कमीशंड कार्यक्रम (स्व-वित्त पोषित)
प्रसार भारती
दूरदर्शन महानिदेशालय
फा.सं.13/1/2004-पी.V/पी.IV दिनांक: 6 जुलाई, 2006
विषय : दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारण के लिए स्व-वित्त पोषित कमीशनिंग योजना के तहत कार्यक्रमों पर विचार करने, कार्रवाई करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए दिशा-निर्देश ।
क. भूमिका
- इन हाउस कार्यक्रम निर्माण के प्रयासों से निर्मित कार्यक्रमों की कमी को पूरा करने और उसमें वृद्धि करने तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में विविधता लाने की दृष्टि से दूरदर्शन बाह्य निर्माताओं के जरिए कार्यक्रमों को कमीशन करता है ।
- स्व-वित्त पोषित कमीशन करने की इस योजना के तहत निर्माता अपने जोखिम और लागत पर कार्यक्रम का निर्माण करेगा और दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम का चयन कर लिए जाने पर दूरदर्शन उसका विपणन करेगा, उसका प्रसारण करेगा तथा एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद निर्माता को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करेगा ।
- बाह्य निर्माताओं के जरिए कार्यक्रमों की स्व-वित्त कमीशनिंग दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों, क्षेत्रीय भाषा चैनलों, राज्य नेटवर्कों, क्षेत्रीय और स्थानीय सेवाओं के लिए की जा सकती है ।
ख. निर्माता/कार्यक्रम का चयन
- दूरदर्शन अपने विवेकानुसार तथा कार्यक्रम संबंधी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाते हुए अपने चैनलों पर कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अपनी ओर से निर्माताओं का चयन करेगा । दूरदर्शन निर्माताओं द्वारा स्वयं अपनी ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर भी विचार कर सकता है ।
- 1निर्माता निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा ताकि दूरदर्शन निर्माता/कार्यक्रम का चयन करने के संबंध में निर्णय ले सके:-
निर्माता के बारे में
(क) निर्माण संबंधी ट्रैक रिकार्ड
(ख) कार्यक्रम के निर्माण के लिए निधियों की व्यवस्था
(ग) निर्माता की वित्तीय स्थिति
------------------------------------------------------------------------------------------------
117 मार्च 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
कार्यक्रम के बारे में
(घ) विषय, शीर्षक, भाषा और विषय-वस्तु/श्रेणी/शैली (अर्थात् कथासाहित्य, वृत्तचित्र/क्विज आदि)
(ङ) धारावाहिकों के मामले में उसका विस्तृत कथानक । एक कड़ी वाले कार्यक्रमों के बारे में कहानी/ विषय का ब्यौरा तथा निरूपण की विस्तृत रूपरेखा ।
(च) गैर-धारावाहिक (अर्थात 4 या उससे कम कड़ियों वाले कार्यक्रम) के मामले में सभी कड़ियों का विस्तृत दृश्य-विधान/पटकथा और साथ ही संकल्पना तथा निरूपण ।
(छ) किसी धारावाहिक की 4 से अधिक कड़ियां होने के मामले में 4 कड़ियों के दृश्य-विधान की पटकथा के साथ 26 कड़ियों का कथासार ।
(ज) सर्जनात्मक दल का ब्यौरा जिसमें निर्देशक, शोधकर्ता, पटकथा-लेखक, फोटोग्राफी निर्देशक और संगीत निर्देशक का नाम, बायो-डाटा और पते शामिल हों तथा इसके साथ प्रत्येक की लिखित रूप में पुष्टि, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के निर्माण में भाग लेने के लिए सहमति दी हो । आवेदन करते समय निर्माता को अपने संबंध में भी पूरा बायो-डाटा एवं शो-रील प्रस्तुत करनी होगी । एक बार सूचित करने के बाद दूरदर्शन की पूर्व सहमति के बिना निर्माण दल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
(झ) कार्यक्रम का एक पायलट ।
(ञ) क्विकीज, स्पॉट्स आदि के निर्माण के लिए पूरे स्टोरी बोर्ड और निर्माणोत्तर ब्यौरे के साथ उपर्युक्त ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा ।
