिंट)/प्रचार सामग्री उपलब्ध कराएगा ।
3. प्रतिफल
(i) निर्माता द्वारा अपनी सभी वारंटियों का पूर्ण रूप से निष्पादन और अनुपालन करने तथा दूसरे पक्षकार द्वारा अपने दायित्वों का बिना किसी भारी चूक के इस करार के तहत कार्यक्रम को संतोषजनक रूप से सौंपने के अध्ययीन और उसे ध्यान में रखते हुए, प्रसार भारती _______________ कड़ियों वाले कार्यक्रम के लिए निर्माता को रुपए ______________ की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है और निर्माता इस राशि को स्वीकार करने के लिए सहमत है । कार्यक्रम के लिए भुगतान निम्ऩ प्रकार से किया जाएगा :-
|
क्रम सं. |
भुगतान कब किया जाएगा |
भुगतान की जाने वाली राशि |
|
1. |
करार पर हस्ताक्षर हो जाने और स्क्रिप्ट अनुमोदित हो जाने पर |
बजट की कुल राशि का 50% |
|
2 |
सभी कड़ियों के रफ-कट अनुमोदित हो जाने पर |
बजट की कुल राशि का 30% |
|
3 |
कार्यक्रम (सभी कड़ियां) अंतिम रूप से अनुमोदित हो जाने पर |
बजट की कुल राशि का 20% |
भुगतान की राशि 100% अटल बैंक गांरटी के विरुद्ध ही जारी की जाएगी । बैंक गांरटी संचयी राशियों की होगी । बैंक गांरटी की वैधता अवधि प्रसार भारती की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए करार में विनिर्दिष्ट अवधि के छह महीने बाद तक होगी । यदि कार्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा हो जाता है तो कार्यक्रम तथा अन्य अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर बैंक गांरटी जारी कर दी जाएगी । यदि निर्माता सहमत समय सीमा के अंदर, बढ़ाए गए समय के अंदर या उसके बिना, कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो प्रसार भारती अपने विवेकानुसार तथा कोई अन्य कार्रवाई करने के अलावा निर्माता को ऩोटिस दिए बिना बैंक गांरटी को भुना जा सकता है ।
(ii) इस करार के तहत देय सभी राशियां समय-समय पर यथा संशोधित आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्रोत पर कर की कटौती तथा साथ ही भारत की संविधियों/नियमों के अनुसार लागू लेवियों के अध्यधीन होंगी ।
(iii) निर्माता यह स्वीकार करता है तथा इस बात से सहमत है कि कार्यक्रम के निर्माण के संबंध में आने वाली समस्त लागतों, खर्चों, दायित्वों आदि, उनका स्वरूप चाहे जो भी हो, के भुगतान के लिए वह जिम्मेदार होगा तथा ऊपर खण्ड (i) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिफल के अलावा प्रसार भारती से किसी राशि का हकदार नहीं होगा । निर्माता यह स्वीकार करता है तथा इस बात से सहमत है कि इसके अंर्तगत उसे भुगतान की गई समस्त राशियों के संबंध में वर्तमान नियमों के तहत लागू समस्त करों और बीमे के भुगतान के लिए वह जिम्मेदार होगा जिसमें आयकर, अशक्तता, बेरोजगारी और कामगारों का क्षतिपूर्ति बीमा शामिल है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है । निर्माता इस बात की वांरटी देता है और निरूपित करता है कि ऊपर उल्लिखित का अनुपालन करने के लिए वह सरकारी एजेंसियों को देय सभी आवश्यक भुगतान करेगा तथा सभी दावों, हानियों, लागतों और खर्चों की, जिसमें ऊपर उल्लिखित के किसी उल्लंघन के फलस्वरुप न्यायवादी को दी जाने वाली उपयुक्त फीस भी शामिल है, प्रसार भारती को प्रतिपूर्ति करेगा और उससे होने वाली हानि से मुक्त रखेगा ।
4. अधिकार
(i) निर्माता एतद्द्वारा कापीराइट की पूरी अवधि के दौरान पूरे विश्व में समस्त कापीराइट, चाहे विहित, आकस्मिक या भावी हों, कार्रवाई के समस्त अधिकार और कार्यक्रम के अंदर और उसके बारे में सभी अधिकार, चाहे जो भी हों, चाहे वे अब ज्ञात हैं या भविष्य में सृजित किए जाएंगे, प्रसार भारती को सौंपता है, जिसमें सभी नवीकरण, प्रत्यावर्तन और विस्तार, यदि कोई हों, शामिल हैं । इस बात पर भी सहमति है कि प्रसार भारती इसके तहत प्रदान किए गए अधिकारों का उपयोग किसी भी समय तथा अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष बाद की अवधि के बाद भी कर सकता है तथा कापीराइट अधिनियम की धारा 19(4) में विहित अभ्यर्पण के व्यपगत होने संबंधी प्रावधान इस करार पर लागू/प्रभावी नहीं होंगे ।
