प्रसार भारती
दूरदर्शन महानिदेशालय
विषय : कार्यक्रमों के अर्जन के लिए दिशा-निर्देश ।
इस समय दूरदर्शन अपने चैनलों के लिए सॉफ्टवेयर मुख्यत: या तो प्रायोजकता के माध्यम से अथवा इन-हाउस निर्मित कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त कर रहा है । कुछ कार्यक्रम कमीशन भी किए जा रहे हैं । तथापि, कार्यक्रमों के अर्जन के लिए कोई प्रावधान नहीं है । हालांकि एक बार प्रसारण के लिए रॉयल्टी की दरें मौजूद हैं, फिर भी बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर अर्जित करने की कोई कार्यविधि नहीं है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रमों के अर्जन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं:
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रवर्तन
इन दिशा-निर्देशों को "कार्यक्रमों के अर्जन के लिए प्रसार भारती के दिशा-निर्देश" कहा जाएगा । ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
कार्यक्रमों का अर्जन
(i) दूरदर्शन की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर गुणता वाले सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की दृष्टि से दूरदर्शन का बाह्य निर्माताओं/निर्माण गृहों से ऐसे बने बनाए कार्यक्रम अर्जित करने का विचार है जो चैनलों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों । अर्जन का यह कार्य नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा:
क. लक्ष्य और उद्देश्य
दूरदर्शन का उद्देश्य दूरदर्शन और आवेदक (कों) की पारस्परिक क्षमताओं के सहयोग से बेहतर गुणता वाले ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदना है जिनका लम्बे समय तक उपयोग किया जा सके । अर्जन अल्पकालिक अवधि के आधार पर (तीन वर्ष की अवधि के लिए) अथवा स्थायी आधार पर हो सकता है ।
ख. पात्रता
दूरदर्शन अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर गुणता वाले सॉफ्टवेयर अर्जित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठित निर्माताओं, निर्माण गृहों और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों से कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए खुली बोलियां आमंत्रित करेगा ।
ग. अल्पकालिक अर्जन के लिए आवेदन करने की पद्धति
निम्निलिखित श्रेणियों के कार्यक्रमों के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी :
ऐसे कार्यक्रम, जिन्हें दूरदर्शन पर अथवा किसी अन्य प्राइवेट चैनल पर पहले प्रसारित नहीं किया गया है ।
ऐसे कार्यक्रम, जिन्हें दूरदर्शन पर तथा/अथवा किसी अन्य प्राइवेट चैनल पर प्रसारित किया जा चुका है ।
बोली में निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाना चाहिए:
संकल्पना, शीर्षक, भाषा और शैली ।
निरूपण
कथा साहित्य पर आधारित कार्यक्रमों के मामले में कथानक का संक्षिप्त कथासार
कम से कम 4 कड़ियों के विस्तृत दृश्य-विधान की पटकथा । यदि कार्यक्रम की कड़ियों की संख्या कम है तो समस्त कड़ियों के विस्तृत दृश्य-विधान की पटकथा ।
कार्यक्रमों की अवधि ।
कार्यक्रम की डीवीसीपीआरओ-50 कैसेटें ।
अधिकारधारक की प्रामाणिकता के बारे में दस्तावेज और शपथपत्र ।
उपर्युक्त श्रेणी (i) के मामले में शपथपत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि कार्यक्रम दूरदर्शन पर अथवा किसी अन्य प्राइवेट चैनल पर पहले प्रसारित नहीं किया गया है । यदि कार्यक्रम दूरदर्शन पर/किसी अन्य चैनल पर पहले प्रसारित किया गया है तो उस मामले में उस चैनल/उन चैनलों जिस/जिन पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया है, प्रसारण की तारीख (खें) तथा टीआरपी, यदि कोई है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।
क्षतिपूर्ति बंधपत्र जिसमें कापीराइट के किसी भी उल्लंघन के प्रति दूरदर्शन की क्षतिपूर्ति की गई हो ।
आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र/आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड ।
आवेदक से संबंधित अन्य ब्यौरा जैसे कि पिछले तीन वर्ष का लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, वार्षिक रिपोर्ट, भागीदारी करार आदि ।
सृजन टीम/कर्मीदल के सदस्यों का ब्यौरा जिसमें निर्देशक, शोधकर्ता, पटकथा लेखक, छायाचित्र निर्देशक और संगीत निर्देशक का बायो-डाटा और पते शामिल हों ।
दूरदर्शन अपने विवेकानुसार ऐसे आवेदकों के संबंध में उपर्युक्त अपेक्षाओं में से किसी में भी छूट दे सकता है जिनकी नेकनीयती के बारे में पता हो और मीडिया जगत में प्रतिष्ठित व्यक्ति हों । प्रक्रिया के दौरान दूरदर्शन कोई और स्पष्टीकरण भी मांग सकता है ।