(ट) फार्मेट बीटा एसपी/डीवीसी प्रो 50 होगा ।
6. खंड 5 में उल्लिखित सूचना के साथ निर्माता निर्माण की लागत का ब्यौरा भी प्रस्तुत करेगा जिसमें निर्माण-पूर्व, निर्माण के दौरान और निर्माणोत्तर अवस्थाओं में बजट का ब्यौरेवार विवरण दिया जाएगा ।
7. कोई भी ऐसा निर्माता जिसकी ओर कोई राशि बकाया है उसे कोई कार्यक्रम सौंपने से पूर्व या तो देय राशियों का भुगतान करना होगा अथवा भुगतान करने की योजना को अनुमोदित कराना होगा ।
8. जो निर्माता दूरदर्शन के रेट कार्ड के अनुसार, जहां कहीं व्यवहार्य हो, दूरदर्शन के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना का उपयोग करने का इरादा व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा ।
9. 2कार्यक्रम के निर्माण की मानीटरिंग करने के लिए दूरदर्शन किसी कार्यकारी निर्माता/कार्यक्रम मॉनीटर की नियुक्ति कर सकता है । वह स्टार कास्ट, स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट, कर्मीदल की संरचना, कैमरा कार्य, पोस्ट प्रोडक्शन आदि सहित कार्यक्रम निर्माण के सभी पहलुओं के बारे में निर्माता के साथ परस्पर संपर्क करेगा ।
ग. प्रक्रिया शुल्क
10. किसी राष्ट्रीय चैनल के लिए कार्यक्रम कमीशन करने का प्रत्येक प्रस्ताव 25,000/-रुपए मूल्य के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ दूरदर्शन मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा अन्य चैनलों/सेवाओं के लिए कार्यक्रम कमीशन करने का प्रत्येक प्रस्ताव 10,000/- रुपए के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा । बैंक ड्राफ्ट पीबीबीसीआई, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली को देय होना चाहिए ।
11. यह राशि प्रक्रिया शुल्क है तथा अप्रतिदेय है ।
घ. मूल्यांकन
12. 3 (क) राष्ट्रीय चैनलों के मामले में कमीशन करने के प्रत्येक प्रस्ताव की पहले चैनल प्रबंधक और महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि चैनल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जानी अपेक्षित है । महानिदेशक द्वारा पास कर दिए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । इसी प्रकार, क्षेत्रीय चैनलों, राज्य नेटवर्कों, क्षेत्रीय/स्थानीय सेवाओं के मामले में कमीशन करने के प्रत्येक प्रस्ताव की पहले दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक द्वारा यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि चैनल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है या नहीं । निदेशक द्वारा पास किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ।
ख. मूल्यांकन समिति के विचार हेतु पास नहीं किए गए प्रस्तावों को आगे कार्रवाई किए बिना निर्माता को वापस लौटा दिया जाएगा ।
13. 4 मुख्यालय और केन्द्रों दोनों की मूल्यांकन समितियां निम्नलिखित कार्य करेंगी:-
(क) चैनल की विशिष्ट और दूरदर्शन की सामान्य आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रस्ताव के गुण-दोषों का निर्धारण एवं मूल्यांकन करेंगी । मूल्यांकन अंकन योजना के आधार पर किया जाएगा ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------
217 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
328 अप्रैल, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 72वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित
4 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
(ख) प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की सिफारिश करेंगी । अस्वीकृत किए जाने के मामले में अस्वीकृत करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा । स्वीकृत किए जाने के मामले में कार्यक्रम के ग्रेड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।