(ii) ऊपर उल्लिखित अधिकारों के तात्पर्य में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-
(क) किसी भी माध्यम, पद्धति तथा/अथवा अब ज्ञात और इसके बाद खोजी जाने वाली किसी प्रौद्योगिकी के जरिए उपग्रह, स्थलीय, फ्री-टु-एयर, पे-टेलीविजन, डायरेक्ट-टु-होम आदि पर टेलीविजन प्रसारण के लिए मास्टर/नेगेटिव/रशेज अधिकार ।
(ख) किसी भी एयरलाइन पर, किसी भी होटल में तथा समुद्र में किसी भी पोत पर या अन्य प्रकार से कार्यक्रम को प्रसारित करने का अधिकार ।
(ग) इसके स्वामित्व का अधिकार, जिसमें प्रसार भारती के विवेकानुसार कार्यक्रम को किसी भी भाषा में डब करना, संगीत के ट्रैक्स, जिन पर कायर्क्रम आधारित है, के पूर्ण आडियो फार्मेट (टों) के साथ कार्यक्रम में उपयोग किए गए संकल्पना फार्मेट, रूपरेखा, ट्रीटमेंट, स्क्रिप्ट, वीडियो रशेज, स्टॉक शॉट्स, स्टिल्स और टाइटल गीत (यदि कोई हो) के अधिकार तथा साथ ही कार्यक्रमों की विषय-वस्तु के संबंध में कार्यक्रम में और उसके बारे में ऑडियो फार्मेट अधिकार भी शामिल हैं लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं ।
(घ) वीडियो, केबल, रेडियो, वेबसाइट, इंटरनेट ऑडियो, प्रकाशित करने और समग्र रूप से पूरे भाषा अधिकारों के साथ फीचर फिल्म, सीडी, डीवीडी फार्मेटों में रूपांतरित करने का (सार्वभौम) एक्सक्लूसिव अधिकार ।
(ङ) एक्सक्लूसिव मर्केंडाइजिंग अधिकार और पैकेजिंग अधिकार ।
(च) प्रसार भारती अपने चैनलों पर तथा अन्य चैनलों पर बहुविध प्रसारणों के लिए स्थायी तौर पर सार्वभौम रूप से कार्यक्रम का एकमात्र स्वामी होगा ।
(iii) प्रसार भारती द्वारा मांगे जाने पर निर्माता द्वारा कार्यक्रम के सभी रशेज, टेप प्रस्तुत कर दिए जाएंगे । संविदा के समाप्त होने पर समाप्ति के नोटिस के 15 दिन के अंदर सभी रशेज प्रसार भारती को वापस कर दिए जाएंगे ।
(iv) निर्माता यह वारंटी देता है और स्वीकार करता है कि प्रसार भारती को पूरे विश्व में कार्यक्रम का किसी भी और सभी प्रकार से तथा किसी एक या सभी माध्यमों के द्वारा उपयोग करने का अधिकार होगा और कार्यक्रम को संपादित, कट, रूपांतरित, डब , पैकेज या परिवर्तित करने और अपने विवेकानुसार किसी अन्य सामग्री के साथ जोड़ने का अधिकार होगा । प्रसार भारती को कार्यक्रम को जहां तक समय-निर्धारित करने, तकनीकी प्रयोजनों और सेंसर संबंधी अनुमोदन के लिए आवश्यक हो, कार्यक्रम की कड़ियों को संपादित, परिवर्तित और संशोधित करने का भी अधिकार होगा परंतु शर्त यह है कि जहां तक संभव हो संपादन से कार्यक्रम की निष्ठा अथवा गुणता को हानि नहीं होगी ।
(v) निर्माता यह स्वीकार करता है कि कार्यक्रम से संबद्ध सारा विज्ञापन समय एकमात्र प्रसार भारती के पास रहेगा । वह इसके बारे में ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे वह उचित समझता है । कार्यक्रम से संबद्ध विज्ञापन समय की मात्रा, चाहे वह कार्यक्रम से पूर्व, उसके दौरान या बाद में हो, एकमात्र प्रसार भारती के विवेकाधीन होगी । प्रसार भारती को कार्यक्रम में अपनी पसंद के वाणिज्यिक विज्ञापन शामिल करने का अधिकार होगा । कार्यक्रम के उपयोग के दौरान विज्ञापऩों से या किसी अन्य प्रकार से अर्जित राजस्व पर निर्माता का कोई दावा नहीं होगा ।
(vi) निर्माता अपनी सेवाओं और डिलीवरी तथा प्रचार सामग्री के संबंध में अपने उन सभी अधिकारों का अपरिवर्तनीय रूप से एवं बिना शर्त त्याग करता है, जो उसे समय-समय पर संशोधित कापीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधाऩों के अनुसरण में अब प्राप्त हैं या जिनका वह भविष्य में हकदार होगा ।