घ. कार्यक्रमों के स्थायी अधिकार अर्जित करने के लिए आवेदन की पद्धति
अल्पकालिक अर्जन के लिए प्रस्ताव उपर्युक्त खण्ड (ग) के अनुसार आमंत्रित किए जांएगे तथा कोई वित्तीय कोटेशन नहीं मांगी जाएंगी क्योंकि कार्यक्रम निश्चित दरों पर अर्जित किए जाएंगे । स्थायी अधिकारों के साथ सॉफ्टवेयर अर्जित करने के मामले में प्रस्ताव दो भागों में प्रस्तुत करने होंगे अर्थात् क्रमश: अर्हता-पूर्व बोली तथा मूल्य बोली । जहां अर्हता-पूर्व बोली में ऊपर खण्ड (ग) में यथा उल्लिखित समस्त ब्यौरा दिया जाएगा वहीं मूल्य बोली में निर्माता द्वारा कीमत का उल्लेख किया जाएगा तथा अर्हता-पूर्व बोली स्वीकार कर लेने के बाद ही मूल्य बोली पर आगे विचार किया जाएगा । ये दोनों भाग अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद किए जाएंगे तथा इन दोनों को फिर एक और लिफाफे में मुहरबंद करके प्रस्तुत किया जाएगा ।
ङ प्रक्रिया शुल्क
आवेदकों को प्रत्येक प्रस्ताव के लिए अलग-अलग 10,000/- रुपये के अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना होगा । शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा जो पीबीबीसीआई, महानिदेशक दूरदर्शन, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा ।
च. मूल्यांकन एवं लागत निर्धारण समिति
प्रस्तावों पर कार्रवाई एक मूल्यांकन एवं चयन समिति द्वारा की जाएगी । मुख्यालय में समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-
अपर महानिदेशक/ अर्जन के प्रभारी उप महानिदेशक - अध्यक्ष
उप महानिदेशक (विज्ञापन एवं विक्रय)
किसी अन्य चैनल का एक अन्य अपर महानिदेशक/ उप महानिदेशक
निदेशक (विज्ञापन एवं विक्रय)/निदेशक विपणन
निदेशक कार्यक्रम (अर्जन) - संयोजक
निदेशक अभियांत्रिकी (मुख्यालय)
तीन विशेषज्ञ (इनमें से एक महिला होगी), जिन्हें महानिदेशक, दूरदर्शन/सदस्य (वित्त)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती द्वारा अनुमोदित मनोरंजन, फिल्म, मीडिया आदि के क्षेत्रों से लिए गए 15 विशेषज्ञों के पैनल में से अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा । किसी बैठक विशेष के लिए विशेषज्ञों के नामों को अनुमोदित पैनल में से उप महानिदेशक (अर्जन) द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा ।
छ. क्षेत्रीय केन्द्रों में मूल्यांकन-एवं-चयन समिति
क्षेत्रीय केन्द्रों की मूल्यांकन-एवं-चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-
क्षेत्र के प्रभारी उप महानिदेशक - अध्यक्ष
केन्द्र निदेशक
मुख्य प्रस्तुतकर्ता/कार्यकारी प्रस्तुतकर्ता (अर्जन के प्रभारी) - संयोजक
कार्यक्रम अधिकारी (अर्जन)
अधीक्षण अभियंता/केन्द्र अभियंता
तीन बाह्य विशेषज्ञ (इनमें से एक महिला होगी), जिन्हें महानिदेशक, दूरदर्शन/सदस्य (वित्त)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती द्वारा अनुमोदित मनोरंजन, फिल्म, मीडिया आदि के क्षेत्रों से लिए गए 15 विशेषज्ञों के पैनल में से अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा । किसी बैठक विशेष के लिए विशेषज्ञों के नामों को अनुमोदित पैनल में से क्षेत्रीय उप महानिदेशक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा ।
मुख्यालय में तथा केंद्र स्तर पर मूल्यांकन-एवं-चयन सामिति के अध्यक्ष के उपलब्ध न होने की स्थिति में समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।
ज. मूल्यांकन-एवं-चयन समिति:
कार्य:
समिति प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करेगी तथा दूरदर्शन के लिए उसकी उपयुक्तता तथा व्यवहार्यता के बारे में निर्णय लेगी ।
समिति कार्यक्रम की निर्माण एवं तकनीकी गुणता के बारे में निर्णय लेने के लिए उसके कैसेटों को भी देखेगी ।
अर्जन के बारे में निर्णय लेते समय समिति अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम के उपयोगी बने रहने की अवधि (शैल्फ लाइफ) को भी ध्यान में रखेगी ।
विभिन्न विधाओं/शैलियों के कार्यक्रमों के मामले में समिति अर्जित की जाने वाली कड़ियों की संख्या की सिफारिश करेगी ।
दूरदर्शन पर तथा/अथवा किसी अन्य चैनल पर पहले प्रसारित हो चुके कार्यक्रमों के मामले में, यदि उसकी टीआरपी उपलब्ध होगी तो उसे उचित महत्व दिया जाएगा ।
समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अर्जित किए जाने वाले कार्यक्रम प्रसार भारती की प्रसारण संहिता के अनुरूप हैं ।
समिति महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए अपनी सिफारिशों को रिकार्ड करेगी तथा प्रस्तावों को अस्वीकृत/स्वीकृत करने की सिफारिश करने के कारणों का भी उल्लेख करेगी ।