(ग) 5 गैर-धारावाहिकों के मामले में कार्यक्रम के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए समय-सीमा की सिफारिश करेंगी । धारावाहिकों के मामले में समय-सीमा खंड 21 के द्वारा विनियमित होगी ।
ङ अनुमोदन
14. राष्ट्रीय चैनलों के मामले में मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए उसे एक अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, सदस्य (वित्त), प्रसार भारती और महानिदेशक, दूरदर्शन शामिल होंगे । अन्य चैनलों के प्रस्तावों को निर्णय हेतु महानिदेशक, दूरदर्शन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
15. कार्यक्रम को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के बारे में अधिकार प्राप्त समिति/महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा इसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से निर्माता को दो सप्ताह के अन्दर अवगत करा दिया जाएगा ।
ङङ चल रहे कार्यक्रमों को अपने नियंत्रण में लेना ।
16. 6 (क) दूरदर्शन पहले से प्रसारित किए जा रहे किसी प्रायोजित कार्यक्रम को अपने आप या निर्माता के अनुरोध पर अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से स्व-वित्त पोषित कमीशन योजना के तहत अपने नियंत्रण में ले सकता है । ऐसे मामलों में खंड 12 और 13 में यथानिर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी और कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
च. करार
17. किसी कार्यक्रम के अनुमोदन के पश्चात् दूरदर्शन निर्माता के साथ एक निर्माण करार निष्पादित करेगा ।
18. 7 धारावाहिकों के मामले में 26 सप्ताह की अवधि के लिए कड़ियों की अपेक्षित संख्या के निर्माण हेतु करार किया जाएगा । इसके बाद आवश्यकता के अनुसार किसी समय 13 सप्ताह अथवा 26 सप्ताह की आगे की अवधि के लिए करार किए जा सकते हैं, जिसके बारे में निर्णय महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा लिया
------------------------------------------------------------------------------------------------
5 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
6 28 अप्रैल, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 72वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
7 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
जाएगा । गैर-धारावाहिक कार्यक्रमों के मामले में करार पूरे कार्यक्रम के निर्माण के लिए किया जाएगा ।
19. दूरदर्शन कड़ी संख्या 6 के अंत में कार्यक्रम की टीआरपी की समीक्षा करेगा । यदि इन 6 कड़ियों की औसत टीआरपी दूरदर्शन द्वारा निर्धारित बेंचमार्क टीआरपी से नीचे रहती है तो दूरदर्शन को कार्यक्रम का प्रसारण बंद करने तथा शेष कड़ियों के प्रसारण के किसी दायित्व के बिना करार को निरस्त करने का अधिकार होगा । तदुपरांत, यदि किसी माह के अन्दर प्रसारित कड़ियों की औसत टीआरपी, बेंचमार्क टीआरपी से नीचे रहती है तो दूरदर्शन को इसी प्रकार कार्यक्रम का प्रसारण बंद करने और शेष कड़ियों के प्रसारण के किसी दायित्व के बिना करार को निरस्त करने का अधिकार होगा ।
20. किसी चैनल और कार्यक्रम की शैली के लिए संबंधित टीआरपी सूचक और बेंचमार्क टीआरपी महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा तय की जाएगी ।
छ. निर्माण
21. 8 निर्माता अपनी निजी लागत से कार्यक्रम का निर्माण करेगा और सभी प्रकार से पूर्ण तैयार कड़ियों की आपूर्ति करेगा । गैर-धारावाहिक कार्यक्रमों के मामले में सभी कड़ियों की आपूर्ति करार में निर्धारित समय-सीमा के अंदर की जाएगी । धारावाहिकों के मामले में निर्माता नीचे दी गई समय-सीमा के अनुसार कड़ियों की आपूर्ति करेगा ।