(vii) साहित्यिक सामग्री, जिस पर कार्यक्रम आधारित है, से संबंधित अधिकार, जिसमें निर्माता के सभी अधिकार, हक और हित शामिल हैं, कार्यक्रम/कड़ी की डिलीवरी के समय दूरदर्शन को स्वत: अंतरित हो जाएंगे ।
(ix) प्रसार भारती अपने विवेकानुसार अपने चैनलों पर कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
(x) निर्माता यह स्वीकार करता है कि इसके तहत उसकी सेवाएं प्रसार भारती के संपूर्ण निर्देशन, सृजनात्मक एवं व्यावसायिक नियंत्रण में निष्पादित की जाएंगी तथा निर्माता द्वारा डिलीवर की गई समस्त कलात्मक, साहित्यिक, नाटकीय, वाचिक एवं संगीतात्मक सामग्रियां, ऑडियो-विजुअल, ऑडियो कार्य के अंग के रूप में उपयोग के लिए प्रसार भारती के विशेष आर्डर पर किए गए या कमीशंड कार्य हैं तथा तदनुसार निर्माता स्पष्ट रूप से सहमत है और वह कार्यक्रम के संबंध में पूरे विश्व में स्थायी रूप से सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अटल रूप से प्रसार भारती को सौंपता है, जिसमें कार्यक्रम तथा उसके नवीकरण या विस्तार के स्वामित्व, संकल्पना, खंड, गाने, संगीत और कड़ी शामिल हैं ।
5. संगीत के संबंध में सूचना
(i) निर्माता प्रसार भारती को संगीत की सही-सही क्यू शीट प्रस्तुत करेगा (उस मात्रा को छोड़कर जिसकी संगीत क्यू शीट निर्माता के पास उपलब्ध नहीं है) जिसमें कार्यक्रम में संगीत को समकालित करना दर्शाया जाएगा तथा प्रत्येक रचना के स्वामित्व और रचनाकार का उल्लेख किया जाएगा ।
(ii) निर्माता सभी पूर्व रिकार्डेड संगीत अधिकारों के संबंध में प्रसार भारती और उसके अधिकारियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है ।
6. शास्तियां
i. यदि निर्माता बिल्ड अप प्रचार के लिए प्रोमो सप्लाई करने में असफल रहता, तो प्रसार भारती 50,000/- रुपए की शास्ति लगा सकता है और यदि निर्माता कड़ी से संबंधित प्रोमो/प्रचार सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो प्रसार भारती प्रत्येक ऐसी कड़ी के संबंध में, जिसके लिए उक्त सामग्री सप्लाई नहीं की गई है, 5,000/- रुपए की शास्ति लगा सकता है।
ii. यदि खंड 2(xi) के प्रावधाऩों के अनुसार आवश्यक संशोधऩों के बाद प्रस्तुत किए गए टेलीकास्ट मास्टर दूसरी बार या परवर्ती जांच के बाद तकनीकी गुणता की दृष्टि से असफल हो जाता है तो निर्माता प्रसार भारती को प्रत्येक बार अस्वीकृत किए जाने के लिए प्रत्येक अस्वीकृत टेप के लिए कड़ी के मूल्य के 1% के बराबर शास्ति का भुगतान करेगा । शास्ति की राशि निर्माता को देय भुगतानों में से काटी जाएगी ।
7. वारंटियां
निर्माता एतद्द्वारा निम्ऩलिखित वारंटी और सहमति देता है:-
i. जब कार्यक्रम डिलीवर किया जाएगा तब वह किसी यूनियन या संघ द्वारा किसी दावे तक सीमित किए बिना किसी तीसरे पक्षकार के ग्रहणाधिकार या दावे से मुक्त होगा, जिसमें रेजिडुअल्स अथवा पुन: उपयोग शुल्क शामिल हैं ।
ii. निर्माता इस करार को संपन्न एवं निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र है तथा उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार और प्राधिकार है तथा कार्यक्रम के संबंध में ऐसा कोई अन्य करार नहीं किया है और न ही करेगा तथा/अथवा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेगा, जो इस करार के प्रतिकूल हो अथवा किसी भी प्रकार से प्रसार भारती के प्रति उसकी बाध्यताओं के पूर्ण रूप से निष्पादन में बाधक हो तथा इस करार में किए गए प्रावधान के अलावा वह कार्यक्रम की कड़ी (कड़ियों) के निर्माण के संबंध में किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।
iii. कार्यक्रम मूल होगा और अश्लील, अपमानजनक, ईशऩिंदात्मक या किसी समारोह तथा/अथवा मृत या जीवित व्यक्ति के प्रति अपकीर्तिकर नहीं होगा अथवा कापीराइट, ट्रेड मार्क, ट्रेड नाम, गोपनीयता या प्रचार के अधिकार, संपत्ति के अधिकार या किसी पक्षकार के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा तथा साथ ही अनुचित प्रतिस्पर्धा या अपकीर्ति या संविदा तथा/अथवा तीसरे पक्षकार के किसी अधिकार का, स्वरूप चाहे जो भी हो, उल्लंघन नहीं करेगा ।