ऐसे मामलों में जिनमें समय की कमी के कारण समिति की औपचारिक बैठक आयोजित करना सम्भव न हो, फाइल को परिचालित/कैसेटों का पूर्वावलोकन करके निर्णय लिया जाएगा ।
झ. लागत निर्धारण समिति
सॉफ्टवेयर की अल्प-कालिक अर्जन के लिए मूल्यांकन-एवं-चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी तथा उसके लिए कोई लागत निर्धारण समिति नहीं होगी क्योंकि अर्जन नीचे खण्ड (ञ) में दी गई दरों पर किया जाएगा । परन्तु स्थायी अधिकारों के साथ अर्जन के मामले में, अर्हता-पूर्व बोली पर कार्रवाई ऊपर खंड (ज) में मूल्यांकन-एवं-चयन समिति को सौंपी गई ड्यूटियों के अनुसार मुख्यालय में तथा केन्द्रों में इस समिति द्वारा की जाएगी तथा मूल्यांकन-एवं-चयन समिति द्वारा बनाई गई प्रस्तावों की लघु सूची के संबंध में मूल्य बोलियों पर कार्रवाई लागत निर्धारण समिति द्वारा की जाएगी । मुख्यालय में लागत निर्धारण समिति का गठन नीचे दिए गए अनुसार होगा:
अपर महानिदेशक/अर्जन के प्रभारी उप महानिदेशक - अध्यक्ष
उप महानिदेशक (विज्ञापन एवं विक्रय)
किसी अन्य चैनल का एक अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक
उप महानिदेशक (वित्त)
कार्यक्रम निदेशक (अर्जन) - संयोजक
निदेशक (विज्ञापन एवं विक्रय)/निदेशक (विपणन)
निदेशक अभियांत्रिकी (मुख्यालय)
क्षेत्रीय केन्द्रों में लागत निर्धारण समिति नीचे दिए अनुसार होगी:-
क्षेत्र के प्रभारी उप महानिदेशक - अध्यक्ष
केन्द्र का निदेशक
मुख्य प्रस्तुतकर्ता
अधीक्षण अभियंता/केन्द्र अभियंता
कार्यकारी प्रस्तुतकर्ता/उप निदेशक (कार्यक्रम)
उप निदेशक, प्रशासन (वित्त एवं प्रशा0)/वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
किसी कारणवश समिति के अध्यक्ष के उपलब्ध न होने की स्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।
क.
ञ. अल्पकालिक अर्जन के लिए प्राप्ति प्रभार
दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा अल्पकालिक आधार पर अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के किए जाने वाले अर्जन के लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी :
(i) दूरदर्शन/किसी अन्य चैनल पर पहले प्रसारित न किए गए नवीन कार्यक्रमों के लिए :
(क) यदि कार्यक्रम केवल उपग्रह चैनलों के लिए लिया जाना है तो देय दर प्रति कड़ी 50,000/- रुपए अथवा कम होगी जिसके साथ शर्त यह होगी कि तीन वर्ष की अवधि के दौरान दूरदर्शन के सभी उपग्रह चैनलों पर एक बार प्रसारण के अधिकार अनुज्ञेय होंगे । इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन को कार्यक्रमों को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना अपने किसी भी/सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर एक बार कार्यक्रमों को प्रसारित करने का भी अधिकार होगा ।
(ख) तीन वर्ष की अवधि के लिए दूरदर्शन के सभी उपग्रह चैनलों पर एक बार प्रसारित करने के अलावा दूरदर्शन के स्थलीय चैनलों पर भी एक बार प्रसारित करने के अधिकारों के लिए प्रति कड़ी 75,000/- रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन को कार्यक्रमों को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना किसी भी/सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर एक बार प्रसारित करने का अधिकार होगा ।
(ग) जहां तक एनीमेशन फिल्मों का संबंध है, 3 वर्ष की अवधि के लिए दूरदर्शन के प्रत्येक उपग्रह चैनल पर एक बार प्रसारित करने के अधिकारों के लिए प्रति कड़ी 75,000/- रुपए दिए जाएंगे । तीन वर्ष की अवधि के लिए दूरदर्शन के प्रत्येक उपग्रह चैनल पर एक-एक बार प्रसारित करने के अलावा दूरदर्शन के स्थलीय चैनलों पर भी एक बार प्रसारण के अधिकारों के लिए प्रति कड़ी 1,00,000/- रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा । उपर्युक्त दोनों मामलों में, दूरदर्शन को कार्यक्रमों को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना अपने किसी भी/सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर एक बार प्रसारित करने का अधिकार होगा ।
II. दूरदर्शन/किसी अन्य चैनल पर पहले प्रसारित किए जा चुके कार्यक्रमों के लिए
जहां तक ऐसे कार्यक्रमों का संबंध है, जिन्हें दूरदर्शन के किसी भी चैनल पर अथवा किसी अन्य प्राइवेट चैनल पर पहले दिखाया जा चुका है, 3 वर्ष की अवधि के लिए दूरदर्शन के प्रत्येक स्थलीय और उपग्रह चैनल पर एक बार प्रसारित करने के अधिकार अर्जित करने के लिए प्रति कड़ी 25,000/- रुपए की राशि दी जाएगी । इसके अलावा, दूरदर्शन को कार्यक्रमों को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना अपने किसी भी/सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर एक बार प्रसारित करने का अधिकार होगा ।
III. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम
ऐसे कार्यक्रमों के मामले में, जिन्हें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, दूरदर्शन के प्रत्येक स्थलीय और उपग्रह चैनलों पर एक बार प्रसारित करने के अधिकार के लिए प्रति कड़ी 1,50,000/- रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा, दूरदर्शन को कार्यक्रमों को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना अपने किसी भी/सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर प्रसारित करने का अधिकार होगा ।
IV. क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा अर्जन
उपर्युक्त दरें आवश्यक परिवर्तनों सहित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किए जाने वाले अर्जनों पर भी लागू होंगी जिसके साथ शर्त यह होगी कि तीन वर्ष की अवधि के दौरान दूरदर्शन को इस प्रकार अर्जित किए गए कार्यक्रमों को अपने सभी स्थलीय और उपग्रह चैनलों जिनमें कोई भी/सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल भी शामिल हैं, पर एक बार प्रसारित करने का अधिकार होगा, तथा जिस क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल द्वारा कार्यक्रम अर्जित किया गया है उस पर उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन बार प्रसारित करने का अधिकार होगा ।
ट. अल्पकालिक अर्जन के लिए भुगतान और बैंक गांरटी
कार्यक्रमों के अर्जन के 30 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा बशर्ते कि संबंधित चैनल द्वारा टेप की तकनीकी गुणता प्रमाणित कर दी गई हो । यदि प्रस्तुत की गई टेप एक अथवा दो प्रसारणों के बाद प्रसारण योग्य नहीं पाई जाती है, परन्तु करार की शर्तों के अनुसार अधिकार की अवधि अर्थात् तीन वर्ष अभी पूरे होने बाकी हैं, तो निर्माता को बिना किसी लागत के उसके बदले में तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य टेप देनी होगी । निर्माता को कार्यक्रम के अधिकार दूरदर्शन को देने की अवधि के लिए सौदे के मूल्य की 10% की कार्यनिष्पादन गारंटी देनी होगी जिसे करार की अवधि समाप्त हो जाने पर मुक्त कर दिया जाएगा । निर्माता द्वारा त्रुटिपूर्ण टेपों को बदलने में चूक करने अथवा कोई अन्य चूक करने आदि के मामले में स्थिति का सुधार करने के लिए नोटिस देने के 30 दिन बाद दूरदर्शन को बैंक गांरटी को भुनाने का अधिकार होगा ।
ठ. कार्यक्रमों के स्थायी अधिकारों के लिए भुगतान
निर्माता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए कापीराइट करार के साथ निर्माता को कार्यक्रमों की मास्टर टेप प्रस्तुत करनी होगी । उपर्युक्त तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत कर दिए जाने और टेप की तकनीकी गुणता का सत्यापन हो जाने के बाद सौदे के मूल्य का 90% तक का भुगतान 30 दिन के अन्दर तथा शेष 10% का भुगतान 90 दिन के अन्दर कर दिया जाएगा ।
ड. अर्जन की निबंधन और शर्तें
दूरदर्शन के पास अर्जन न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नॉन-एक्सक्लुसिव अधिकार के आधार पर अथवा स्थायी रूप से एक्सक्लुसिव अधिकार के आधार पर माना जाएगा ।
अर्जन ऊपर खंड (ञ) में यथा उल्लिखित विभिन्न दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण के अधिकारों के साथ स्वीकार किया जाएगा ।
ऊपर खण्ड (ञ) में उल्लिखित अर्जन प्रभार 22-1/2 मिनट से 30 मिनट की अवधि के कार्यक्रम के अल्पकालिक अर्जन के लिए लागू होंगे । इससे अधिक/कम अवधि के कार्यक्रम के लिए दरें आनुपातिक आधार पर परिकलित की जाएंगी ।
निर्माता डीवीसीपीआरओ-50 फार्मेट में कार्यक्रम का निर्माण करेगा और दूरदर्शन को कार्यक्रम की वीएचएस कापी के साथ डीवीसीपीआरओ-50 पर प्रसारण टेप प्रस्तुत करेगा । स्थायी अधिकारों के मामले में, उपर्युक्त के अलावा निर्माता मास्टर टेप भी प्रस्तुत करेगा तथा कापीराइट अधिकार देने के लिए दूरदर्शन के साथ एक करार निष्पादित करेगा ।
कार्यक्रम में निर्माण की सौंदर्यपरकता और तकनीकी गुणता दोनों की दृष्टि से उत्कृष्टता बनी रहनी चाहिए । तकनीकी दृष्टि से वीडियो और क्रोमिनेंस स्तरों के लिए यह आईटीयू-आर विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए: विशिष्टत: अधिकतम चमक सिंक के 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट सहित 1 वोल्ट पीपी होनी चाहिए । पल्स अधिकतम क्रोमिनेंस सेचुरेशन =100% (रंग अंतर संकेत =0.7 वोल्ट) । कार्यक्रम का ध्वनि स्तर -5डीबी से +4डीबी की रेंज में होना चाहिए ।
क्रेडिट/टाइटल लाइन खोलने और बंद करने की लंबाई 30 सेकंड तक सीमित रखी जाए ।