22. 9 (क) अनुमोदित की गई कड़ियों की कुल संख्या में से, अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर पहले 4 सप्ताह की कड़ियों की विस्तृत स्क्रिप्ट की आपूर्ति करेगा तथा शेष कड़ियों की स्क्रिप्ट की आपूर्ति अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर करेगा ।
(ख) दूरदर्शन स्क्रिप्ट प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उनके अनुमोदन की सूचना देगा ।
(ग) दूरदर्शन कार्यक्रम की प्रथम कड़ी के प्रसारण की निर्धारित तारीख के बारे में निर्माता को 60 दिन पूर्व सूचना देगा ।
(घ) अनुमोदित स्क्रिप्टों के आधार पर, निर्माता उक्त अवधि की प्रथम कड़ी के प्रसारण की निर्धारित तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रत्येक 4 सप्ताह के लिए अपेक्षित समस्त कड़ियों की आपूर्ति करेगा ।
(ङ) दूरदर्शन वर्तमान अनुमोदित अवधि समाप्त होने से पर्याप्त समय पहले यह निर्णय लेगा कि क्या कार्यक्रम की और कड़ियों की आवश्यकता है । यदि और कड़ियां लेने का निर्णय लिया जाता है तो
8 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
9 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गाए निर्णय द्वारा संशोधित ।
अपेक्षित अतिरिक्त कड़ियों की संख्या के बारे में निर्माता को अनुमोदन की अवधि समाप्त होने से कम से कम 60 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा । इसके बाद स्क्रिप्टों को प्रस्तुत करने, उनके अनुमोदन तथा कड़ियों की आपूर्ति के लिए ऊपर खंड 21(क), 21(ख) और 21(घ) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।
(च) निर्माता नियमित आधार पर कार्यक्रम के प्रोमोज (वीडियो, ऑडियो तथा प्रिंट)/ प्रचार सामग्री की आपूर्ति करेगा । बिल्ड-अप प्रचार के लिए प्रोमोज सामग्री की आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद 30 दिन के अंदर की जाएगी । तदुपरांत, कड़ी संबंधी प्रोमोज/कड़ी संबंधी प्रचार सामग्री की आपूर्ति प्रत्येक कड़ी के प्रसारण से दो सप्ताह पहले की जाएगी ।
23. निर्माता द्वारा प्रस्तुत टेप्स का संबंधित चैनल/केन्द्र की पूर्वावलोकन समिति द्वारा पूर्वावलोकन किया जाएगा । यदि पूर्वावलोकन समिति अनुमोदित स्क्रिप्ट के आधार पर कार्यक्रमों में संशोधन करने का सुझाव देती है तो निर्माता उन्हें अपनी लागत पर न्यूनतम संभव समय के अंदर संशोधित करेगा ।
24. सप्लाई किए गए कार्यक्रमों/कड़ियों में निर्माण के उत्कृष्ट तकनीकी एवं सौंदर्यपरक मानदंडों को बनाए रखना चाहिए । वीडियो और क्रोमिनेंस स्तरों के लिए तकनीकी गुणता सीसीआईआर/ आईटीयू-आर विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होनी चाहिए । विशिष्ट रूप से अधिकतम लूमिनेंस, वीडियो के 0.7 वोल्ट और सिंक पल्स के 0.3 वोल्ट के साथ 1 वोल्ट पी-पी होनी चाहिए । अधिकतम क्रोमिनेंस सेचुरेशन= 100% (कलर डिफरेंस सिगनल = 0.7 वोल्ट) । कार्यक्रम का ऑडियो स्तर-5 डीबी से +4 डीबी के बीच होना चाहिए ।
25.10 दूरदर्शन तकनीकी गुणता की दृष्टि से सभी प्रसारण मास्टरों की बीटा एसपी/डीवीसी प्रो- 50 टेपों
पर जांच करेगा और यदि दूरदर्शन द्वारा तकनीकी दृष्टि से टेप अस्वीकृत कर दिए जाते हैं तो निर्माता अपनी लागत पर न्यूनतम संभव समय के अंदर दूरदर्शन द्वारा यथाअपेक्षित आवश्यक सुधार करेगा । जरुरी सुधार करने के बाद प्रस्तुत प्रसारण मास्टरों की तकनीकी गुणता की दृष्टि से पुन: जांच की जाएगी तथा यदि टेप तकनीकी दृष्टि से दूसरी बार अथवा परवर्ती जांच करने पर असफल पाई जाती हैं तो निर्माता को पैरा 34 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दंड का भुगतान करना होगा ।