iv. निर्माता कार्यक्रम की कड़ी (कड़ियां) और सभी डिलीवरी सामग्री दूरदर्शन को नि:शुल्क डिलीवर करेगा तथा समस्त रिकार्डिंग समक्रमण, मेकेनिकल तथा/अथवा वितरण शुल्क या भुगतान, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, क्लीयर करेगा तथा डिलीवरी करने से पूर्व दूसरे पक्षकार द्वारा कार्यक्रम के निर्माण के संबंध में सभी कार्मिकों, सुविधाओं, उपस्करों या अन्य से संबंधित समस्त शुल्कों का पूरा भुगतान कर दिया गया होगा ।
v. प्रसार भारती को कार्यक्रम की कड़ी (कड़ियां) डिलीवर करने से पूर्व निर्माता सभी अधिकार, अनुमति और लाइसेंस, जो अपेक्षित होंगे, प्राप्त कर लेगा ताकि प्रसार भारती बिना किसी अतिरिक्त लागत या व्यय के इसमें यथा अपेक्षित कार्यक्रम का उपयोग कर सके । यदि निर्माता द्वारा सीमित अधिकार प्राप्त किए जाते हैं तो ऐसे सीमित अधिकारों के बारे में प्रसार भारती को अग्रिम तौर पर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।
vi. निर्माता जो कार्यक्रम डिलीवर करेगा वह उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगा जिसके लिए वह लिया जा रहा है ।
vii. निर्माता कार्यक्रम के संबंध में प्रसार भारती के स्वामित्व और अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रसार भारती के साथ सहयोग करेगा, जिसमें यहीं तक सीमित किए बिना, कार्यक्रम की कड़ी (कड़ियों) के किसी भी ऐसे अतिक्रमण की तत्काल सूचना देना शामिल है जिसके बारे में दूसरे पक्षकार को पता लग जाता है ।
viii. निर्माता ने किसी ऐसे अन्य चैनल या किसी संस्था के साथ, चाहे जो भी हो, जो टेलीविजन कार्यक्रमों की सोर्सिंग/सप्लाई करने के व्यवसाय में लगी हुई है, इसी प्रकार का कोई करार नहीं किया है, जैसाकि प्रसार भारती के साथ किया है । निर्माता यह भी वचन देता है कि वर्तमान करार के लंबित रहने की अवधि के दौरान वह इसी प्रकार के कार्यक्रम के संबंध में केवल दूरदर्शन के लिए सेवाएं प्रदान करेगा । यदि निर्माता किसी ऐसे अन्य चैनल या संस्था के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने का विचार करता है, जो प्रसार भारती के साथ प्रतिस्पर्धा में हो या प्रसार भारती जैसा ही व्यवसाय करता है, तो निर्माता प्रसार भारती की लिखित रूप में पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा ।
ix. निर्माता किसी भी कारण से किसी भी राशि का प्रसार भारती का ऋणी नहीं है ।
8. साझेदारी
निर्माता इस बात से सहमत है कि प्रसार भारती ने निर्माता को इस करार में दिए गए प्रयोजऩों के लिए ही रखा है तथा इस करार के प्रावधाऩों के तहत अथवा अन्य प्रकार से निर्माता के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि उसकी हैसियत प्रसार भारती के भागीदार या एजेंट की है अथवा उसका उन लाभों में कोई हिस्सा नहीं होगा, जो प्रसार भारती को इस कार्यक्रम का वाणिज्यिक उपयोग करने से प्राप्त होंगे ।
9. समापन
प्रसार भारती को निम्ऩलिखित परिस्थितियों में इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा:-
i. यदि निर्माता इस करार की किसी शर्त का उल्लंघन (स्पष्ट रूप से या अंतर्ऩिहित) करता है, जिसका उल्लेख करते हुए प्रसार भारती द्वारा उसे नोटिस दिए जाने पर वह पंद्रह दिन के अंदर उसे ठीक नहीं करता है ।
ii. यदि निर्माता द्वारा किया गया कोई कार्य दिशा-निर्देशों/संहिता के प्रतिकूल हो तथा/अथवा प्रसार भारती तथा/अथवा सहयोगियों/संबद्धों के हित के प्रतिकूल हो तो बिना कोई ऩोटिस दिए प्रसार भारती को इस करार को समाप्त करने का अधिकार है ।