अर्जन के अधिकार स्थलीय और उपग्रह चैनलों के लिए तथा डीटीटी, डीटीएच आदि जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए होंगे । स्थायी अधिकारों के लिए सीडी तक के अधिकार भी शामिल किए जाएंगे जबकि अल्पकालिक प्राप्ति में सीडी अधिकारों के अलावा सभी अधिकार शामिल होंगे ।
किसी भी ऐसे निर्माता/निर्माण गृह को, जो अपने प्रस्ताव के बारे में दूरदर्शन को गलत/भ्रामक सूचना देने का दोषी है, काली सूची में डाल दिया जाएगा ।
जिस निर्माता/निर्माण गृह की ओर कोई बकाया राशि है (उन मामलों को छोड़कर जो न्यायालय में निर्णयाधीन हैं/ मध्यस्थ के पास हैं) उसे उसके कार्यक्रमों के अर्जन के बारे में विचार करने से पूर्व या तो बकाया राशियों का भुगतान करना होगा अथवा भुगतान की योजना अनुमोदित करानी होगी ।
इस योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय चैनलों पर उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों को तथा क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्य की राजधानी में स्थित न्यायालयों को होगा ।
दूरदर्शन इस प्रकार अर्जित किए गए कार्यक्रमों को अपनी लागत से किसी भी अन्य भाषा में डब कराने के लिए स्वतंत्र होगा ।
ढ़ छूट
इन दिशा-निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी दूरदर्शन अधिकारप्राप्त समिति, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, सदस्य (वित्त) और महानिदेशक, दूरदर्शन शामिल होंगे, के पूर्व अनुमोदन से इन दिशा-निर्देशों में कोई भी छूट देते हुए, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा, इस योजना के तहत कोई प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है । अधिकारप्राप्त समिति के उक्त निर्णय को प्रसार भारती बोर्ड द्वारा उसकी अगली बैठक में अभिपुष्ट कराया जाएगा ।
कार्यक्रम अर्जन करार
यह करार एक पक्षकार के रूप में महानिदेशक, दूरदर्शन, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली -110001 (जिसे इसमें आगे "दूरदर्शन" गया है) जिसमें इसके सभी अधिकारी, उत्तरवर्ती और समनुदेशिती शामिल हैं, के माध्यम से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक निगमित निकाय है, और दूसरे पक्षकार के रूप में ............................................. जिसका मुख्यालय ............................... में है (जिसे इसमें आगे ......................................... कहा गया है) जिसमें इसके सभी अधिकारी, उत्तरवर्ती और समनुदेशिती शामिल हैं, के बीच नई दिल्ली में आज सन् दो हजार .....................के ...................... माह के .......................................... दिवस को किया जाता है ।
दूरदर्शन कार्यक्रम को अपने देशीय और विश्वव्यापी टेलीविजन नेटवर्क चैनलों पर प्रसारित करना चाहता है और इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन अल्पकालिक अर्जन की श्रेणी के तहत कार्यक्रम को उपर्युक्त चैनलों पर भारत के अन्दर तथा विदेशों में भी प्रसारित करने के लिए ............................ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के अधिकार प्राप्त करने (जिन्हें इसमें आगे प्रसारण अधिकार कहा गया है) पर विचार कर रहा है ।
............................................................ का प्रतिनिधित्व करता है और दूरदर्शन को यह आश्वासन देता है कि ............................................................ जो .................................... भाषा की ............................. कडियों (प्रत्येक 30 मिनट) में ............................................................ नामक डॉक्यूमेंटरी कार्यक्रम (जिसे इसमें आगे "कार्यक्रम" कहा गया है) का निर्माता/टेलीविजन अधिकारों सहित भारत और विदेश में सभी अधिकारों का एकमात्र और पूर्ण स्वामी है तथा कार्यक्रम को दूरदर्शन द्वारा अल्पकालिक अर्जन की श्रेणी के तहत अपने टेलीविजन चैनलों नेशनल नेटवर्क, दूरदर्शन वर्ल्ड चैनल और क्षेत्रीय चैनलों (जिन्हें इसमें आगे "चैनल" कहा गया है) पर प्रसारण हेतु देने का कानूनी रूप से पात्र और सक्षम है, उपर्युक्त कार्यक्रम के प्रसारण अधिकार दूरदर्शन को देने का प्रस्ताव करता है ।
............................................................ आगे दी गई शर्तो और निबन्धनों पर दूरदर्शन को उसके देशीय और विश्वव्यापी टेलीविजन नेटवर्क चैनलों पर कार्यक्रम को प्रसारित करने के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक अर्जन की श्रेणी के तहत दूरदर्शन को प्रसारण अधिकार देने के लिए सहमत हो गया है:
यह करार इस बात का साक्षी है और पक्षकार सहमत हैं कि:
कार्यक्रम:
यह करार नॉन-एक्सक्लुसिव आधार पर तीन वर्ष के लिए .................. (...........) कड़ियों(प्रति कड़ी 30 मिनट) के अंग्रेजी भाषा में ................................................... नामक डॉक्यूमेंटरी कार्यक्रम के अल्पकालिक अर्जन के संबंध में निष्पादित किया जाता है ।
अधिकार:
(क) ....................................... एतद्द्वारा दूरदर्शन के साथ सहमत है, घोषणा करता है, आश्वासन देता है और पुष्टि करता है कि ...................................... कार्यक्रम का एकमात्र, अनन्य और ऋणमुक्त तथा प्रभावी टीवी अधिकार (स्थलीय, उपग्रह, देशीय और सार्वभौम) धारक है, जिसमें इससे सम्बद्ध प्रसारण अधिकार भी शामिल हैं ।
(ख) कार्यक्रम को इससे पूर्व दूरदर्शन पर या किसी अन्य प्राइवेट चैनल पर भारत में या विदेश में प्रसारित नहीं किया गया है ।
(ग) ............................ एतद्द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने और कार्यक्रम अर्जित करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए (जिसे आगे "संविदा अवधि" कहा गया है) दूरदर्शन को समस्त अधिकार प्रदान करता और देता है, जिसमें अर्जित करने और बहु-प्रयोजनीय स्क्रीनिंग अधिकार बनाए रखने के अधिकार और नॉन-एक्सक्लुसिव आधार पर दूरदर्शन के किसी भी चैनल पर कार्यक्रम को प्रसारित करने के अधिकार भी शामिल हैं । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि अपने आदेश, निर्णय, निर्देश के द्वारा यदि कोई सक्षम न्यायालय दूरदर्शन या आवेदक को किसी चैनल पर कार्यक्रम के प्रसारण को रोक तथा/अथवा प्रतिबंधित कर देता है तो उक्त कार्यक्रम पर जितनी अवधि तक यह रोक तथा/अथवा प्रतिबन्ध लागू रहता है उतनी अवधि के लिए संविदा की अवधि बढ़ा दी जाएगी ।
(घ) ................................ अपने खर्चे पर दूरदर्शन को प्रसारण के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी में कमेंटरी/ प्रस्तुतिकरण के साथ डीवीसीपीआरओ-50 फार्मेट में कार्यक्रम के ...........पूर्णतया नए प्रिंट उपलब्ध कराएगा । संविदा अवधि समाप्त हो जाने पर ये प्रिंट ................................. को लौटा दिए जाएंगे ।
(ङ) यदि कार्यक्रम के प्रसारण अथवा इसके प्रसारण अधिकारों के विरुद्ध वितरक(कों) अथवा टीवी अधिकार धारक अथवा किसी बाहरी पार्टी अथवा पार्टियों की ओर से कोई आपत्ति/दावा किया जाता है तो ............................................... ऐसी आपत्ति या दावे का समाधान करेगा और उसे अपनी लागत, जोखिम और परिणाम पर इस ढंग से दूर करेगा कि प्रसारण अधिकार दूरदर्शन के पास ही रहें ।
(च) दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर, जिसमें डीडी इंडिया औ उपग्रह चैनल भी शामिल हैं, बहु-प्रयोजनीय प्रसारण के लिए ..................................... डॉक्यूमेंटरी कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी के प्रसारण अधिकार अल्पकालिक अर्जन की तीन वर्ष की अवधि के लिए दूरदर्शन के पास रहेंगे । यदि इस करार के बने रहने की अवधि के दौरान एक अथवा अधिक रिपीट प्रसारण नहीं किए जा सके हैं तो दूरदर्शन खण्ड 5 में विर्निदिष्ट अवधि के लिए रिपीट प्रसारण करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
(छ) ............................ एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि कार्यक्रम ........................................... द्वारा निर्मित किया गया है और इसके लिए उनके पास सार्वभौम स्थलीय और उपग्रह अधिकार हैं ।
(ज) ........................................... यह सुनिश्चित एवं घोषणा करता है कि सभी कड़ियां नई हैं और उनमें पिछली रिकार्डिंग की कोई क्लिपिंग नहीं है । यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो भुगतान नहीं किया जाएगा ।
प्रतिफल:
(क) इसके प्रावधानों के तहत कार्यक्रम के प्रसारण अधिकारों के प्रतिफल में दूरदर्शन ......................... को तीन वर्ष की अवधि के दौरान मल्टिपल प्रसारण के लिए प्रति कड़ी .............................. रु0 की दर से एकमुश्त प्राप्ति एवं रॉयल्टी प्रभार का भुगतान करेगा । इसके अलावा, कोई और अतिरिक्त भुगतान किए बिना दूरदर्शन को इस कार्यक्रम को अपने किसी भी अथवा सभी क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों पर प्रसारित करने का अधिकार होगा ।