26. सभी कार्यक्रम/कड़ियां प्रसार भारती के प्रसारण कोड का अनुसरण करेंगे ।
27. कार्यक्रम/कड़ी पूरी हो जाने के बाद निम्नलिखित वस्तुएं दूरदर्शन की संपत्ति हो जाएंगी तथा उन्हें दूरदर्शन को स्थानांतरित तथा/अथवा सौंप दिया जाएगा:-
(क) कार्यक्रम की समस्त स्क्रिप्ट्स और रूपांतरण ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
(ख) कार्यक्रम/कड़ी से संबंधित समस्त मास्टर्स, शूटिंग की टेप्स, पूर्वावलोकन कैसेटें, प्रचार सामग्री, फोटोग्राफ, प्रोमो सामग्री और गानों की रिकार्डिंग, यदि कोई हो, कार्यक्रम/कड़ी की डिलीवरी के साथ दूरदर्शन को सौंप दी जाएंगी ।
ज. भुगतान
28. एक माह में प्रसारित की गई कड़ियों की कीमत का भुगतान निर्माता को जिस माह में कड़ियों का प्रसारण किया गया है उसके अगले महीने की पहली तारीख से 90 दिन की अवधि के बाद किया जाएगा ।
29. कार्यक्रम के लिए भुगतान उसके ग्रेड से संबद्ध होगा । निर्माता कार्यक्रम के ग्रेड के अनुसार कड़ी की कीमत के भुगतान का हकदार होगा ।
30. यदि प्रसारण के माह के दौरान कार्यक्रम की औसत टीआरपी बेंचमार्क टीआरपी से अधिक रहती है तो माह(पी) की कड़ियों के लिए देय मूल्य का परिकलन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा:-
पी= एन x ईपी
इसमें एन= माह में प्रसारित कड़ियों की संख्या
ईपी= खंड 29 के अनुसार कड़ी की निर्धारित कीमत
31. 11यदि प्रसारण के माह के दौरान कार्यक्रम की औसत टीआरपी बेंचमार्क टीआरपी से कम रहती है तो माह (पी) की कड़ियों के लिए देय मूल्य का परिकलन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा:-
पी= [एनxईपी]-[एनx(बी-टीआरपी)xपीएफ]
इसमें एन= माह में प्रसारित कड़ियों की संख्या
ईपी= खंड 29 के अनुसार निर्धारित कड़ी का मूल्य
बी= बेंचमार्क टीआरपी
टीआरपी = प्रसारण के माह के दौरान कार्यक्रम की वास्तविक औसत टीआरपी । इसमें दशमलव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा (अर्थात् यदि औसत टीआरपी 8.23 या 8.79 है तो परिकलन के प्रयोजन के लिए इसे 8 माना जाएगा ।
पीएफ = दंड का गुणनखंड= आईएफ
इसमें आईएफ खंड 32 के अनुसार निर्धारित वृद्धि का गुणनखंड है ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 5 मई, 2007 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 77वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
परंतु शर्त यह है कि कीमत के परिकलन का यह फार्मूला:
(क) नए साप्ताहिक कार्यक्रमों पर 9वें सप्ताह से आगे;
(ख) सप्ताह में दो बार या तीन बार प्रसारित कार्यक्रमों पर 8वें सप्ताह से आगे;
(ग) सप्ताह में चार बार या अधिक प्रसारित कार्यक्रमों पर 7वें सप्ताह से आगे लागू होगा ।
संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान खंड 29 के अनुसार निर्धारित और खंड 30 के अनुसार परिकलित प्रति कड़ी मूल्य के अनुसार किया जाएगा ।
- 11क. यदि कार्यक्रम के दर्शकों की संख्या बहुत अच्छी बनी रहती है तो निर्माता कड़ी के मूल्य के अलावा प्रोत्साहन के भुगतान का हकदार होगा । प्रोत्साहन की राशि का भुगतान निम्नलिखित कड़ियों से किया जाएगा:-
(क) नए साप्ताहिक कार्यक्रमों पर 9वें सप्ताह से आगे;
(ख) सप्ताह में दो बार या तीन बार प्रसारित कार्यक्रमों पर 8वें सप्ताह से आगे;
(ग) सप्ताह में चार बार या अधिक प्रसारित कार्यक्रमों पर 7वें सप्ताह से आगे ।
प्रोत्साहन की राशि निम्नानुसार परिकलित की जाएगी:
यदि प्रसारण के माह के दौरान कार्यक्रम की औसत टीआरपी, बेंचमार्क टीआरपी से अधिक रहती है तो उक्त माह के लिए देय प्रोत्साहन (आई) का परिकलन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा:-
आई = एनx(टीआरपी-बी)xआईएफ