iii. यदि निर्माता द्वारा निर्मित कार्यक्रम की गुणता प्रसार भारती की संतुष्टि के अनुरूप न हो तो वह 15 दिन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है ।
iv. प्रसार भारती इस बात का ध्यान न रखते हुए कि संविदागत कार्यक्रमों की संख्या कितनी है तथा/अथवा कितने कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं या जिनके लिए कार्य प्रगति पर है, प्रसार भारती निर्माता को एक माह का ऩोटिस देकर बिना कोई कारण बताए इस करार को समाप्त/रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
v. इस करार के समापन से इस करार के आधार पर प्रसार भारती में निहित कोई अधिकार प्रभावित नहीं होगा ।
10. नाम और सादृश्यता के उपयोग का अधिकार
प्रसार भारती पूरे या आंशिक कार्यक्रम को समाविष्ट करके विज्ञापन के प्रयोजन के लिए कार्यक्रम या उसके किसी अवयव के संबंध में निर्माता तथा निर्माता द्वारा नियोजित सभी कार्मिकों के नाम का उपयोग कर सकता है और अन्य को उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।
11. ट्रेडमार्क के उपयोग पर प्रतिबंध
निर्माता, प्रसार भारती की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सीमा तक और किसी भी प्रकार से प्रसार भारती की कार्यक्रम सेवाओं के नामों सहित प्रसार भारती/दूरदर्शन के किसी नाम, लोगो, ट्रेड नाम या ट्रेड मार्क का उपयोग या उल्लेख नहीं करेगा या उपयोग या उल्लेख करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा ।
12. क्षतिपूर्ति
निर्माता प्रसार भारती, इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को किसी भी व्यक्ति, फर्म या कारपोरेशन के किसी भी दावे, हानि, देनदारी या लागत की प्रतिपूर्ति करने और उससे सुरक्षित रखने के लिए सहमत है, जिसमें इस करार में निर्माता द्वारा दी गई वारंटी, निरूपण या वचन के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप किसी भी सीमा तक दी जाने वाली विधिक फीस शामिल है । कोई दावा होने की दशा में निर्माता अपनी लागत पर तत्परतापूर्वक उस दावे का समायोजन, समाधान, प्रतिवाद या निपटान करेगा । यदि निर्माता जानबूझकर और लगातार मामले पर कार्रवाई नहीं करता है तो प्रसार अपनी ओर से तथा/अथवा निर्माता के न्यायवादी के रूप में उक्त दावे के समायोजन, समाधान, प्रतिवाद के लिए कार्रवाई करेगा या अन्य प्रकार से दावे का निपटान करेगा तथा इस स्थिति में इस पर आने वाली लागत एवं शास्ति की राशि को निर्माता एतद्द्वारा प्रसार भारती द्वारा निर्माता को देय किसी भी भुगतान में से काटने के लिए अधिकृत करता है और यदि कोई देय राशि नहीं है तो उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देता है ।
13. सामान्य
i. इस करार के तहत सभी ऩोटिस, अनुरोध, सहमति तथा अन्य पत्राचार लिखित रूप में होंगे तथा उन्हें करार में घोषित पतों पर (i) पंजीकृत डाक द्वारा (ii) संबंधित पार्टियों को व्यक्तिगत तौर पर भेजा जाएगा ।
ii. इस करार में पक्षकारों के बीच हुआ संपूर्ण समझौता सम्मिलित है तथा यह इसकी विषय-वस्तु के संबंध में इसके पक्षकारों के बीच सभी पूववर्ती समझौतों, यदि कोई हों, का अतिक्रमण करता है तथा कोई भी संशोधन, बदलाव या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में नहीं होगा और उस पर दोऩों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होंगे ।
iii. निर्माता स्पष्ट रूप से सहमति और वचन देता है कि उसे किसी ऐसे अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों को आगे समनुदेशित अथवा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा जो इस करार की शर्तों के अनुसार प्रसार भारती में निहित हैं अथवा निहित होंगे अथवा वर्तमान करार की शर्तों के अनुसार सम्मिलित किसी भी जिम्मेदारी को किसी भी प्रकार से, चाहे जो भी हो, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यायोजित नहीं करेगा ।