(ख) उपर्युक्त खण्ड के अनुसरण में दूरदर्शन द्वारा प्रतिफल का भुगतान कर देने से दूरदर्शन कार्यक्रम अथवा इसके प्रसारण अधिकारों के लिए किसी भी भुगतान के संबंध में अपने दायित्वों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा तथा ........................... अल्पकालिक अर्जन के तहत कार्यक्रम के प्रसारण अधिकार देने के बारे में दूरदर्शन पर कोई दावा अथवा मांग नहीं करेगा ।
.................... दायित्वों को समुचित रूप से निभाने एवं निष्पादित करने तथा अपनी ओर से की गई प्रतिबद्धता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा ।
(ग) प्रतिफल अथवा उसके किसी भाग के भुगतान के संबंध में सभी कर/लेवी/प्रभार, जो कुछ भी हो, ............. के द्वारा वहन किए जाएंगे और उसके खाते में डाला जाएगा ।
1. भुगतान और बैंक गारंटी:
संबंधित चैनल टेप की तकनीकी गुणता से संतुष्ट हो जाने के बाद कार्यक्रम अर्जित करने और इसके प्रमाणन के 30 दिन के अन्दर भुगतान कर देगा । यदि एक अथवा दो प्रसारणों के बाद टेप प्रसारण के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है, और करार की शर्तो के अनुसार अधिकारों की अवधि अर्थात तीन वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं तो ............................. को तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य टेप बिना किसी लागत के बदल कर देनी होगी। जिस अवधि के लिए दूरदर्शन को कार्यक्रम के अधिकार दिए गए हैं उस अवधि के लिए .............................. को सौदे के मूल्य के 10% की निष्पादन बैंक गांरटी प्रस्तुत करनी होगी । बैंक गारंटी संविदा/अर्जन की अवधि समाप्त होने के छह महीने बाद तक वैध रहनी चाहिए । ......................... द्वारा बदल कर कारगर टेप देने में चूक करने अथवा कोई अन्य चूक करने की दशा में दूरदर्शन को स्थिति में सुधार करने के लिए लिखित नोटिस देने के 30 दिन के बाद बैंक गांरटी को भुनाने का अधिकार होगा ।
2. अवधि:
यह करार कार्यक्रम की टेप अर्जित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर करने के पहले दिन से लागू होगा तथा संविदा/प्राप्ति की अवधि के दौरान वैध रहेगा परन्तु, शर्त यह है कि इसकी कड़ियों की टेप की गुणता तकनीकी दृष्टि से संतोषजनक हो, इस अवधि के दौरान जिसके दौरान दूरदर्शन को कार्यक्रम को अपने चैनलों पर मल्टिपल प्रसारण का अधिकार होगा । कार्यक्रम के अल्पकालिक अर्जन की अवधि नॉन एक्सक्लुसिव आधार पर केवल तीन (3) वर्ष है ।
6. डिलीवरी :
(क) ......................... इस करार के निष्पादन के 15 (पंद्रह) दिन के अन्दर कार्यक्रम की समस्त टेपें प्रस्तुत करने के लिए सहमत है । यदि वह 15 (पंद्रह) दिन के अंदर टेप प्रस्तुत नहीं करता है तो यह करार स्वत: रद्द हो जाएगा ।
(ख) ........................... दूरदर्शन को कार्यक्रम की वीएचएस प्रति के साथ डीवीसीपीआरओ-50 पर उसकी प्रसारण टेप प्रस्तुत करेगा ।
(ग) करार पर हस्ताक्षर करने और टेप डिलीवर करने की तारीख अर्जन की तारीख मानी जाएगी ।
7. वारंटियां
........................ एतद्द्वारा दूरदर्शन को निम्नलिखित वारंटी देता है और कंवेनेंट करता है कि:
........................ करार निष्पादित करने और इसमें दिए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए प्राधिकृत है ।
.......................... कार्यक्रम का निर्माता/अधिकारधारक है ।
............................ प्रसारण के अधिकारों सहित कार्यक्रम के भारत में और विदेशों में समस्त अधिकारों का पूर्ण स्वामी है ।
8. क्षतिपूर्ति
.............................. निम्न कारणों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर उत्पन्न सभी दावों जिनमें तृतीय पक्षीय दावे, मांगें, कार्रवाइयां, कार्यवाहियां, हानियां, दायित्व, लागत और व्यय, जो भी हो (वास्तव में अदा किए गए विधिक शुल्कों और व्यय सहित) शामिल हैं, से और उनके विरुद्ध दूरदर्शन, उसके कर्मचारियों और एजेंटों की क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें पूर्णतया संरक्षित रखेगा,
i) ................................... द्वारा इस करार के अर्न्तगत दिए गए किसी अभ्यावेदन, आश्वासन और वारंटी को नकारने की स्थिति में किसी वास्तविक दुर्व्यपदेशन जिसमें खंड 1,3 और 10 में दिए गए आश्वासन और वारंटी भी शामिल हैं, जो दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम के प्रसारण के कारण उत्पन्न हो सकती है ।
ii) ...................... द्वारा इस करार का उल्लंघन करने के संबंध में उत्पन्न स्थिति ।
iii) कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में या प्रसारण के कारण दूरदर्शन पर अथवा उसके विरुद्ध तृतीय पक्षकार द्वारा किए गए सभी दावों सहित कोई भी दावे ।