इसमें एन = माह में प्रसारित कड़ियों की संख्या
टीआरपी = प्रसारण के माह के दौरान कार्यक्रम की औसत टीआरपी । इसमें दशमलव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा (अर्थात् यदि औसत टीआरपी 8.23 या 8.79 है तो परिकलन के प्रयोजन के लिए इसे 8 माना जाएगा ।
बी = बेंचमार्क टीआरपी
आईएफ = वृद्धि का गुणनखंड निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा:
|
कड़ी का मूल्य (लाख में) |
वृद्धि गुणनखंड |
|
1.25 से 3.00 रुपये |
कड़ी मूल्य का 5% |
|
3.5 से 5.00 रुपये |
कड़ी मूल्य का 4.5% |
|
5.5 से 8.5 रुपये |
कड़ी मूल्य का 4% |
11क. उपर्युक्त खंड 29 से 31 के अनुसार परिकलित कड़ी मूल्य के अलावा निर्माता को प्रचलित दर पर सेवा कर के बराबर राशि अदा की जाएगी ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11क.5 मई, 2007 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 77वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित ।
33. निर्माता के पहले भुगतान में से एक कड़ी के मूल्य के बराबर राशि काट ली जाएगी और इसे दूरदर्शन द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा । निर्माता को यह राशि 90 दिन के बाद वापस कर दी जाएगी जिसकी गणना जिस माह में कार्यक्रम की अंतिम कड़ी का प्रसारण किया गया था उस माह से अगले माह की पहली तारीख से की जाएगी ।
झ. दंड
34. 12 यदि निर्माता कोई कड़ी समय पर देने में असफल रहता है तो वह दूरदर्शन को प्रत्येक कड़ी के विलम्ब के लिए प्रतिदिन कड़ी के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर राशि का दंड देगा । यदि निर्माता कड़ी से संबंधित प्रोमोज/कड़ी से संबंधित प्रचार सामग्री सप्लाई करने में असफल रहता है तो दूरदर्शन सप्लाई नहीं की गई उक्त सामग्री के लिए प्रति कड़ी 5,000/- रुपए का दंड लगा सकता है ।
35. 13 यदि पैराग्राफ 24 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक संशोधन करने के बाद प्रस्तुत किए गए प्रसारण मास्टर्स दूसरी बार अथवा बाद में की गई जांच में तकनीकी गुणता की दृष्टि से फेल हो जाते हैं तो निर्माता दूरदर्शन को प्रत्येक बार प्रत्येक टेप की अस्वीकृति के लिए कड़ी के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर राशि का दंड देगा ।
36. 14 (क) दंड की राशि निर्माता को देय कड़ी के मूल्य में से काट ली जाएगी ।
ञ. अधिकार
37. निर्माता द्वारा निर्मित और इस योजना के तहत दूरदर्शन द्वारा कमीशन किए गए किसी कार्यक्रम के समस्त कापी-अधिकार चाहे वह निहित हों, प्रासंगिक हो या भावी हों, जिनमें प्रसारण अधिकार और नए मीडिया अधिकार भी शामिल हैं, स्थायी रूप में दूरदर्शन के पास निहित रहेंगे ।
38. उपर्युक्त अधिकारों में, अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित अधिकार भी शामिल होंगे:-
(क) अब ज्ञात अथवा इसके बाद आविष्कार होने वाले किसी भी माध्यम, पद्धति तथा/अथवा प्रौद्योगिकी के द्वारा उपग्रह, स्थलीय, फ्री-टु-एयर, पे-टेलीविजन, डीटीएच आदि जो भी हो, पर टीवी ट्रांसमिशन के लिए मास्टर्स, नेगेटिव/रशेज अधिकार ।
(ख) पूर्ण रुप से सम्पूर्ण भाषा अधिकारों के साथ वीडियो, केबल, रेडियो, वेबसाइट, इंटरनेट, ऑडियो, प्रकाशन, मर्केंडाइज तथा फीचर फिल्म, सीडी, डीवीडी फार्मेटों में रूपांतरण के लिए एक्सक्लूसिव सार्वभौम अधिकार।
39. दूरदर्शन अपने चैनलों पर अथवा अन्य चैनलों पर मल्टीपल प्रसारणों के लिए स्थायी रूप से पूरे विश्व में कार्यक्रम का एकमात्र स्वामी होगा ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12, 13, 14 17 मार्च, 2006 को आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा संशोधित