iv. इस करार के तहत उपबंधित किसी अधिकार, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने के संबंध में इस करार के किसी पक्षकार की ओर से कोई असफलता या विलंब ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार या उपचार के अधित्यजन अथवा इस करार के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती उल्लंघन के अधित्यजन को प्रभावित नहीं करेगा ।
v. यदि किसी कारण से इस करार के किसी प्रावधान को न्यायालय द्वारा अवैध या अप्रवर्तनीय ठहरा दिया जाता है तो उक्त प्रावधान में जहां तक आवश्यक होगा संशोधन कर दिया जाएगा तथा उक्त अवैधता अथवा अप्रवर्तनीयता का इसके शेष प्रावधाऩों या शर्तों और निबंधऩों पर किसी भी दशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
vi. निर्माता ऐसे सभी दस्तावेज निष्पादित करने और प्रसार भारती को सौंपने या ऐसे सभी कार्य करने के लिए सहमति देता है जिन्हें प्रसार भारती इस करार के उद्देश्य को कार्यान्वित करने और इसके तहत प्रदान किए गए अधिकारों को पूरा करने के लिए समुचित रूप से आवश्यक समझता है ।
vii. इस करार में प्रदान किए गए अधिकार, रिप्रेजेंटेशन, वारंटियां, क्षतिपूर्तियां और गोपनीयता संबंधी दायित्व इस करार की समाप्ति या समयपूर्व समाप्ति के बाद भी जारी रहेंगे ।
viii. प्रसार भारती बोर्ड की 4 अगस्त, 2007 को हुई 78वीं बैठक में अनुमोदित कमीशंड कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश इस करार का एक भाग माने जाएंगे ।
14. माध्यस्थम
इसके पक्षकारों के बीच इस करार के निष्पादन अधिकारों और दायित्वों के बारे में या एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध किसी दावे, धन या अन्य किसी कारण के बारे में या इस करार की किसी शर्त और निबंधन के अर्थ निरुपण और प्रभाव के बारे में कोई विवाद या मतभेद हो जाने पर उस विवाद या मतभेद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती (बीसीआई) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोऩों पक्षकारों पर बाध्यकर होगा । माध्यस्थम की कार्यवाही माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधाऩों के द्वारा शासित होगी । माध्यस्थम का स्थान ----------------------------होगा ।
15. अधिकार क्षेत्र
इस करार के फलस्वरूप या इसके बारे में सभी विवाद केवल स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे ।
इसके साक्ष्यस्वरूप उपर्युक्त प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार द्वारा निम्ऩलिखित की उपस्थिति में सबसे ऊपर लिखी तारीख को हस्ताक्षर किए गए:-
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प्रथम पक्षकार के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए गए, मुहर लगाई गई और डिलीवर किया गया |
द्वितीय पक्षकार के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर किए गए, मुहर लगाई गई और डिलीवर किया गया |
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नाम ___________________
पदनाम _________________ |
नाम ___________________
पदनाम _________________ |
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साक्षी :
1. __________________________
नाम __________________________
आयु __________________________
पता ___________________________
_______________________________ |
2. __________________________
नाम __________________________
आयु __________________________
पता ___________________________
_______________________________ |
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अनुसूची "क" |
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शीर्षक :_________________________
अवधि : _______________________
कड़ियां : _______________________ |