iv) .................................. संलग्न संलग्नक "क" के अनुसार कार्यक्रम के प्रसारण के कारण उत्पन्न किसी भी विवाद से दूरदर्शन की क्षतिपूर्ति करेगा ।
9. सुलह और माध्यस्थम
यदि कोई मतभेद तथा/अथवा विवाद उत्पन्न हो जाता है तो पार्टियां पारस्परिक समझौते के द्वारा उसका शांतिपूर्वक समाधान करेंगी । यदि किसी कारण से ऐसे विवादों तथा/अथवा मतभेदों का शांतिपूर्वक समाधान नहीं किया जा सके तो मामला एकमात्र माध्यस्थम के पास भेजा जाएगा, जिसकी नियुक्ति प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी, और उसका निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा तथा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के द्वारा विनियमित होगा । उक्त माध्यस्थम का स्थान नई दिल्ली (भारत) होगा ।
10. अधिकारिता
योजना के संबंध में किसी विवाद के बारे में निर्णय लेने की अधिकारिता नेशनल चैनलों के बारे में केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों की तथा क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्यों की राजधानियों में स्थित न्यायालयों की होगी ।
11. अन्य निबंधन और शर्तें
किसी भी पक्ष द्वारा करार के अंतर्गत किसी भी अधिकार अथवा सुधार का प्रयोग करने में की गई देरी या असफलता को उस पक्ष द्वारा ऐसे अधिकारों का अधित्यजन नहीं माना जाएगा और इन अधिकारों और सुधारों का हकदार पक्ष किसी भी समय और कितनी भी बार इन सुधारों का प्रयोग कर सकता है ।
इस करार की कोई भी बात दोनों पक्षों के बीच संयुक्त उद्यम अथवा भागीदारी स्थापित करना नहीं मानी जाएगी ।
यह करार इसके पक्षों के बीच तथा इसकी विषय-वस्तु के संबंध में सम्पूर्ण करार होगा ।
12. नोटिस
इस करार के तहत भेजे जाने वाले सभी नोटिस लिखित रूप में होंगे और प्रथम श्रेणी की रिकार्डेड डाक द्वारा अथवा फैक्स द्वारा, जिस पार्टी को भेजा जाना है उसके नीचे निर्दिष्ट पते पर तथा/अथवा फैक्स नम्बर पर अथवा ऐसे अन्य पते तथा/अथवा फैक्स नम्बर पर, जैसाकि वह पार्टी दूसरी पार्टी को लिखित रूप में सूचित करे, भेजे जाएंगे । इस खण्ड के प्रावधान के अनुसार यदि नोटिस डाक द्वारा भेजे गए हैं तो डाक में डालने के बहत्तर (72) घंटे बाद और यदि फैक्स द्वारा भेजे गए हैं तो तत्काल बाद प्राप्त हुए माने जाएंगे ।
दूरदर्शन को नोटिस इस करार के शीर्ष में दिए गए पते पर भेजा जाएगा ।
........................ को नोटिस इस करार के शीर्ष में दिए गए पते पर भेजा जाएगा ।
13. संशोधन:
पार्टियों द्वारा विधिवत् रूप से सहमत लिखित संशोधनों के अलावा इस करार में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप पार्टियों ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
प्रसार भारती (दूरदर्शन) के लिए और ........................ के लिए और
उसकी ओर से उसकी ओर से
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
साक्षी :-
1. हस्ताक्षर ...............................................
नाम ....................................................
पदनाम .................................................
2. हस्ताक्षर ................................................
नाम ....................................................
पदनाम ................................................
पता ...................................................
क्षतिपूर्ति बंधपत्र
मैं, ................................... (नाम), निवासी .........................................................................
(पता) एतद्द्वारा घोषण करता हूं कि:-
1. मेरे/हमारे मैसर्स ..................................................................... के पास .............. नामक धारावाहिक/ कार्यक्रम के एक्सक्लुसिव और ऋणमुक्त और प्रभावी टीवी अधिकार/कॉपीराइट हैं (विश्वव्यापी क्षेत्र के लिए) ।
2. उपर्युक्त कार्यक्रम को दूरदर्शन चैनलों या किसी अन्य प्राइवेट चैनल पर पहले प्रसारित नहीं किया गया है ।
3. मैं/हम उक्त धारावाहिक/कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/दावे की पूरी जिम्मेदारी लेने की सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं तथा दूरदर्शन द्वारा उक्त धारावाहिक/कार्यक्रम के प्रसारण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी मानहानि, मिथ्यापवाद, अश्लीलता, अशोभनीयता, कॉपीराइट अथवा पेटेंट के उल्लंघन आदि के समस्त मुकदमों के विरुद्ध दूरदर्शन की पुन: क्षतिपूर्ति करता हूं/करते हैं ।
स्थान : _____________________
दिनांक : ____________________
क्षतिपूर्तिकर्ता
साक्षी :
1. _____________________
2. _____________________