40. दूरदर्शन को पूरे विश्व में किसी भी और सभी प्रकार से तथा किसी भी और सभी माध्यमों के द्वारा कार्यक्रम का उपयोग करने का अधिकार होगा तथा उसे अपने विवेकानुसार कार्यक्रम को संपादित, कट, अनूदित, डब, पैकेज अथवा संशोधित करने तथा उसे किसी अन्य सामग्री के साथ जोड़ने का अधिकार होगा । दूरदर्शन को कार्यक्रम में वाणिज्यिक विज्ञापन डालने का अधिकार होगा ।
41. कार्यक्रम के उपयोग के दौरान विज्ञापनों के जरिए अथवा किसी अन्य माध्यम के जरिए दूरदर्शन द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व पर निर्माता का कोई अधिकार नहीं होगा ।
42. जिस साहित्यिक सामग्री पर कार्यक्रम आधारित है उसके अधिकार, जिनमें निर्माता के समस्त अधिकार, दावे और हित शामिल हैं, कार्यक्रम/कड़ी की डिलीवरी करते समय स्वत: दूरदर्शन को अंतरित हो जाएंगे ।
43. यदि कमीशन कार्यक्रम को कोई राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है तो पुरस्कार की राशि निर्माता और दूरदर्शन के बीच 50:50 के आधार पर बांटी जाएगी ।
ट. अपील
44. कोई निर्माता, जिसका प्रस्ताव चयन समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है अथवा जिसे अपने कार्यक्रम के अनुमोदन की शर्त के विरूद्ध कोई शिकायत है, यदि वह चाहे तो उन कारणों, यदि कोई हों, का उल्लेख करते हुए पुनर्विचार के लिए महानिदेशक दूरदर्शन को लिखित रूप में आवेदनपत्र भेज सकता है जिनके आधार पर प्रस्ताव पर पुनविर्चार किया जाए ।
45. निर्माता द्वारा इस आशय का आवेदन उसके प्रस्ताव की अस्वीकृति सूचित करने संबंधी पत्र के जारी होने की एक माह की अवधि के अंदर किया जाएगा ।
46. प्रस्ताव के पुनर्विचार के लिए आवेदनपत्र के साथ पीबीबीसीआई, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में 15,000/- रुपए का अप्रतिदेय शुल्क संलग्न होगा ।
47. महानिदेशक अस्वीकृत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए इस अपील को मूल्यांकन समिति के पास भेज देगा । तब उस समिति में ऐसे अधिकारी और बाह्य विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनमें से अधिकांश पूर्ववर्ती मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं थे । इस समिति की सिफारिश पर महानिदेशक/अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा । इस प्रकार लिया गया निर्णय अंतिम होगा और प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । निर्माता को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने संबंधी निर्णय से तीन माह की अवधि के अन्दर अवगत करा दिया जाएगा ।
ठ. सामान्य
48. अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा अपने विवेकानुसार दूरदर्शन को किसी कमीशन प्रस्ताव पर कार्रवाई करने तथा उसे कोई कार्रवाई किए बिना वापस लौटाने का अधिकार है । जब कोई कार्यक्रम किसी प्रकार की कार्रवाई किए बिना ही वापस लौटा दिया जाएगा तो पूरा प्रक्रिया शुल्क वापस कर दिया जाएगा ।
49. दूरदर्शन की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्यक्रम में किसी तीसरे पक्ष की कोई सामग्री अथवा किसी पण्य सामान या सेवा को देखकर पहचानने योग्य कोई संदर्भ नहीं होगा तथा निर्माता उत्पाद के प्लेसमेंट के लिए कोई करार निष्पादित नहीं करेगा अथवा कार्यक्रम के संबंध में कोई विज्ञापन या प्रायोजकता करार निष्पादित नहीं करेगा । (प्रसार भारती बोर्ड की दिनांक 28.04.2006 को हुई 72वीं बैठक में अनुमोदित जिसके कार्यवृत्त दिनांक 31.05.2006 के पत्र सं. बीएम-72/ओएसडी/पीबीबी/2006 के तहत परिचालित किए गए थे)
प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
दूरदर्शन महानिदेशालय, कॉपरनिकस माग्र्ग
नई दिल्ली - 110001
फा.सं.-13/1/2004--पी.V/पी.IV दिनांक: 14.09.2009