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सर्जन दल
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क्रम सं. |
पदनाम |
नाम |
पिता का नाम |
पता |
संपर्क नम्बर |
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तकनीकी कर्मीदल
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क्रम सं. |
पदनाम |
नाम |
पिता का नाम |
पता |
संपर्क नम्बर |
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अनुसूची "ख"
1. कार्यक्रम का स्वरूप
अनुसूची-क के अनुसार " " नामक इस कार्यक्रम में तथा इसकी बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई में " " कड़ियां होगी ।
2. सेवाओं का विवरण
दूरदर्शन द्वारा स्क्रिप्ट का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद द्वितीय पक्षकार ___________ माह के अंदर " " नामक कार्यक्रम का सर्जन, कंपोज, शूटिंग, निर्माण, निर्माणोत्तर कार्रवाई, संपादन करेगा तथा प्रसार भारती को सौंपेगा । प्रत्येक कड़ी की अवधि 30 मिनट के स्लॉट में 221/2 मिनट की होगी ।
3. संपर्क स्थापित किए जाने वाले व्यक्ति :
द्वितीय पक्षकार की ओर से
नाम ___________________
पदनाम _________________
टेलीफोन नं. _____________
प्रसार भारती की ओर से
नाम ______________________
पदनाम ____________________
फेसीमाइल नं. _______________
टेलीफोन नं. ________________
इस पद के वर्तमान पदधारी हैं :
अनुसूची "ग"
प्रसार भारती को कार्यक्रम प्रस्तुत करना - आधा घंटे/एक घंटे का कार्यक्रम
क. निर्माण
(क) ग्राफिक्स, शीर्षक और कार्यव्यापार (एक्शन) सुरक्षित क्षेत्रों में होंगे ।
(ख) निर्माण की गई टेप उच्चतम व्यावसायिक गुणता वाली और हाल ही में निर्मित होंगी । विनिर्दिष्ट फार्मेट का "प्रथम उपयोग" सुनिश्चित किया जाएगा ।
(ग) कार्यक्रम के लीडर के रूप में मास्टर टेप में 10 सेकंड ब्लैक, 30 सेकंड रंगीन बार डब्ल्यू/टी 1 किलोहर्टज टोन, 10 सेकंड ब्लैक और उसके बाद 10 सेकंड काउंटडाऊन अनुक्रम में होंगे ।
(घ) प्रसार भारती द्वारा द्वितीय पक्षकार को उपलब्ध कराए गए तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कड़ी बीटा एसपी/डीवीसी प्रो 50/अन्य फार्मेट में टेलीविजन पर प्रसारण के लिए तैयार पैकेज में निर्मित और संपादित की जाएगी ।
(ङ) प्रत्येक कड़ी की अवधि आधे घंटे के स्लॉट के लिए 22½ मिनट (विरामों को छोड़कर) और एक घंटे के स्लॉट के लिए 45 मिनट (विरामों को छोड़कर) होगी । कृपया यह ऩोट कर लें कि कार्यक्रम की अवधि में विराम के लिए रखा गया खाली स्थान (ब्लैंक) शामिल नहीं होगा । कोई भी कार्यक्रम किसी भी हालत में 22½ या 45 मिनट से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए ।
ख. तकनीकी
1. डीडी नेशनल, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी स्पोर्ट्स के लिए डीवीसी प्रो 50 फार्मेट अपनाया जाएगा ।
2. अन्य के लिए फार्मेट, अर्थात् बीटा एसपी, डी-9 या डीवीसी प्रो 50, संबंधित केंद्र विनिर्दिष्ट करेगा ।
3. कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद निर्माता प्रसार भारती (दूरदर्शन),__________________(ध्यानार्थ: ____________________ टेलीफोन नं.-----------------------__________________ फैक्स नं. ____________________) को निम्नलिखित टेप प्रस्तुत करेगा:-
(क) बीटा एसपी/डीवीसी प्रो 50/डी-9 (जो भी लागू हो) । सीएच # 1 और सीएच # 2 पर पूर्ण मिक्स ऑडियो तथा सीएच # 3 और सीएच # 4 पर स्टीरिओ ऑडियो के साथ मास्टर टेप ।
(ख) गैर-मिश्रित टेपें जिनमें एक टरैक पर इफेএक्ट्स और संगीत दिए गए हों तथा दूसरे टरैक पर कमेंटरी/संवाद दिए गए हों ।
(ग) गैर-संपादित और अप्रयुक्त शूटिंग सामग्री सहित समस्त शूटिंग टेपें ।
(घ) टाइम कोड के साथ (क) की डीवीडी/वीएचएस प्रति ।
(ङ) टाइम कोड के बिना (क) की डीवीडी/वीएचएस प्रति ।
(च) सीएच # 1 पर संवाद टरैक, सीएच # 2 पर पूर्ण मिक्स्ड ऑडियो तथा सीएच # 3 और सीएच # 4 पर स्टीरिओ ऑडियो के साथ बैक अप टेप ।
4. मास्टर टेप में 0 वीयू पर 1000 हट्र्ज आॅडियो टोन के साथ कार्यक्रम लीडर के रूप में 10 सेकंड ब्लैक, 30 सेकंड रंगीन बार डब्ल्यू/टी 1 किलो हट्र्ज टोन, 10 सेकंड ब्लैक और उसके बाद 10 सेकंड काउंटडाअन के अनुक्रम में (आडियो लेवल के लिए संदर्भ उसके बाद दूरदर्शन, यह + 4 डीबीएम ऑडियो सिग्ऩल एक्रॉस 600 ओएचएम इंपिडेंस के अनुरूप होगा) और उसके बाद निम्ऩलिखित सूचना के साथ पांच सेकंड का विजुअल स्लेट होगा :-
कार्यक्रम का नाम :
कड़ी का नाम :
कड़ी # :
कड़ी की कुल अवधि :
रीडिंग :
इसके बाद 25 सेकंड का वीडियो ब्लैक तथा तदुपरांत कार्यक्रम आरंभ होगा ।
5. समस्त टेपों में लगातार एक टाइम कोड टरैक अवश्य होना चाहिए ।
6. निर्माण मानक:
क) प्रणाली: बैंडविड्थ, टाइमिंग और आवर्तिता प्रतिक्रिया के सभी मायनों में पीएएल-बी ।
2:1 इंटरलेस
625 लाइऩें, 25 फ्रेम्स/एस 50 फील्ड्स/एस
4:3 आस्पेक्ट रेशो
दोनों ऑॅडियो चैनलों पर एक समान और सुसंगत ऑडियो ।
ख) (i) एनालॉग (बीटाकेम एसपी फार्मेट के लिए लागू)
टाइप : कंपोऩेंट
बैंडविड्थ/एस/एन : ल्यूमा-4.5 मेगा हर्ट्ज/51 डी/बी
क्रोमा-1.5 मेगा हर्ट्ज/53 डी/बी
स्तर : 1 वोल्ट (पी-पी) (साइने : 0.3 वी, कलर बर्स्ट : 0.3 वी)
एक्रॉस 75 ओएचएमएस
ऑडियो : 2 x लाइनियर
(ii) डिजीटल (डीवीसी प्रो-50/डी-9 फार्मेट के लिए लागू):
आईटीयू (आर)-601 सिफारिश के अनुरूप डिजीटल वीडियो सिग्ऩल
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फार्मेट |
क्वांटिजेशन |
कंप्रेशन |
ऑडियो |
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डीवीसी प्रो 50 |
4:2:2/8 बिट |
इंटराफ्रेम डीसीटी/3:3:1 @ 50 एमबीपीएस |
बीआईटी/48 किलो हर्ट्ज पीसीएम |
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डी-9 |
4:2:2/8 बिट |
3:3:1 @ 50 एमबीपीएस |
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स्तर : 0.8 वोल्ट एक्रॉस 75 ओएचएमएस
ग) ब्रॉडकास्ट मास्टर का ऑडियो स्तर निम्ऩ के अनरूप होना चाहिए: 20 वी यू = पीपीएम 4, अंतर कुछ भी हो, 0 स्तर पीपीएम 4 के अऩूरूप होना चाहिए । ऑडियो कभी भी पीपीएम 5 से अधिक नहीं होना चाहिए ।
ग. कार्यक्रम के क्रेडिट्स
प्रारंभिक शीर्षक और संकेत धुन (सिग्ऩेचर ट्यून) की अवधि 60 सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्रांरभ में केवल कार्यक्रम का शीर्षक, कड़ी का शीर्षक (यदि कोई हो) और कलाकारों के नाम (कास्टिंग क्रेडिट्स) शामिल होने चाहिएं । निर्माण गृह का नाम केवल अंतिम क्रेडिट्स के बाद ही प्रदर्शित किया जाएगा ।
1. एंड क्रेडिट्स की अवधि 30 सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सर्जन दल तक ही सीमित होनी चाहिए । कर्टसी क्रेडिट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
2. एंड क्रेडिट्स के बाद निर्माण गृह का नाम उसी फोंट और फार्मेट में होगा जिसमें एंड क्रेडिट्स प्रदर्शित किए गए हैं ।
घ. प्रस्तुत किया जाने वाला अन्य सामान
1. क) स्क्रिप्ट/स्क्रीनप्ले की दो प्रतियां
ख) डोप शीट को दो प्रतियां
ग) सी.डी. सहित प्रत्येक कड़ी के हाई-रिजोल्युशन के 10 उपयुक्त फोटोग्राफ
घ) धारावाहिकों के मामले में सामान्य प्रोमो और कड़ी से संबंधित प्रोमो (30 सेकंड)
धारावाहिकों के मामले में सामान्य कथासार और कड़ी से संबंधित कथासार ।
2. उपयोग किए गए सभी संगीत टरैकों, आर्काइवल सामग्री और स्टॉक फुटेज के लिए कापीराइट अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो पत्र की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
ङ लेबल लगाने संबंधी अनुदेश
प्रसारण और बैक अप बीटा मास्टरों/डीवीसी प्रो 50 पर नीचे दिए गए अनुसार लेबल लगाए जाने चाहिएं :-
कार्यक्रम का नाम :
कड़ी का नाम :
कड़ी :
कड़ी की अवधि :
रीडिंग :